द्वारा
૧૧૧૧ વ્;s"ગ્વ્;s"ગ્વ્;s"ગ્વ્;s"ગ્ ૧૯૪૨૧૯૪૨૧૯૪૨૧૯૪૨ (0)
0 ૩૧૫૩૧૫૩૧૫૩૧૫
, 'ત્ત્qદ'ત્ત્qદ'ત્ત્qદ'ત્ત્qદંત્ત્jંત્ત્jંત્ત્jંત્ત્j, ૨૨૨૨૨ ૨ ૨ ૨ ebક્ષ્ebક્ષ્ebક્ષ્ebક્ષ્
श्रम संसाधन विभाग
———
अधिसूचना
22 अप्रील 2020
सं॰ 1/आई॰एम॰एल॰-06/2016 श्र॰सं॰-
में निम्नलिखित संशोधन
ः-यह नियमावली बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ ः-यह नियमावली बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।
चूँकि बिहार सरकार को यह समाधान हो गया है 1/आई॰एम॰एल॰-06/2016 श्र॰सं॰-1133--चूँकि बिहार सरकार को यह समाधान हो गया है कि अन्य राज्यों में तथा विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की महामारी के कारण मृत्यु की कि अन्य राज्यों में तथा विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की महामारी के कारण मृत्यु की कि अन्य राज्यों में तथा विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की महामारी के कारण मृत्यु की की प्राप्ति हेतु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर स्थिति में अनुदान का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य स्थिति में अनुदान का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 में संशोधन करना आवश्यक है :- दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 में संशोधन करना आवश्यक है :- इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार र्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 में निम्नलिखित संशोधन बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 बिहार एतद् द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दु र्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 र्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दु करती है :- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2020 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2020 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2020 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2020 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2020 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2020 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2020 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2020 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ नियमावली, 2020 कही जा सकेगी। (क) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (ख) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी। 2. परिभाषाएँ (1) बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के नियम 2 के उप नियम 1 (क) में बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के नियम 2 के उप नियम 1 (क) में बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के नियम 2 के उप नियम 1 (क) में ना मेें अंकित '' यह योजना परमाणु विकिरण तथा युद्ध के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी'' को परिभाषित दुर्घटना मेें अंकित '' यह योजना परमाणु विकिरण तथा युद्ध के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी'' को ना मेें अंकित '' यह योजना परमाणु विकिरण तथा युद्ध के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी'' को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः- निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः- '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की '' यह योजना परमाणु विकिरण, युद्ध एवं महामारी के कारण मृृत्यु के मामलों में भी लागू होगी, बशर्ते की ी के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी हो।'' महामारमहामारमहामारमहामारी के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी हो।'' ी के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी हो।'' ी के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी हो।'' ी के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी हो।'' ी के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी हो।'' ी के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी हो।'' ी के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी हो।'' 2 (), 22222222 मईमईमईमई 2020202020202020 other state and abroad in the event of their death on account of epidemic. To achieve the said object, it is necessary to amend the Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme Rules, 2008. Now, therefore, is exercise of the powers conferred by Article 39 (a) of the constitution of India, the State Government of Bihar hereby amends the "Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme Rules, 2008" as follows:- Bhiar State Migrant Labour Accident Grants Scheme (Amendment) Rules, 2020 1. Short title, extent & Commencement – These rules may be called the Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme (Amendment) Rules – 2020. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force from date of notification. (1) The words " This scheme shall also apply in case of death caused by atomic radiation and war." as given in sub rule 1 (a) of Rule 2 of the Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme Rules, 2008 shall be replaced by " This scheme shall also apply in case of death caused by atomic radiation, war and epidemic, provided that in case of epidemic, the concerned Government shall issue notification in this regard."
By the order of Governor of Bihar, Sudhir Kumar, Add. Chief Secretary.