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एस0आ0सं0-10/विवाह इमारत शरिया-15/2016-2382—दी बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज एण्ड डाइवोर्सेज रजिस्टे्रशन एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीय मुस्लिम सुन्नी समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक नियुक्त किया जाता है-
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| 1 | मो0 मुफ्ती वसी अहमद कासमी (Md. Mufti Wasi Ahmad Qasmi) | S/o Md. Yusuf, At-Khaisa. PO+PS- Jamalpur, Dist- Darbhanga - Pin No- 847203 Present Address:- Imarat Sharia, Phulwari Sharif, Patna-801505 |
कार्यालय का क्षेत्राधिकार होगा।
3. अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 I, II, एवं III का संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इन पंजियों को प्रत्येक माह के पहले सोमवार को अवर निबंधक, पटना सिटी के समक्ष उपस्थापित करें, जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाएगा। 3. मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नहीं होगें। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा यथा-वेतन, सेवानिवृति के उपरान्त पेंशन गे्रच्यूटि इत्यादि का कोई लाभ उन्हे देय नहीं होगा और इसके लिए उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
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