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स्वास्थ्य विभाग
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अधिसूचनाएं
16 मार्च 2020
सं॰ 4/बुनि0स्वा0-03-09/2013-326(4)--
(1) यह नियमावली ''बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग (संशोधन) नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली ''बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग (संशोधन)
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 4/बुनि0स्वा0-03-09/2013-326(4)--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014'' का शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014'' का शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014'' का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- 1111.... संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- नियमावली, 2020 कही जा सकेगी ।- नियमावली, 2020 कही जा सकेगी ।-
इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।
प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-उप नियमावली, ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग''
बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-2(4 के नियम-2(4 के नियम-2(4 के नियम-2(iii) का ) का ) का ) का प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।- 2222.... बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 201 बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 201 बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 201 बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 201 बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 201 बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 201 बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 201 2014 के नियम 2((((iii) ) ) ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।- निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।- ''(iii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग'' बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली, 3. बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।- 2014 के नियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- 2014 के नियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- अर्हताएँ ।-(1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/2 (भौतिक ''6. अर्हताएँ ।-(1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/2 (भौतिक अर्हताएँ ।-(1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/2 (भौतिक य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्णता के बाद संघ एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्णता के बाद संघ एवं अन्य राज् संस्थान से बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण कोर्स/बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता में स्नातक में उत्तीर्ण होना आवश्यक संस्थान से बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण कोर्स/बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता में स्नातक में उत्तीर्ण होना आवश्यक संस्थान से बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण कोर्स/बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता में स्नातक में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा तथा बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के कोर्स में ही उच्चतर शिक्षा (बी0एस0सी0/एम0एस0सी0) के प्रमाण पत्र मान्य होगा तथा बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के कोर्स में ही उच्चतर शिक्षा (बी0एस0सी0/एम0एस0सी0) के प्रमाण पत्र मान्य होगा तथा बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के कोर्स में ही उच्चतर शिक्षा (बी0एस0सी0/एम0एस0सी0) के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (2) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग में सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम 2) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग में सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम 2) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग में सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाए। संबंधित वर्ष की 1ली आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाए। संबंधित वर्ष की 1ली आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाए। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त उम्र के अवधारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।'' अगस्त उम्र के अवधारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा2 (), 27 27 27 27 मईमईमईमई 2020202020202020 (बी0एस-सी0- 10अंक तथा एम0एस-सी)- 10 अंक 4. बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2014 बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 का प्रतिस्थापन।- बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 का प्रतिस्थापन।- के नियम-7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''7. भर्त्ती की प्रक्रिया ।-(1) भर्त्ती की प्रक्रिया ।-(1) भर्त्ती की प्रक्रिया ।-(1) भर्त्ती की प्रक्रिया ।-(1) आयोग के द्वारा तकनीकी पदों पर अंक के आधार पर चयन होगा। मेधासूची तैयार करने के पश्चात् नियक्ति प्राधिकार के सहयोग से प्रमाण पत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाण पत्रों की जाँच के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों को पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जायेगा। (2) चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100(एक सौ) पूर्णाक होगा (क) इन्टरमीडियेट/102 में प्राप्तांक के लिए- 30 अंक (ग) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए- 25 अंक (ख) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के कोर्स मेें उच्चतर शिक्षा (बी0एस-सी0/एम0एस-सी) के लिए- 20 अंक (घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक/ सिविल सर्जन से प्रतिहस्ताक्षरीत अनुभव प्रमाण पत्र (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)- 25 अंक कुल 100 अंक टिप्पणीः- टिप्पणीः- टिप्पणीः- टिप्पणीः- इंटरमीडियेट/2, एवं बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जानेवाले अंको का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.3 या 0.25 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50X0.3=15 या 50X0.25=12.5 अंक दिये जायेंगे।
(3) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।'' बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के परिशिष्ट-1 का प्रतिस्थापन।-परिशिष्ट-1 का प्रतिस्थापन।-परिशिष्ट-1 का प्रतिस्थापन।-परिशिष्ट-1 का प्रतिस्थापन।-उक्त नियामवली, 5. बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग नियमावली, 2014 के 2014 का परिशिष्ट-1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
परिशिष्ट-1 {नियम-2 (vi), 4, 13, 16, 17 द्रष्टव्य} बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग का सोपान
| क्रमांक | कोटिकोटिकोटिकोटि | पदनाम | अभ्युक्ति |
