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परिवहन विभाग
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अधिसूचना
5 मई 2020
2/कर माफी-10/2020, परि0-2388--भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी (Covid-
-19) के संक्रमण से सं॰ 02/कर माफी-10/2020, परि0 व्यावसायिक वाहन एवं बचाव हेतु पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरुप बिहार राज्य में व्यावसायिक वाहन एवं बचाव हेतु पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरुप बिहार राज्य में का परिचालन निषेध है तथा मालवाहक वाहनों का परिचालन भी कम हो रहा है। उपर्युक्त के आलोक में पैसेन्जर वाहन का परिचालन निषेध है तथा मालवाहक वाहनों का परिचालन भी कम हो रहा है। उपर्युक्त के आलोक में का परिचालन निषेध है तथा मालवाहक वाहनों का परिचालन भी कम हो रहा है। उपर्युक्त के आलोक में अधिकांश वाहन परिचालन में नहीं है। अधिकांश वाहन परिचालन में नहीं है।
उपरोक्त लॉकडाउन के कारण राज्य के व्यावसायिक/मालवाहक वाहनों के मालिकों द्वारा करों का भुगतान उपरोक्त लॉकडाउन के कारण राज्य के व्यावसायिक/मालवाहक वाहनों के मालिकों द्वारा करों का भुगतान उपरोक्त लॉकडाउन के कारण राज्य के व्यावसायिक/मालवाहक वाहनों के मालिकों द्वारा करों का भुगतान
के कारण इस लॉकडाउन की अवधि के करों का भुगतान नहीं हो सका है।
देय नहीं होगी।
21.03.2020 को या उसके बाद की अनुग्रह अवधि (Grace Period
21.03.2020 सेे या उसके बाद देय कर हेतु अनुग्रह अवधि (Grace Period 2020 तक किया जाता है।
2020 के पश्चात् बिहार मोटर वाहन करारोपण निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक 30.06.2020 के पश्चात् बिहार मोटर वाहन करारोपण ससमय नहीं किया जा सका है, जिसके कारण इस लॉकडाउन की अवधि के करों का भुगतान नहीं हो सका है। ससमय नहीं किया जा सका है, जिसके कारण इस लॉकडाउन की अवधि के करों का भुगतान नहीं हो सका है। बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम-4(2) में प्रावधान है कि देय तिथि से पंद्रह दिनों के बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम-4(2) में प्रावधान है कि देय तिथि से पंद्रह दिनों के बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम-4(2) में प्रावधान है कि देय तिथि से पंद्रह दिनों के अन्दर कर का भुगतान कर दिया जाता है, तो किसी प्रकार का अर्थदण्ड (Penalty) देय नहीं होगी। अन्दर कर का भुगतान कर दिया जाता है, तो किसी प्रकार का अर्थदण्ड कोरोना महामारी (Covid-19 19) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1)-सहपठित- धारा-23 के परन्तुक परन्तुक परन्तुक परन्तुक द्वारा जनहित में बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1)-सहपठित- धारा-23 के जनहित में बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 (1)-सहपठित- धारा-23 के रारोपण नियमावली, 1994 के नियम-4(2) के प्रावधानों के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम-4(2) के प्रावधानों के प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटर वाहन क Grace Period) में कर नहीं अन्तर्गत जो वाहन स्वामी दिनांक 21 Grace Period) का जमा कर पाये हैं, उनके लिए दिनांक विस्तार दिनांक 30.06.2020 तक किया जाता है। 2222.... अनुग्रह अवधि की निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक नियमावली, 1994 के नियम-4(2) के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे। नियमावली, 1994 के नियम-4(2) के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे।
राज्यपाल के आदेश से, 2 (), 5 मई5 मई5 मई5 मई 2020202020202020 the country, subsequently the operation of commercial vehicles and passenger vehicles is restricted and goods carrier vehicle are plying in less number. As a result of that most of the vehicles are not plying on the road. Due to above mentioned reason the owners of the commercial vehicle/goods vehicle are not being able to pay taxes on time. It has been laid down in the Rule 4(2) of Bihar Motor Vehicle Taxation Rule, 1994 that if the tax is paid within 15 days after the due date, no penalty would be imposed. Considering the lockdown, due to corona virus pandemic the State Government in public interest in exercise of the power conferred by proviso of Section-23 read with section-15(i) of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 in the provision made in rule 4(2) of Bihar Motor Vehicle Taxation Rule-1994, those owner of the vehicle who could not pay the tax on 21.03.2020 or in the Grace period thereafter, for those grace period is hereby extended upto 30.06.2020. 2. Rule 4(2) of Bihar Motor Vehicle Taxation Rule-1994 will be applicable as it is, after determined date 30.06.2020.
By order of the Governor of Bihar, Sanjay kumar Agarwal, Secretary to the Goverment.
———— , , , द्वा () 263-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in