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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 May 2020

Published 15 May 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-05-15.305
Languages
English, Hindi

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सं॰ वि0(27) पे0को0-49/2019-296—बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) एवं 139(ग) के हिन्दी एवं अंगेजी पाठ में आंशिक भिन्नता से उत्पन्न विसंगति के निराकरणार्थ हिन्दी पाठ में निम्नवत संशोधन किया जाता हैः-

1. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) में अंकित शब्दावली ''यदि न्यायिक या ''यदि न्यायिक या ''यदि न्यायिक या ''यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही सविभागीय कार्यवाही सविभागीय कार्यवाही सविभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में े पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में े पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में े पता चले कि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' को कृपया ''यदि ''यदि ''यदि ''यदि के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' न्यायिकन्यायिकन्यायिकन्यायिक या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी य आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या ा ा ा आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी य आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी य आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है'' पढ़ा जाय ।

2. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139(ग) में अंकित शब्दावली ''घोर कदाचार का ''घोर कदाचार का ''घोर कदाचार का ''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है'' को कृपया ''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत ''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत ''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत ''घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है'' पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है'' पर्याप्त सबूत है तथा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है'' र् असंतोषप्रद रहा है'' पढ़ा जाय । है अथवा उसका कार्य पूणहै अथवा उसका कार्य पूणहै अथवा उसका कार्य पूणहै अथवा उसका कार्य पूर्ण असंतोषप्रद रहा है'' र् असंतोषप्रद रहा है'' र् असंतोषप्रद रहा है''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव(व्यय) ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 May 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-05-15.305/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-05-15.305.