(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:27)(cid:25) पटन(cid:4) 5(cid:31)2) पटन(cid:4) स!मव(cid:4)र 14 (cid:6)सत(cid:9)बर 2020 laŒ 3प/मु॰म॰नि॰यो॰-19-04/2016(पार्ट-2)/5344/पं॰रा॰ पंचायती राज विभाग ——— संकल्प 11 सितम्बर 2020 विषयः मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन की समय-सीमा की वृद्धि के संबंध में।
राज्य सरकार के सात निश्चयों में से पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।
2. दोनों निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन की कार्यावधि पंचायती राज विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद के स्वीकृति से निर्गत मार्ग निर्देश विभागीय ज्ञापांक- 3प/मु॰म॰नि॰यो॰-19-04/2016/09/पं॰रा॰ दिनांक-05.08.2016 तथा ज्ञापांक- 3प/मु॰म॰नि॰यो॰-19-06/2017/5751/पं॰रा॰ दिनांक - 30.06.2017 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का, उसी प्रकार ज्ञापांक-3प/मु॰म॰ नि॰यो॰-19-03/2016/4630/पं॰रा॰ दिनांक-06.07.2016 तथा ज्ञापांक-3प/ मु॰म॰नि॰यो॰-19-06/2017/5752/पं॰रा॰ दिनांक 30.06.2017 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना परिचालित है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 14 (cid:6)सत(cid:9)बर 2020
| वर्ष | मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (करोड़ में) | मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना (करोड़ में) | कुल आवश्यक राशि (करोड़ में) | ||||
| राज्य योजना | 15वें वित्त आयोग | 6th SFC | राज्य योजना | 15वें वित्त आयोग | 6th SFC | ||
| 2020-21 | 500.00 | 1580.87 | 536.32 | 500.00 | 1580.67 | 536.32 | 5234.00 |
(राजस्व तरलता के कारण वास्तविक राशि में अंतर आ सकता है तथा वास्तविक व्यय के अनुरूप राज्य योजना की राशि को बढ़ाया जा सकता है।)
रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद आगामी 5 वित्तीय वर्षों में आवश्यक राशि की व्यवस्था पंचायतों को प्राप्त होने वाले वित्त आयोग के अनुदान मद से की जायेगी।
6. प्रस्ताव है कि निम्नवत् व्यवस्था प्रतिस्थापित किया जाये :-
(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का रख-रखाव ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि से किया जायेगा।
(ii) मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3प/मु॰म॰ नि॰यो॰-19-04/2016/ 1153/प॰रा॰ दिनांक-13.02.2019 द्वारा निर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के कंडिका-6(5) में `500.00 (पाँच सौ रुपये) प्रति माह रिटेनर शुल्क एवं कंडिका-6(6) में `1000.00 (एक हजार रुपये) प्रति माह अनुरक्षण अनुदान की व्यवस्था पूर्व में प्रावधानित थी।
उक्त संकल्प के कंडिका-'8' में वर्णित प्रावधान के आलोक में मासिक रिटेनर शुल्क को `1000.00 (एक हजार रुपये) प्रति माह एवं अनुरक्षण अनुदान `2000.00 (दो हजार रुपये) प्रति माह की बढ़ोत्तरी किया जाता है।
7. उपरोक्त से संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव पर दिनांक-08/09/2020 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।