(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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सं॰ 1759— श्री षिव पार्वती मंदिर, ग्राम-हिलालपुर मदारपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैषाली पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4161 है।
इस न्यास की सूचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय ज्ञापांक-3168 दिनांक- 02.12.2006 द्वारा ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन पाँच वर्षो के लिए किया गया था, पुनः कार्यकाल पर्षदीय आदेष ज्ञापांक-521 दिनांक-18.06.2013 द्वारा पाँच वर्ष के लिए विस्तार किया गया, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है।
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के पत्रांक-08 दिनांक-02.04.2019 द्वारा अंचलाधिकारी हाजीपुर, जिला-वैषाली से नवीन न्यास समिति गठन हेतु नाम माँगा गया था, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी हाजीपुर के पत्रांक-1040 दिनांक-12.06.2019 द्वारा न्यास समिति गठन हेतु नामों की सूची पर्षद को उपलबध करायी गई है। जिसमें पूर्व सदस्यों के साथ क्रमांक 06 से 09 तक नये सदस्य के नामों की अनुषंसा की गई है। उक्त अनुषंसिक नामों को पर्षद पत्रांक-796 दिनांक- 11.09.2019 द्वारा थानाध्यक्ष हाजीपुर से चरित्र सत्यापन की माँग की गई जो अबतक अप्राप्त है, किन्तु न्यास सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक है।
अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री षिव पार्वती श्री षिव पार्वती श्री षिव पार्वती श्री षिव पार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुरमंदिर, हिलालपुर मदारपुरमंदिर, हिलालपुर मदारपुरमंदिर, हिलालपुर मदारपुर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।
योजनायोजनायोजनायोजना ''श्री षिव पार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुर 1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री षिव पार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुर ''श्री षिव पार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुर ''श्री षिव पार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुर न्यास योजनान्यास योजनान्यास योजनान्यास योजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री षिव ''श्री षिव ''श्री षिव ''श्री षिव पार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुरपार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुरपार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुरपार्वती मंदिर, हिलालपुर मदारपुर न्यास समिति होगी''न्यास समिति होगी''न्यास समिति होगी''न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 मई 2020 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा। 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. न्यास समिति/पदान्यास समिति/पदान्यास समिति/पदान्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा धिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा धिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा धिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे त अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर ो उनपर ो उनपर ो उनपर अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे त अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे त अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
7.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी। न्यास समिति बगीचे की भूमि का डाक आदि का व्यवस्था करेगें।
10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।
12. न्यास समिति के सदस्यों का चरित्र सत्यापन थाना द्वारा प्राप्त नहीं है, प्राप्त होने पर अगर सदस्यों के विरूद्ध थाना द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है या न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हत्ता स्वतः समाप्त हो जायेगी। पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए प्राप्त सूची से निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
1. अंचलाधिकारी, हाजीपुर, जिला-वैषाली - पदेन अध्यक्ष 2. श्री अरूण कुमार सिंह पिता चन्द्रमा प्र0 सिंह ग्राम-हिलालपुर - सचिव 3. श्री दिनकर प्रसाद शुक्ला - सदस्य 4. श्री रामदेनी राय - सदस्य 5. श्री नागेन्द्र साह - सदस्य 6. श्री सूरी राम - सदस्य 7. श्री रोबिन कुमार सिंह पिता वालेष्वर प्र0 सिंह चान्दपुरा - सदस्य 8. श्री षिव अनुग्रह पिता सत्येन्द्र नाथ सिंह पानापुर लंगा - सदस्य 9. श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता विमल प्र0 सिंह सहदुल्लाहपुर - सदस्य न्यास समिति के सचिव अधिसूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर न्यास समिति की प्रथम बैठक बुलाकर कोषाध्यक्ष का चुनाव कर पर्षद को सूचित करेगें तथा इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए अनुमोदन किया जाता है। चरित्र सत्यापन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यकाल बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
NOTE:-न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बििििक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे बक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे बक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे बक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।