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8 flrEcj 2020
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों को दिये जानेवाले अनुदान के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में पंचायती राज्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-N-11013/22/2015- FD दिनांक 22.06.2020 के आलोक में केन्द्र सरकार से प्राप्त होनेवाली अनुदान की राशि के उचित उपयोग के अनुश्रवण तथा इन अनुदानों की देयता से संबंधित शर्त्तों के अनुपालन हेतु eq[; lfpo] fcgkj की अध्यक्षता में ''उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति'' (High Level Monitoring Committee)'' के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-
i. विकास आयुक्त - सदस्य ii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य iii. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग - सदस्य iv. प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग - सदस्य v. प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग - सदस्य vi. सचिव, विधि विभाग - सदस्य 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 (cid:5)सत(cid:8)बर 2020 4. समिति की बैठक कम-से-कम तीन माह में एक बार या आवश्यकतानुसार इससे अधिक भी आहूत की जा सकेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ,l0 fl)kFkZ] प्रधान सचिव।