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सं॰ 1118—श्री रामजानकी मंदिर, ग्रामपो0थाना-ढाका, जिला-पूर्वी चम्पारण पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3223 है।
पर्षदीय पत्रांक-503 से 507 दिनांक-16.05.1995 द्वारा उक्त न्यास की सुव्यवस्था एवं सुचारू प्रबंधन के लिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 के अधीन श्रीमती मनीक राज देवी की अध्यक्षता में पॉच व्यक्तियों की बनायी गई न्यास समिति की मान्यता अगले आदेष तक प्रदान की गयी। समिति द्वारा 1996 के पश्चात् न्यास के आय-व्यय का विवरण तथा पर्षदीय आदेषो/निर्देषो का अनुपालन नहीं किया गया।
अतः पर्षदीय पत्रांक-4251 दिनांक-20.03.2001 द्वारा न्यास समिति को स्पष्टीकरण का जवाब दाखिल नहीं करने के अभियोग में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 28 (2) के तहत भंगकर न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना को अस्थाई न्यासधारी नियुक्त किया गया।
पर्षदीय पत्रांक-735 दिनांक-01.07.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना से न्यास की सुचारू संचालन व सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए न्यास समिति के गठन वास्ते 11 हिन्दू सज्जनों के नाम तथा न्यास के वर्त्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी माँगी गई।
उक्त पर्षदीय पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक-65/2 दिनांक- 21.01.2018 द्वारा न्यास के संबंध में एक विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के साथ 11 व्यक्यिों का नाम व पता प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मंदिर में 05 विगहा 14 कट्ठा 10 धुर जमीन है, जो दिनांक-11.10.1947 को निबंधित समर्पणनामा द्वारा श्री रामजानकी ठाकुरवाड़ी शंकर जी महाराज के नाम से दान दिया गया है और सामाजिक सहयोग से मंदिर का रंग रोगन एवं प्रसाद वितरण किया जाता है।
अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना द्वारा न्यास समिति बनाये जाने हेतु 11 व्यक्तियों की सूची को पर्षदीय पत्रांक-1211 दिनांक-01.12.2018 द्वारा थाना प्रभारी को चरित्र सत्यपान के लिए भेजी गयी। चरित्र सत्यापन दिनांक-20.07.2019 को प्राप्त हुआ, जिसमें न्यास समिति गठन हेतु प्रस्तावित व्यक्तियों के विरूद्ध किसी भी षिकायत का उल्लेख नहीं है।
अतः श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास पूर्वी चम्पारण के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत एक विस्तृत योजना का निरूपण एवं इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक नवीन न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 मई 2020 अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री रामजानकी मंदिर, ढाका की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।
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''श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास योजना 1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास योजना ''श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास योजना ''श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास योजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री रामजानकी मंदिर, ''श्री रामजानकी मंदिर, ''श्री रामजानकी मंदिर, ''श्री रामजानकी मंदिर, ढाका न्यास समिति होगी''ढाका न्यास समिति होगी''ढाका न्यास समिति होगी''ढाका न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।
7.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
1. ई0 किषोर पिता स्व0 रामचन्द्र प्रसाद चौधरी, ग्रामपो0थाना-ढाका रामचन्द्र - सचिव 2. राजमंगल राउत पिता स्व0 लक्ष्मण राउत, पटेल नागर ढाका रामचन्द्र - सदस्य 3. भागीरथ प्रसाद साह पिता स्व0 लक्ष्मी साह, ढाका, थाना ढाका - सदस्य 4. महाराजा राम पिता स्व0 चुल्हई राम, ग्राम-ष्याम बखरी, ढाका - सदस्य 5. पं0 उमाकान्त तिवारी पिता स्व0 रघुनाथ तिवारी, ग्राम-कसवा, पो0-ब0ल0सेन, ढाका - सदस्य 6. शम्भू सिंह स्व0 गगनदेव सिंह, ब्करीहारी, करसहिया, ढाका - सदस्य 7. सुरेन्द्र झा सुमन पिता स्व0 कृष्ण कु0 झा, सोरपनिया, पो0-पचपकड़ी - सदस्य 8. बिरेन्द्र पटेल पिता स्व0 जलेष्वर राउत, गाँधी चौक ढाका - सदस्य 9. रामाकान्त शर्मा/नन्द किषोर शर्मा, सराठा, ढाका - सदस्य 10. ललन प्रसाद सिंह/रामेष्वर सिंह, मठिया मोहन, ढाका - सदस्य 11. रिंकी देवी/अजित कुमार, मठिया मोहन, ढाका - सदस्य3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 मई 2020 न्यास समिति के सचिव अधिसूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर न्यास समिति की प्रथम बैठक बुलाकर अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष का चुनाव कर पर्षद को सूचित करेगे तथा इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से (05) पॉच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।
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