| 1. | म ूल कोटि | बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता | |
| 2. | प्रथम सोपान | वरीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता |
नोट :-उपर्युक्त सभी कोटियों का स्वी—त बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वहीं होगा जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जाय।''
| क्रमांक | कोटिकोटिकोटिकोटि | पदनाम | सीधी भर्ती या प्रोन्नति | कर्त्तव्य एवं दायित्व |
| 1. | म ूल कोटि | बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता | सीधी भर्ती द्वारा | 1. बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता नियमित टीकारण कार्यक्रम को सफल बनाने में आशा कार्यकर्त्ता द्वारा बनाये गये डुयुलिष्ट का अवलोकन करेंगे तथा सर्वेक्षण पंजी के संधारण में आशा कार्यकर्त्ता एवं ए0एन0एम0 को सहयोग करेंगे। 2. परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में आशा कार्यकर्त्ता एवं ए0एन0एम0 को सहयोग करेंगे। परिवार नियोजन की विधियों यथा बंध्याकरण, गर्भनिरोधक सुई, (MPA) कंडोम, ओरलपिल्स आदि के प्रति लोगों को जागरूक |
| करेंगे। 3. संचारी एवं असंचारी रोग नियंत्रण में सहयोग करेंगे। 4. राष्ट्रीय कार्यक्रम यथा पल्स पोलियों, विटामिन ए, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन आदि म े ं सहयोग करना। | ||||
| 2. | प्रथम सोपान | वरीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता | प्रोन्नति द्वारा | बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के कार्यो ं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना। |
एवं अनुश्रवण करना। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰ अस्पष्ट, सरकार के अपर सचिव।
The 16th March 2020
No. 4/Basic Health 03-09-2013-327(4)--In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make the following Rules to amend the "Bihar Basic Health Worker Cadre Rules, 2014" 1. Short title, extend and commencement:- (1) These Rules may be called the Bihar Basic Health Worker Cadre (Amendnent) Rules, 2020. (2) It shall extend to the whole state of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Substitution of the Rule 2 (iii) Bihar Basic Health Worker Cadre rules 2014:- Rule 2 (iii) of the said Rules, 2014 shall be substituted by the following:- " (iii) Commission" means the Bihar technical service Commission;" 3. Substitution Rule-6 of the Bihar Basic Health Worker Cadre Rule 2014.Rule- 6 of the said Rules, 2014 shall be substituted by the following:- "6 Qualification:- (1) For appointment of direct recruitment to posts of the basic category, minimum educational qualification will be pass in Intermediate/+2(Physics, Chemistry, Biology with English) pass.In addition to this, it shall be necessary to have passed Basic Health Worker training course/Bachelor in Basic Health Worker from Union of India and other States Government recognized Institution and it shall be necessary to have a Certificate related thereto. (2) For the direct Recruitment in the Basic Health Worker Cadre, minimum age shall be 18 years and maximum age. limit shall be same as may be determined by theGoverment reservation category wise, from time to time. 1st August of the concerned year shall be deemed to be cut off date for determination of age." 4. Substitution of Rule-7 of the Bihar Basic Health Worker Cadre Rule-2014.Rule- 7 of the said Rules, 2014 shall be substituted by the following:- "7 Procedure of Recruitment:- (1) Selection by the Commission to the Technical posts will beon the basis of marks. After preparation of meritlist, Preliminary scrutiny of the certificates and Health Checkup shall be conducted by the Commission with the cooperation of Appointing Authority and there after reservation category wise final recommendation in accordance with the rquisitionedvacancies shall be sent to the Appointment Authority. At the Level of Appointing Authority Verification of recommended candidates and scrutiny of certificates shall be again.
4 (), 27 27 27 27 मईमईमईमई 2020202020202020(2) For the Selection there will be full marks 100 (One Hundred) according to following:-
(a) For the marks obtained in Intermediate/10+2 Course - 30 Marks (b) For marks obtained in Certificate Course Examination of Basic Health Worker - 25 Marks (c) For higher Degree in course of Basic Health Worker( B.Sc/M.Sc) - 20Marks
(B.Sc.-10 marks and M.Sc.- 10 marks) (d) For Work Experience in Government Hospitals- (5 marks per year, Maximum 25 Marks) - 25 Marks Note:The marks to be given to a candidate for marks obtained in Intermediate/+2 and Diploma Course Basic Health Workerexaminations shall be determined by multiplying percentage of total marks obtained in the examinations of said courses by a multiple of 0.3 or 0.25 respectively. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50x0.3=15or 50x 0.25= 12.5 marks. (3) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government (Gneral Administration Department), from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary." 5. Substitution of Appendix-1 of the Bihar Basic Health Worker rule 2014 :- Appendix- 1 of the said Rules, 2014 shall be substituted by the following:-
"APPENDIX-1
[See Rule 2 (vi), 4, 13, 16, 17]
Chain of Posts of Basic Health Worker Cadre
| Sl. No. | Category | Name of Posts | Remarks |
| 1. | Basic Category | Basic Health Worker | |
| 2. | First ladder | Senior Health Worker |
Note- Sanctioned Post of all above categories and Pay Grade / Pay level shall be the same as may be determined by the Government, from time to time."
| Sl. No. | Category | Name of Posts | Remarks |
| 1. | Basic Category | Basic Health Worker | 1 The Basic Health worker at the Health Sub Center level shall observe Duelist of Asha Worker and help to Asha Worker & A.N.M. to maintain survey resister for improving Routine Immunization programmer. 2 The Basic Health Worker shall help Asha Worker and A.N.M. to improve Family planning programme. He shall aware the public about the means of Family planning as sterilization, Tubectomy, M.P.A., Condom oral pills etc. |
| 3 The Basic Health Worker shall help in controlling Communicable and non communicable diseases. 4 The Basic Health Worker shall help in National health programme as pulse polio programme, vitamin A , Filaria, Eradication Programme, Leprosy eradication programme etc. | |||
| 2. | First ladder | Senior Health Worker | To monitor and evaluete the work of Basic Health Worker |
By the order of the Governor of Bihar, Sd. Illigible, Additional Secretary of Government.