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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 May 2020

Published 12 May 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-05-12.285
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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सं॰ 1248— मुजफ्फपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर नगर के सिकन्दरपुर मुहल्ला स्थित नव दुर्गा काली मंदिर पर्षद्‌ के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3529 है।

इस न्यास की सूचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसचूना ज्ञापांक-434 दिनांक 15.06.2011 द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं न्यास समिति का गठन पॉच वर्षो के लिए किया गया था।, जिसका कार्यकाल पूरा हो जाने के उपरान्त न्यास समिति के अनुरोध पर पर्षदीय आदेष ज्ञापांक-2403 दिनांक-06.12.2016 द्वारा पूर्व के नियमों एवं शर्तो के अधीन न्यास समिति का कार्यकाल आदेष की तिथि से अगले दो वर्षो के लिए विस्तारित की गयी, जो समाप्त हो चुका है।

न्यास समिति के निवर्त्तमान सचिव, श्री विजय कुमार चौधरी एवं श्री उमा शंकर पाण्डेय, कोषाध्यक्ष ने पर्षद में दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांक-27.11.2018 द्वारा आम सभा की बैठक की प्रति संलग्न करते हुए संलग्न करते हुए यह आग्रह किया कि आम सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व न्यास समिति के अध्यक्ष, नथमल अग्रवाल बिहार राज्य छोड़कर बाहर रहने लगे है तथा दो अन्य सदस्य श्रीमती नन्दा चौधरी एवं श्रीमती रीता देवी कभी समिति की बैठक में उपस्थित नहीं रहती है। इसलिए उनके स्थान पर अध्यक्ष के रूप में प्रो0 दीपक प्रसाद सिंह एवं अन्य दो नये सदस्य क्रमषः जय प्रकाष अग्रवाल एवं विमल सरार्फ के नाम को सम्मलित करते हुए नवीन न्यास समिति का गठन किया जाय।

आम सभा से प्राप्त उक्त तीन नवीन नामों के चरित्र सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक-1982 दिनांक-16.02.2019 द्वारा थाना प्रभारी, नगर थाना, मुजफ्फरपुर को पत्र भेजा गया। उक्त पर्षदीय पत्र के आलोक में नगर थाना, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक-14.03.2019 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें उल्लेख किया है कि उपरोक्त नामित तीनों सदस्य के विरूद्ध थाने में कोई षिकायत दर्ज नहीं है। संचिका से स्पष्ट होता है कि मंदिर की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रण मुक्त कराने हेतु निवर्त्तमान न्यास समिति द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण में वाद लाया गया है, और समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष दुर्गा पुजा का भव्य आयोजन, मंदिर के गेट का निर्माण एवं मंदिर के उपरी छत का जिर्णोद्धार किया गया तथा मंदिर के अन्दर टाईल्स का कार्य चन्दा द्वारा प्राप्त राषि के द्वारा हुआ है। संचिका के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि न्यास समिति द्वारा मंदिर का आय-व्यय विवरण तथा पर्षद शुल्क समय-समय पर दिया जाता रहा हैं।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 मई 2020 अतः उपरोक्त परिस्थिति पर विचार करते हुए पूर्व न्यास समिति के आठ सदस्यों तथा आम सभा द्वारा प्रस्तावित तीन अन्य सदस्यों जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य है कुल ग्यारह व्यक्यिों की न्यास समिति नये सिरे से गठन किया जाता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए नव दुर्गा काली मंदिर, सिकन्दरपुर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजनायोजनायोजनायोजना

1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''नव दुर्गा काली मंदिर, सिकन्दरपुर न्यास ''नव दुर्गा काली मंदिर, सिकन्दरपुर न्यास ''नव दुर्गा काली मंदिर, सिकन्दरपुर न्यास ''नव दुर्गा काली मंदिर, सिकन्दरपुर न्यास योजनायोजनायोजनायोजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''नव दुर्गा काली ''नव दुर्गा काली ''नव दुर्गा काली ''नव दुर्गा काली मंदिर, सिकन्दरपुर न्यास समिति होगी''मंदिर, सिकन्दरपुर न्यास समिति होगी''मंदिर, सिकन्दरपुर न्यास समिति होगी''मंदिर, सिकन्दरपुर न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे। 6. न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा करते है तो श्करते है तो श्करते है तो श्करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। ाुन्य वो अवैध होगा। ाुन्य वो अवैध होगा। ाुन्य वो अवैध होगा।

7.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद्‌ द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

1. प्रो0 दीपक प्रसाद सिंह, राधा देवी गल्र्स हाई स्कूल के

- अध्यक्ष सामने, न्यू ऐरिया सिकन्दरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर

2. श्री विजय कुमार चौधरी, पंकज मार्केट, श्याम मंदिर के बगल मे, मुजफ्फरपुर - सचिव 3. श्री उमाषंकर पाण्डेय, एस0 पी0 कोठी, के पूरब सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - कोषाध्यक्ष 4. श्री रवि रंजन कुमार, एस0 पी0 कोठी के पूरब लाल मकान, सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य 5. श्री विनोद कुमार डोगरा नव दुर्गा काली मंदिर के पास, सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य 6. श्री संजय कुमार सिंह, पुराना राधा देवी गल्र्स हाई स्कूल सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य - सदस्य 7. श्री नवीन कुमार पिता स्व0 रामपुकार सिंह, न्यू एरिया

सिकन्दरपुर, प्रभात जर्दा फैक्ट्री के पास, मुजफ्फरपुर

8. श्री शैलेष कुमार सिंह, प्रभात जर्दा फैक्ट्री के पास मुजफ्फरपुर - सदस्य 9. श्री सुनील सरार्फ (घोष) सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य 10. श्री जयप्रकाष अग्रवाल सुत्तापट्‌टी, मुजफ्फरपुर - सदस्य3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 मई 2020 11. श्री विमल कुमार सरार्फ, एस0पी0 कोठी के पीछे - सदस्य न्यू एरिया सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर

इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से (05) पॉच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी। आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-05-12.285/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-05-12.285.