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(स(cid:30)(cid:28) पटन(cid:4) 332) पटन(cid:4)" श१$व(cid:4)र" 29 मई 2020 नगर विकास एवं आवास नगर विकास एवं आवास नगर विकास एवं आवास नगर विकास एवं आवास वििििभागवभागवभागवभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 20 ebZ 2020
laŒ 04/HFA-26/19-915— आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) प्रारंभ की गई। यह योजना बिहार राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है।
योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका-2.1 में उल्लेख है कि ''जनगणना-2011 के अनुसार सभी सांविधिक एवं बाद में अधिसूचित किये गये कस्बे मिशन में शामिल होने के पात्र होंगे''।
नोटः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सांविधिक कस्बा जो संबंधित नगर क्षेत्र को घेरता है, के संबंध में यथा अधिसूचित नियोजित क्षेत्र को इस मिशन में शामिल करने की छूट होगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0-407/408 दिनांक-18.05.2017 द्वारा बिहार शहरी ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 मई 2020 2 अतः वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में '' सहरसा आयोजना क्षेत्र'' के सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में ''प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी)'' का घटक ''ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (Credit Linked Subsidy Scheme)" लागू करने का निर्णय एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है। भविष्य में सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिसूचित '' सहरसा आयोजना क्षेत्र'' में किसी भी तरह के उपांतरण एवं फेरबदल किये जाने की स्थिति में यह अधिसूचना अधिसूचित क्षेत्र मे स्वतः लागू समझा जायेगा।
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आदेश से,
(ह॰) अस्पष्ट,