द्वारा ૧૬ ંલ્'ત્ત્ત્ત્[ત્ત્ ૧૯૪૨૧૬ ંલ્'ત્ત્ત્ત્[ત્ત્ ૧૯૪૨૧૬ ંલ્'ત્ત્ત્ત્[ત્ત્ ૧૯૪૨૧૬ ંલ્'ત્ત્ત્ત્[ત્ત્ ૧૯૪૨ (0)
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--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते #ए परिषद की सिफारिशों परबिहार राज्यपाल
एस॰ ओ॰.दिनांक जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते #ए विभाग की अधिसूचना संख्या एस०
बिहार माल और सेवा कर अधिनियम का के साथ पठित धारा इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया हैकी धारा के साथ पठित धारा राज्यपाल वाणिज्य -कर जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या
० ओ० दिनांक जिसे बिहार गजट असाधारण अंक
अर्थात्
द्वारा प्रकाशित किया गया थामें निम्नलिखित संशोधन करते हैं दिनांक द्वारा प्रकाशित किया गया था उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित पंजीकृ त Hक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ
परंतु यह भीकिउन पंजीकृ त और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआरप्ररूप जीएसटीआरप्ररूप जीएसटीआरप्ररूप जीएसटीआरखखखख में विवरणी प्रस्तुत नहI करते है लेकिन स्तंभ उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैउक्त अधिनियम की धारा विलंभ फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी
Hक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ में नि:दष्ट किए में विवरणी प्रस्तुत नहI करते है लेकिन स्तंभ में उक्त अधिनियम की धारा के जो स्तंभ में गए हैऔर जो नियत तारीख तक तत्स्थानीप्रविष्टिमेंउल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते है प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त तत्स्थानीप्रविष्टिमेंनि:दष्टनिम्नलिखित
निम्नलिखितकर अवधिहै
| ॰सं॰ | प प ं जीकृ त ं प प जीकृ त क्तियों का वर्ग जीकृ त ं जीकृ त ं क्तियों का वर्ग | कर अवधि | शर्त शर्त शर्त शर्त |
| करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष म करोड़ >पये से अधिक ें कु ल आवर्त करोड़ >पये से अधिक हो | फरवरी 2020 मार्च और अप्रैल 2020 | यदि प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर-3खखखख में विवरणी या उससे पहले प्रस्तुत की 24 जून 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है | |
| करदाता जिसका पूर्ववर्तीवित्तीय वर्ष म ें कु ल आवर्त करोड़ >पये से अधिक हो लेकिन करोड़ >पये तक हो | फरवरी औरमार्च | यदि प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर खखखख में विवरणी जून या उससे पहले प्रस्तुतकीजातीहै | |
| अप्रैल | यदि प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर खखखख में विवरणी जून या उससे पहले प्रस्तुतकीजातीहै | ||
| करदाता जिसका पूर्ववर्तीवित्तीय वर्ष म ें कु ल आवर्त करोड़ >पये तक हो | फरवरी | यदि प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर खखखख में विवरणी जून या उससे पहले प्रस्तुतकीजातीहै | |
| मार्च | यदि प्ररूप प्ररूप जीएसटीआर जीएसटीआर प्ररूप प्ररूप जीएसटीआर जीएसटीआर खखखख में विवरणी जुलाई याउससेपहले प्रस्तुतकीजातीहै | ||
| अप्रैल | यदि प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर प्ररूप जीएसटीआर खखखख में विवरणी जुलाई या उससे पहले प्रस्तुतकीजातीहै |
8 िबहारराज्यपाल के आदेश से डॉ॰ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्तसहसिचव।
6 मई 2020
एस॰ ओ॰ 121 दिनांक 6 मई 2020 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)795)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।
The 6th May 2020 S.O. 121 Dated 6th May 2020--In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 9 dated the 03.01.2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 20 dated the 03.01.2019, namely:– In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –
"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in FORM GSTR-3B by the due date, but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:--.
| S. No. (1) | Class of registered persons (2) | Tax period (3) | Condition (4) |
| 1. | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year | February, 2020, March, 2020 and April, 2020 | FORM If return in GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020 |
| 2 | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year | February, 2020 and March, 2020 | FORM If return in GSTR-3B is furnished on or before the 29th day of June, 2020 |
| April, 2020 | FORM If return in GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020 | ||
| 3. | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year | February, 2020 | FORM If return in GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020 |
| March, 2020 | FORM If return in GSTR-3B is furnished on or before the 3rd day of July, 2020 | ||
| April, 2020 | FORM If return in GSTR-3B is furnished on or before the 6th day of July, 2020.". |
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.
[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)795)] By the order of Governor of Bihar, Dr. Pratima, Commissioner State Tax-cum-Secretary, ———— , , , द्वा () 278-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in