(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
22 व(cid:19)श(cid:4)ख 1(cid:22)42 (cid:24)श(cid:25)(cid:26)
(स(cid:27)(cid:25) पटन(cid:4) 2(cid:30)(cid:22)) पटन(cid:4)(cid:31) म(cid:27)गलव(cid:4)र(cid:31) 12 मई 2020 fcgkj jkT; /kkfeZd U;kl i"kZn
———
vf/klwpuk
30 uoEcj 2019
सं॰ 1761— पटना जिलान्तर्गत केडिया धर्मषाला, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा केडिया धर्मषाला, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना, जिला- पटना, जिला- पटना, जिला- पटना केडिया धर्मषाला, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा केडिया धर्मषाला, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा
पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 4250 है।
पर्षद को वर्ष 2012 में एक आवेदन श्री बृज नन्दन सिंह के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें केडिया धर्मषाला को पर्षद में निबंधित करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर पर्षदीय पत्रांक- 1344, दि0- 01/10/12 द्वारा श्री भोला केड़िया, श्री विष्वनाथ केडिया को पत्र निर्गत किया गया। उक्त पत्र के अनुपालन में श्री भोला केडिया ने सूचित किया कि केडिया धर्मषाला इनके पिता विष्वनाथ केडिया द्वारा निर्मित किया गया था। यह धर्मषाला सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित की गयी थी। श्री भोला केडिया के प्रतिवेदन के आलोेक में पर्षदीय पत्रांक- 68, दि0- 08/04/13 द्वारा उन्हें न्यास का निबंधन कराने हेतु पत्र निर्गत किया गया। न्यास का निबंधन पर्षदीय आदेष दि0- 19/01/13 के आलोक में किया गया। न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय पत्रांंक- 1655, दि0- 15/11/17 द्वारा अंचलाधिकारी, मोकामा से न्यास समिति गठन के बिन्दु पर मंतव्य की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, मोकेामा का पत्रांक- 62, दि0- 20/01/18 पर्षद को प्राप्त हुआ। इसमें न्यास समिति गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का नाम तथा चरित्र-सत्यापन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी। चरित्र-सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में थाना अभिलेख के सी0डी0 पार्ट- 2 एवं अल्फावेटिकल का अवलोकन किया। इन सबके विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं है।
उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त अंचलाधिकारी, मोकामा द्वारा प्राप्त प्रस्तावित 11 सदस्यों में से 10 सदस्यों की न्यास समिति के गठन का निर्णण लिया गया।
अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है ''केडिया धर्मषाला, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना केडिया धर्मषाला, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा केडिया धर्मषाला, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना केडिया धर्मषाला, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।
योजनायोजनायोजनायोजना 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 मई 2020 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत, पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाए
11. न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- पदेन अध्यक्ष
- सचिव
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- 1. अंचलाधिकारी, मोकामा, जिला- पटना 2. श्री भोला केडिया, पिता- स्व0 विष्वनाथ केड़िया - उपाध्यक्ष वार्ड नं0- 13, लहेरिया टोला, मोकामा, जिला- पटना। 3. श्री बृंजनंदन सिंह, मो0- 8434632440 पिता- स्व0 रामाश्रय सिंह, वार्ड नं0- 15, पंचायन टोला, मोकामा, जिला- पटना। 4. श्री श्यामली प्र0 उर्फ पप्पु, मो0- 8539016505 - कोषाध्यक्ष पिता- स्व0 अनिल देव सिंह, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, जिला- पटना। 5. श्री आनंद कुमार, मो0- 8603008500, पिता- विजय सिंह, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, पटना। 6. श्री रामप्रवेष सिंह, मो0- 8678005226 पिता- स्व0 राम नन्दन सिंह, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, पटना। 7. श्री विनय मास्टर, मो0- 9472839573 पिता- स्व0 सिंघेष्वर सिंह, वार्ड नं0- 13, मोलदियार टोला, मोकामा, पटना। 8. श्री राजकुमार राम, मो0- 9549501066 पिता- स्व0 दुखी राम, लहेरिया टोला, मोकामा, पटना। 9. श्री भागीरथ सिंह, मो0- 9204609526 पिता- स्व0 निलकण्ठ सिंह, वार्ड नं0- 15, मोकामा, पटना। 10. श्री सम्पत सिंह, मो0- 9155915367 पिता- स्व0 जागेष्वर सिंह, मोलदियार टोला, मोकामा, पटना। उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल पर्षदीय आदेष की तिथि से 05 वर्षों का होगा।
नोटः-नोटः-नोटः-नोटः- न्यास समितिन्यास समितिन्यास समितिन्यास समिति////पदाधिकारीपदाधिकारीपदाधिकारीपदाधिकारी////सदस्य न्यास की कोई भी सदस्य न्यास की कोई भी सदस्य न्यास की कोई भी सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्ति////भूमिभूमिभूमिभूमि का का का का हस्तान्तरणहस्तान्तरणहस्तान्तरणहस्तान्तरण////बदलैनबदलैनबदलैनबदलैन//// विक्रविक्रविक्रविक्रयययय////पट्टा/लीजपट्टा/लीजपट्टा/लीजपट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। ध होगा। न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैअगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैअगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैअगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। ध होगा। न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। ध होगा। न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 289%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in