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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 September 2020

Published 24 September 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-09-24.638
Languages
English, Hindi

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विषयः- सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत्‌ "बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन" के गठन की स्वी—ति के संबंध में। बिहार सरकार के कार्यरत/सेवानिवृत कर्मियों की खेल से संबंधित गतिविधियों से जुड़ाव हेतु "बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेषन" का गठन की आवश्यकता के निमित इससे संबंधित गतिविधियों के विकास में रुचि रखने वाले एवं समिति के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करने वाले कार्यरत/सेवानिवृत कर्मियों की सदस्यता के माध्यम से खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाना है। इस हेतु वर्त्तमान में कार्यरत सचिवालय स्पोर्ट्‌स क्लब, जिसका कोई वैद्यानिक अस्तित्व नहीं होने तथा इसे पूर्ण रुप देने के उद्देश्य से सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेषन का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 द्वारा किया जाना वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। 2. "बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेषन" के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कार्य-बिन्दु निर्धारित किया जाता हैः-

(क) राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना। (ख) खेलों को बढ़ावा देने और खेलों में इस राज्य के वर्तमान मानकों में सुधार के लिए अनुकूल योजनाओं को लागू करना, जो बिहार सरकार या अन्य निकायों द्वारा समय-समय पर सुझाए जाये।

(ग) बिहार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संस्थानों के बीच खेलों को बढ़ावा देना। (घ) खेलों और खेलों में नियमित भागीदारी के लिए सरकारी कर्मचारियों और जन-सामान्य के बीच खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता पैदा करना और राज्य को स्वस्थ और मजबूत बनाना। (ड.) फाउंडेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगोष्ठियों, बैठकों, सम्मेलनों, व्याख्यानों और इसी तरह की अन्य गतिविधियों का आयोजन करना।

(च) फाउंडेशन के अधिकार क्षेत्र में खेल आयोजनों, चैंपियनशीप और इसी तरह की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित और व्यवस्थित करना।

(छ) विभिन्न खेल संघों और अन्य आयोजनों द्वारा अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर के खेल विषयक आयोजनों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना जहां सरकारी कर्मचारियों को जिला एवं राज्य के2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 (cid:6)सत(cid:9)बर 2020 साथ-साथ स्थानीय स्तर पर किसी भी टूर्नामेंट, चैंपियनशीप या विभिन्न आयोजनों के लिए टीमों को भाग लेना आपेक्षित हों।

(ज) खेल पत्रिकाओं और साहित्य का प्रकाशन प्रारंभ कर उन्हें प्रायोजित और प्रोत्साहित करना। (झ) इन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए संस्थान, प्रस्ताव और अनुदान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति और वजीफे का प्रबंधन।

(×k) राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच खेल भावना और सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना। (ट) ऐसे सभी कार्यों को करना जो समिति को उसके वैध उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रवृत्त करने लायक समझे जाये।

3. "बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन" के सफल संचालन हेतु त्रि-स्तरीय संरचना निम्नवत्‌ परिकल्पित हैः-

(क) बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन के निम्नांकित पदेन सदस्य होंगेः-

(i) मुख्य सचिव, बिहार (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग (v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्—ति एवं युवा विभाग (vi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग (vii) अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम

(ख) बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन के शासी निकाय के निम्नांकित सदस्य होंगेः- (i) मुख्य सचिव, बिहार- अध्यक्ष (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग- उपाध्यक्ष (iii) सचिव, सचिवालय स्पोर्ट्‌स क्लब- सदस्य सचिव (iv) सेक्शन ऑफिसर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग- कोषाध्यक्ष एवं (v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, भवन निर्माण विभाग, कला, संस्—ति एवं युवा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, —षि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, अपर पुलिस महानिदेशक-सह-आयुक्त-नागरिक सुरक्षा, परामर्शी, बिहार राज्य योजना परिषद्‌, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आदि सदस्य होंगे।

(ग) बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन के निम्नांकित कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगेः- (i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग- अध्यक्ष (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग- उपाध्यक्ष (iii) सचिवालय स्पोर्ट्‌स क्लब के सचिव- सदस्य सचिव (iv) सेक्शन ऑफिसर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग- कोषाध्यक्ष एवं (v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा सचिव, वित्त विभाग, कला, संस्—ति एवं युवा विभाग तथा गन्ना उद्योग विभाग इसके सदस्य होंगे।

कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष तथा शासी निकाय के अन्य सदस्यों का मनोनयन शासी निकाय द्वारा समय-समय पर किया जायेगा, किन्तु इसके पदेन सदस्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन के स्थायी सदस्य होंगे।

4. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन का जिला इकाई कार्यरत रहेगा।

5. "बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन" के आय के श्रोत- राज्य सरकार द्वारा फाउंडेशन को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बिहार राज्य से, भारत सरकार से उपलब्ध करायी गयी आवर्ती/अनावर्ती अनुदान एवं सहायता, फाउंडेशन के निवेश से प्राप्त आय, वाह्‌य एजेन्सी एवं अन्य वैद्यानिक श्रोत से प्राप्त होने वाले अनुदान, दान या सहायता के रुप में राज्य एवं केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त सहायता/अनुदान, CSR/ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी आदि से प्राप्त होने वाले दान/ अनुदान/सहायता एवं अन्य वैद्यानिक माध्यम से प्राप्त सहायता/अनुदान होंगे।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 (cid:6)सत(cid:9)बर 2020 6. बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन में किसी प्रकार की नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी, परन्तु आवश्यकतानुसार फाउंडेशन में परामर्शी/विशेषज्ञों/कोच आदि की सेवायें ली जा सकेगी।

7. बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन का गठन के पश्चात्‌ इसका प्रशासी विभाग वित्त विभाग होगा। 8. "बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेशन" को लागू करने, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण करने के लिए "बिहार सचिवालय स्पोर्ट्‌स फाउंडेषन" के गठन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत्‌ किये जाने एवं इस फाउंडेशन के सफल संचालन हेतु त्रि-स्तरीय संरचना, संदर्भित समिति के संगम का ज्ञापन (Memorandum of Association), (अनुलग्नक-I के रुप में संलग्न) तथा फाउंडेशन का Rules एवं Regulations (अनुलग्नक-II के रुप में संलग्न) पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, प्रधान सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-09-24.638/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-09-24.638.