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नगर विकास एवं आवास विभाग
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अधिसूचना
25 मार्च 2020
सं॰ 5 न0वि0/निर्वा-06/2016-
क स्थगित कर दिया गया है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 5 न0वि0/निर्वा-06/2016-1423/न0वि0एवंआ0वि0--राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 602 दिनांक 24.03.2020 द्वारा नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं उसके पश्चात् 2020 द्वारा नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं उसके पश्चात् 2020 द्वारा नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं उसके पश्चात् 2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण के मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि 30.03.2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण के मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन के लि 2020 तक राज्य में घोषित लॉक डाउन के आलोक में उक्त नगर पंचायतों के निर्वाचित पार्षदों परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31.03.2020 तक राज्य में घोषित लॉक डाउन के आलोक में उक्त नगर पंचायतों के निर्वाचित पार्षदों 2020 तक राज्य में घोषित लॉक डाउन के आलोक में उक्त नगर पंचायतों के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। का शपथ ग्रहण एवं मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन को अगले आदेश त चूँकि नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम का पाँच वर्ष के उपरांत अवसान की तिथि दिनांंक 29.03.2020 को चूँकि नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम का पाँच वर्ष के उपरांत अवसान की तिथि दिनांंक 29 2. चूँकि नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम का पाँच वर्ष के उपरांत अवसान की तिथि दिनांंक 29 पूर्ण हो जायेगी, अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (9) के प्रावधानों के तहत दिनांक 30.03.2020 पूर्ण हो जायेगी, अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (9) के प्रावधानों के तहत दिनांक 30 पूर्ण हो जायेगी, अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (9) के प्रावधानों के तहत दिनांक 30 यम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उक्त नगरपालिकाओं में निहित सभी शक्ति और के प्रभाव से उक्त अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उक्त नगरपालिकाओं में निहित सभी शक्ति और यम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उक्त नगरपालिकाओं में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहत्र्ता स्तर के कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहत्र्ता स्तर के कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहत्र्ता स्तर के पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। 3333.... प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल, कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल, सरकार के उप-सचिव। सरकार के उप-