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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 September 2020

Published 24 September 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-09-24.636
Languages
English, Hindi

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सं॰ 1/स्था॰(ले॰से॰)-06/2020-4896/वि॰—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-03/2015 के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लेखा सेवा के अन्तर्गत लेखा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु 11 नये सफल घोषित संशोधित अनुशंसित में से निम्नलिखित 02(दो) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन अपुनरीक्षित पे बैण्ड ` ` ` ` 9300-34800/- गे्रड पे ` ` ` ` 4800/- (पुनरीक्षित पे मेट्रिक्स लेवल-09) (` ` ` ` 53100-167800/-) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रुप से परीक्ष्यमान लेखा पदाधिकारी के रुप में नियुक्त करते हुए वित्त विभाग (मुख्यालय) में योगदान करने का निदेश दिया जाता हैः-

Ø-la- jkSy uaå uke x`g ftyk la;qDr es/kk Øekad tUefrfFk vkfjf{kr dksfV
1 201628 श्री धीरेन्द्र कुमार नालन्दा 125 01.03.1981 04
2 210565 श्री दीप शंकर कुमार प॰ चम्पारण 126 12.02.1983 04

2. सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

3. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्‌द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। 4. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के समय सिविल सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।5. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य समर्पित प्रमाण पत्र में प्रतिकूल बातें पायी जाती हैं, तो मेरी पात्रता रद्‌द करने का अधिकार नियोक्ता का होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 (cid:6)सत(cid:9)बर 2020 6. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेंगे।

7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अन्दर वे अपना योगदान वित्त विभाग (मुख्यालय) में निश्चित रुप से समर्पित करेंगे। तत्पश्चात्‌ उनका पदस्थापन किया जायेगा।

8. सरकार के निदेश के आलोक में उन्हें प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, lqjsUnz dqekj] सरकार के उप सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-09-24.636/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-09-24.636.