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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 May 2020

Published 12 May 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-05-12.286
Languages
English, Hindi

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सं॰ 1410— बक्सर जिलान्तर्गत छोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सरछोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सरछोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सरछोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 27 है। इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय पत्र दिनांक- 27/11/2011 द्वारा महंत भीम दास को न्यास का अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था तथा प्रत्येक वर्ष आय-व्यय विवरणी एवं शुल्क दाखिल करने का निदेष दिया गया था। महंत भीम दास द्वारा दिनांक- 18/07/2014 को एक आवेदन देकर 10 (दस) सदस्यों के नामों का प्रस्ताव भेजते हुए न्यास समिति का गठन किये जाने का अनुरोध किया गया। महंत भीम दास द्वारा आय-व्यय विवरण, शुल्क वर्ष 2000 से 2011 तक जमा नहीं किया गया। अतः उनसे स्पष्टीकरण दाखिल करने एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देष दिनांक- 29/07/15 को निर्गत किया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी से स्वच्छ छवि के 11 व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी थी। पर्षद द्वारा दो अन्य निबंधित पत्रों के माध्यम से भी महंत भीम दास को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देष दिया गया था परंतु वह उपस्थित नही हुए। इस बीच ग्रामीणों द्वारा आम सभा की बैठक दिनांक- 16/09/2017 में 7 व्यक्तियों की न्यास समिति गठन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में भी महंत भीम दास को पर्षद के पत्र दिनांक- 02/12/2017 द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा अधिनियम की धारा- 28 (2) के तहत अपना जबाव देने हेतु निर्देष दिया गया। पुनः पर्षदीय पत्रांक- 05, दिनांक- 03/04/18 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से 11 व्यक्तियों के नाम की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक- 1109/गो0, दिनांक- 26/12/2018 द्वारा उन्हीं नामों की सूची का प्रस्ताव भेजा, जो पूर्व में आम सभा की बैैठक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पर्षदीय पत्रांक- 04, दिनांक- 03/04/18 द्वारा थाना से चरित्र-सत्यापन रिर्पोट भेजने का निर्देष दिया गया। इसके अनुपालन में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, डुमरांव थाना, बक्सर अपने पत्र डी0आर02704/18, दिनांक- 31/12/18 द्वारा 7 सदस्यों का चरित्र-सत्यापन प्रेषित किया तथा लिखा कि इनके विरूद्ध थाना अभिलेख में कोई षिकायत दर्ज नहीं है। पूर्व महंत भीम दास को भी पर्षद द्वारा पर्याप्त सूचना दी गयी, परंतु न तो वे पर्षद के समक्ष उपस्थित हुए और न ही कोई तर्क उनके माध्यम से रखा गया। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित नाम जिनका चरित्र-सत्यापन संबंधित थाना से प्राप्त किया गया है, की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 मई 2020

अतः मैं अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत ''अध्यक्ष'' को प्राप्त है ''अध्यक्ष'' को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''छोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सरछोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सरछोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सरछोटी संगत, डुमरांव, जिला- बक्सर'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की ''अध्यक्ष'' को प्राप्त है ''अध्यक्ष'' को प्राप्त है सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना 1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''छोटी संगत न्यास योजना, डुमरांव, जिला- छोटी संगत न्यास योजना, डुमरांव, जिला- छोटी संगत न्यास योजना, डुमरांव, जिला- छोटी संगत न्यास योजना, डुमरांव, जिला- बक्सरबक्सरबक्सरबक्सर'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''छोटी संगत न्यास छोटी संगत न्यास छोटी संगत न्यास छोटी संगत न्यास समिति, डुमरांव, जिला- बक्सरसमिति, डुमरांव, जिला- बक्सरसमिति, डुमरांव, जिला- बक्सरसमिति, डुमरांव, जिला- बक्सर'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- 1. श्री विनोद कुमार केषरी पिता- भोलानाथ केषरी, ग्रा0पो0था0- डुमरांव, बक्सर - अध्यक्ष 2. श्री गुप्तेष्वर प्रसाद उर्फ गुरूजी पिता- स्व0 गोपीनाथ स्वर्णकार, था0- डुमरांव, बक्सर - सचिव 3. श्री कृष्ण मुरारी केषरी पिता- मोतीलाल केषरी, पो0था0- डुमरांव, बक्सर - कोषाध्यक्ष 4. डॉ0 शैल बिहारी पाठक पिता- स्व0 कमलेष्वर पाठक, पो0था0- डुमरांव, बक्सर - सदस्य 5. श्री उपेन्द्र प्रसाद पिता- रामचन्द्र प्रसाद पो0था0- डुमरांव, बक्सर- सदस्य 6. श्री ओम प्रकाष वर्मा पिता- स्व0 राम विकास वर्मा पो0था0- डुमरांव, बक्सर - सदस्य 7. श्री मनोज कुमार वर्मा पिता- स्व0 ब्रह्मेष्वर प्रसाद, पो0था0- डुमरांव, बक्सर - सदस्य उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा। नोटः-नोटः-नोटः-नोटः- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यन्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यन्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यन्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी ास की कोई भी ास की कोई भी ास की कोई भी सम्पत्ति/भूमिसम्पत्ति/भूमिसम्पत्ति/भूमिसम्पत्ति/भूमि का का का का हस्तान्तरण/बदलैनहस्तान्तरण/बदलैनहस्तान्तरण/बदलैनहस्तान्तरण/बदलैन//// विक्रविक्रविक्रविक्रय/पट्‌टा/लीजय/पट्‌टा/लीजय/पट्‌टा/लीजय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।द्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।द्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।द्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरू अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरू अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरू आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 286%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-05-12.286/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-05-12.286.