(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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सं0 05/स्था0-(DTO)-30/2013 (खंड-ii) 6823—जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री राजेश कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, सहरसा को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1)तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री सिंह को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
सं0 05/स्था0-(DTO)-30/2013 (खंड-ii) 6824—जिला पदाधिकारी, बांका से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री संतोष कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, बांका को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 ०सत(cid:20)बर 2(cid:21)2(cid:21) सं0 05/स्था0-(DTO)-30/2013 (खंड-ii) 6825—जिला पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार अनुज, वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई के कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1)तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री अनुज को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।