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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
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अधिसूचना
27 मार्च 2020
जी॰एस॰आर॰ 02 दिनांक 19 मई, 2020 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) की 2 दिनांक 19 मई, 2020--आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) की धारा-3 के अधीन खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा निर्गत बिहार आवश्यक वस्तु (मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन) धारा-3 के अधीन खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा निर्गत बिहार आवश्यक वस्तु (मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन) धारा-3 के अधीन खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा निर्गत बिहार आवश्यक वस्तु (मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन) 1986) की कंडिका 2(a) में आदेश की अनुसूची-I और II में आवश्यक वस्तुओं को में आवश्यक वस्तुओं को आदेश, 1977 (पुनःअधिसूचित, 1986) की कंडिका 2( जोड़ने की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुसूची- I में निम्नलिखित वस्तुओं को जोड़ा जाता है :- जोड़ने की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुसूची- में निम्नलिखित वस्तुओं को जोड़ा जाता है :-
त'' जोड़ा जाएगा। 1. आदेश की अनुसूची-1 के क्रमांक '1' में शब्द ''खाद्यान्न, गेहूँ एवं गेहूँ उत्पाद सहि आदेश की अनुसूची-1 के क्रमांक '1' में शब्द ''खाद्यान्न, गेहूँ एवं गेहूँ उत्पाद सहित'' जोड़ा जाएगा। 2. आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '8' में शब्द ''मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '8' में शब्द ''मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '8' में शब्द ''मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर'' जोड़ा जाएगा। मास्क) और हैंड सैनिटाइजर'' जोड़ा जाएगा। 3. आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '15' में शब्द ''आलू'' जोड़ा जाएगा। आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '15' में शब्द ''आलू'' जोड़ा जाएगा। 4. आदेश की अनुसूची-1 के लगतार आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '16' में शब्द ''प्याज'' जोड़ा जाएगा। 5. आदेश की अनुसूची-1 में वर्णित चावल, चना, आटा (गेहूँ, चावल अथवा चना का), मकई, दलहन, दालें, नमक, आदेश की अनुसूची-1 में वर्णित चावल, चना, आटा (गेहूँ, चावल अथवा चना का), मकई, दलहन, दालें, नमक, आदेश की अनुसूची-1 में वर्णित चावल, चना, आटा (गेहूँ, चावल अथवा चना का), मकई, दलहन, दालें, नमक, चीनी, गुड़, सभी प्रकार के खाद्य तेल, सभी प्रकार के वनस्पति, बेबी फूड, माचिस, मैदा, सूजी, रावा, सोडा ऐश चीनी, गुड़, सभी प्रकार के खाद्य तेल, सभी प्रकार के वनस्पति, बेबी फूड, माचिस, मैदा, सूजी, रावा, सोडा ऐश चीनी, गुड़, सभी प्रकार के खाद्य तेल, सभी प्रकार के वनस्पति, बेबी फूड, माचिस, मैदा, सूजी, रावा, सोडा ऐश रपस), किरोसीन तेल, एल0पी0जी0, सभी मसालें इत्यादि दिनांक 20 मार्च, 2020 से जोड़े हुए समझा रपस), किरोसीन तेल, एल0पी0जी0, सभी मसालें इत्यादि दिनांक 20 मार्च, 2020 से जोड़े हुए समझा (वाशिंग परपस), किरोसीन तेल, एल0पी0जी0, सभी मसालें इत्यादि दिनांक 20 मार्च, 2020 से जोड़े हुए समझा जायेगा। यह अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रवृत समझा जायेगा।
6. यह अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रवृत समझा जायेगा।
वि0आ0व0(मू0भं0)-01/2020-1499)
(सं॰ प्र0 4-वि0आ0व0(मू0भं0)-01/2020 राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चन्द्रशेखर, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव
The 27th March 2020
G.S.R. 02 dated 19 2 (), 11119999 मईमईमईमई 2020202020202020 Section 3 of the Essential Commodities Act (10 of Central Act 1955) the following articles in schedule I of the order is added hereby :- 1. In Schedule "1" of the said order the word "Foodgrains including wheat and wheat products" shall be added in item 1.
2. In the Schedule "1" of the said order the word Masks (2 ply & 3 ply surgical masks, N 95 masks) & Hand Sanitizers shall be added in continuation of item no. 8.
3. In Schedule "1" of the said order the word "Potato" shall be added in continuation of item no. 15.
4. In Schedule "1" of the said order the word "Onion" shall be added in continuation of item no. 16.
5. Rice, Gram, Atta of (Wheat, rice or gram), Maize, Pulse grains, Pulses, Salt, Sugar, Gur, Edible Oil of all kinds, Vanaspati of all makes, Baby Food, Matches, Maida, Suji, Rawa, Soda ash (for washing Purpose), Kerosene Oil, L.P.G and all spices etc mentioned in schedule-I of the order, shall be deemed to be added with effect from dated 20th March 2020.
6. This notification shall be deemed to enforced with effect from 20th March 2020.
[No. Pr 04-Be.AA.W.(Mu.Bh.)- 01/2020-1499] By order of the Governor of Bihar, Chandrashekhar, Add. Secretary to the Government.