(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:26)(cid:18) पटन(cid:4) 555) पटन(cid:4)(cid:30) श१ व(cid:4)र(cid:30) 11 (cid:5)सत(cid:8)बर 2020 सं॰ 08/आरोप-01-14/2017-7724/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 4 सितम्बर 2020
श्री उदय प्रताप ंिसंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-539/2011 (51/2019) तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-192 दिनांक 13.02.2017 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी एवं इसकी प्रतिलिपि विभाग को भी उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री सिंह के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन में शिथिलता, लापरवाही बरतने तथा अपने विभागीय कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करनेे का आरोप प्रतिवेदित किया गया (जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है)।
2 प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 2817 दिनांक 08.03.2017 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परन्तु श्री सिंह का स्पष्टीकरण विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। कालान्तर में श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन) राज्य खाद्य आपूर्ति निगम, पटना का मंतव्य अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को बिहार स्टेट फुड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 के पत्रांक 10678 दिनांक 12.10.2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रतिलिपि विभाग को भी उपलब्ध करायी गयी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 (cid:5)सत(cid:8)बर 2020 स्थिति में मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी। 5 अतएव सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री उदय प्रताप सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-539/2011 तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना सम्प्रति मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना होेंगे एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे। श्री सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिव महादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।