(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:26)(cid:18) पटन(cid:4) 55(cid:30)) पटन(cid:4)(cid:31) श१!व(cid:4)र(cid:31) 11 (cid:5)सत(cid:8)बर 2020 सं॰ 08/आरोप-01-25/2019-7784/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 4 सितम्बर 2020
श्री उपेन्द्र सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1324/2011 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रोहतास, सासाराम के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-693 दिनांक 03.07.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 602 दिनांक 01.08.2019 द्वारा उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री सिंह के विरूद्ध मुख्य रूप से लगान निर्धारण वाद संख्या-3/2016-17 में अनाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति विशेष के नाम बन्दोबस्त कर लगान निर्धारित करते हुए जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत करने संबंधी आदेश पारित करने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उल्टा बताते हुए लगान निर्धारण एवं जमाबंदी कायम करने का आदेश पारित करने तथा वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।
2 श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर पुर्नगठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-13422 दिनांक 26.09.2019 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 1975 दिनांक 14.11.2019) को विभाग में समर्पित किया गया।
3 विभागीय पत्रांक 16851 दिनांक 11.12.2019 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। कतिपय स्मारों के बावजूद भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य अप्राप्त रहा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 (cid:5)सत(cid:8)बर 2020 पटना प्रमंडल, पटना होेंगे एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।
6 श्री सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।