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सं॰ स्था0-03-07/2005-476—विभागीय अधिसूचना संख्या-03-07/2005-1471, दिनांक-30.07.2012 से श्री शंकर नारायण लाल, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, श्री मुकेष कुमार वर्मा, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, श्री जीवन मसीह किन्डो, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से और श्री मोहन राम, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-30.03.2010 के प्रभाव से द्वितीय सुनिष्चित वृाि उन्नयन योजना का लाभ वेतन बैंड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/-रु0 में स्वीकृत किया गया था। विा (वै0दा0नि0को0) विभाग के पत्रांक-2481-(22) दिनांक-14.11.2019 के अनुसार श्री शंकर नारायण लाल, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, श्री मुकेष कुमार वर्मा, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-01.01.2009 से एवं श्री मोहन राम, तत्कालीन ईख पदाधिकारी को दिनांक-30.03.2010 के प्रभाव से द्वितीय रुपांतरित सुनिश्चित वृाि उन्नयन योजना का लाभ पी0बी0 3 ग्रेड पे 5400/-रु0 में मिलना चाहिए था न कि ग्रेड पे 6600/-रु0 में। उसी पत्र के द्वारा विा विभाग द्वारा संशोधित आदेश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि उपर्युक्त पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा संषोधित किया जा सके। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15 मई 2020 उन्नयन योजना का लाभ दिया गया था, को उसी तिथि से पी0बी0 3 ग्रेड पे 5400/-रु0 में द्वितीय रुपांतरित विाीय उन्नयन योजना के लाभ को संषोधित किया जाता है। 2222.... द्वितीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद पदधारक की पदीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3333.... इस योजना के अधीन यह विाीय उन्नयन विशुद्व रुप से व्यक्तिगत लाभ होगा। अतः सम्वर्ग में कनीय पदाधिकारियों के सुनिष्चित वृाि उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय पदाधिकारी को अतिरिक्त विाीय उन्नयन/वेतन संरक्षण देय नहीं होगा।
4444.... भविष्य में संबद्ध पदाधिकारी/कर्मी के सम्वर्ग से संबंधित विा विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय लिये जाते है तो यह विाीय उन्नयन तद्नुसार प्रभावित होते हुए रुपभेदित किया जा सकेगा।
5555.... विा विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) अथवा विा विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया जायेगा।
6666.... उपर्युक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य मेें किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने अथवा यदि विा विभाग/सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस विाीय उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपाि उठायी जायेगी या मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा इस संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित पदाधिकारी को प्रदा सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश नियमानुसार अवक्रमित/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से (ह0)-अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव
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