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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 September 2020

Published 28 September 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-09-28.647
Languages
English, Hindi

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सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ वन्य प्राणी-02/2002 1125 ((((ई॰))))/प॰व॰ज॰प॰, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 23 सितम्बर 202023 सितम्बर 202023 सितम्बर 202023 सितम्बर 2020

जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के विषय :विषय :विषय :विषय :---- जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के संबंध में।संबंध में।संबंध में।संबंध में।

माल (पशुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों के जान-माल (पशुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों के जान-

क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक वन्यप्राणी-02/02 - 421(ई॰)/प॰व॰ दिनांक 05.09.2015 के द्वारा क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक वन्यप्राणी-02/02 - 421(ई॰)/प॰व॰ दिनांक 05 क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक वन्यप्राणी-02/02 - 421(ई॰)/प॰व॰ दिनांक 05

पहुंचाई गयी क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निर्धारित दर के अनुसार सहाय्य पहुंचाई गयी क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निर्धारित दर के अनुसार सह ाय्य राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतएव मानव जान-माल की क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट करते हुए उक्त संकल्प की गया है। अतएव मानव जान-माल की क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट करते हुए उक्त संकल्प की गया है। अतएव मानव जान-माल की क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट करते हुए उक्त संकल्प कीप्रथम कण्डिका को निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किया जाता है :- तस्थापित किया जाता है :- राज्य में विभिन्न जंगली जानवरों द्वारा विभिन्न प्रकार की मानव जान-माल की क्षति के लिए पीड़ितों अथवा राज्य में विभिन्न जंगली जानवरों द्वारा विभिन्न प्रकार की मानव जान-माल की क्षति के लिए पीड़ितों अथवा राज्य में विभिन्न जंगली जानवरों द्वारा विभिन्न प्रकार की मानव जान-माल की क्षति के लिए पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को सहाय्य राषि का भुगतान निम्नवत्‌ किया जायेगा :- उनके आश्रितों को सहाय्य राषि का भुगतान निम्नवत्‌ किया जायेगा :- , सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, लकड़बग्घालकड़बग्घालकड़बग्घालकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली , सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली , सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली (क)(क)(क)(क) जंगली जानवर/जंगली जानवर/जंगली जानवर/जंगली जानवर/वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, , सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली , सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली , सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली , सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने परः- कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने परः- कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने परः- कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने परः- कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने परः- कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने परः- कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने परः- कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने परः-

क्र....संसंसंसं.... क्र क्षति का प्रकार सहाय्य राशि (रू॰ में)
i. मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता पर 5,00,000/-
ii. मनुष्य की गहरी चोट पर 72,000/-
iii. मनुष्य को हल्की चोट मनुष्य को हल्की चोट या घायल होने पर 12,000/-
i. भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर 12,000/-
ii. भेड़, बकरा की मृत्यु होने पर 2,400/-
iii. बकरी की मृत्यु होने पर 3,600/-
. .संसंसंसं.... . . क्षति का प्रकार सहाय्य राशि (रू॰ में)
i. पक्का मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) 48,000/-
ii. मिट्टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड शीट की छत वाली मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) 24,000/-
iii. पक्का मकान (गम्भीर रूप से क्षतिगस्त) 24,000/-
iv. कच्चा मकान (गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त) 12,000/-
v. साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान 6,000/-
2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2 ;बपकरू23द्धष् 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध (ख) (ख) (ख) (ख) जंगली जानवर/जंगली जानवर/जंगली जानवर/जंगली जानवर/वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया) द्वारा पालतू पशुओं/मवेशियों के मारे वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया) द्वारा पालतू पशुओं/मवेशियों के मारे वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया) द्वारा पालतू पशुओं/मवेशियों के मारे वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया) द्वारा पालतू पशुओं/मवेशियों के मारे जाने पर :-जाने पर :-जाने पर :-जाने पर :-

(हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने परः- (घ)(घ)(घ)(घ) जंगली जानवर/जंगली जानवर/जंगली जानवर/जंगली जानवर/वन्यप्राणी वन्यप्राणी वन्यप्राणी वन्यप्राणी (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने परः- (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने परः- (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने परः-

क्र....संसंसंसं.... क्र क्षति का प्रकार सहाय्य राशि (रू॰ में)
i. फसल नष्ट होने पर 25,000/-प्रति हेक्टेयर

हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी,सुबोध कुमार चौधरी,सुबोध कुमार चौधरी,सुबोध कुमार चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव।———— ख्ःँश् ;बपकरू23द्ध;बपकरू4द्ध ़ए;बपकरू4द्धश् ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्धश् ;बपकरू4द्ध द्वा;बपकरू4द्ध ;बपकरू22द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध म;बपकरू9द्ध ़;बपकरू1द्धएघ् ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध 6470571़5000ः;बपकरू10द्ध3;बपकरू10द्धः;बपकरू10द्धघ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-09-28.647/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-09-28.647.