;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध द्वारा ;बपकरू22द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू22द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध ;बपकरू14द्ध ?;बपकरू23द्ध;बपकरू27द्ध 1;बपकरू29द्ध42 ;बपकरू31द्ध;बपकरू10द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध4;बपकरू16द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू23द्धष् 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ वन्य प्राणी-02/2002 1125 ((((ई॰))))/प॰व॰ज॰प॰, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 23 सितम्बर 202023 सितम्बर 202023 सितम्बर 202023 सितम्बर 2020
जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के विषय :विषय :विषय :विषय :---- जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान के संबंध में।संबंध में।संबंध में।संबंध में।
माल (पशुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों के जान-माल (पशुधन सहित सम्पत्ति) को पहुँचाई गई विभिन्न किस्मों की जंगली जानवरों द्वारा आम लोगों के जान-
क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक वन्यप्राणी-02/02 - 421(ई॰)/प॰व॰ दिनांक 05.09.2015 के द्वारा क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक वन्यप्राणी-02/02 - 421(ई॰)/प॰व॰ दिनांक 05 क्षति की स्थिति में पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक वन्यप्राणी-02/02 - 421(ई॰)/प॰व॰ दिनांक 05
पहुंचाई गयी क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निर्धारित दर के अनुसार सहाय्य पहुंचाई गयी क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निर्धारित दर के अनुसार सह ाय्य राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतएव मानव जान-माल की क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट करते हुए उक्त संकल्प की गया है। अतएव मानव जान-माल की क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट करते हुए उक्त संकल्प की गया है। अतएव मानव जान-माल की क्षति पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का नाम निर्दिष्ट करते हुए उक्त संकल्प की
| क्र....संसंसंसं.... क्र | क्षति का प्रकार | सहाय्य राशि (रू॰ में) |
| i. | मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता पर | 5,00,000/- |
| ii. | मनुष्य की गहरी चोट पर | 72,000/- |
| iii. | मनुष्य को हल्की चोट मनुष्य को हल्की चोट या घायल होने पर | 12,000/- |
| i. | भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर | 12,000/- |
| ii. | भेड़, बकरा की मृत्यु होने पर | 2,400/- |
| iii. | बकरी की मृत्यु होने पर | 3,600/- |
| . .संसंसंसं.... . . | क्षति का प्रकार | सहाय्य राशि (रू॰ में) |
| i. | पक्का मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) | 48,000/- |
| ii. | मिट्टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड शीट की छत वाली मकान (पूर्ण रूप से नष्ट) | 24,000/- |
| iii. | पक्का मकान (गम्भीर रूप से क्षतिगस्त) | 24,000/- |
| iv. | कच्चा मकान (गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त) | 12,000/- |
| v. | साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान | 6,000/- |
(हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने परः- (घ)(घ)(घ)(घ) जंगली जानवर/जंगली जानवर/जंगली जानवर/जंगली जानवर/वन्यप्राणी वन्यप्राणी वन्यप्राणी वन्यप्राणी (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने परः- (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने परः- (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने परः-
| क्र....संसंसंसं.... क्र | क्षति का प्रकार | सहाय्य राशि (रू॰ में) |
| i. | फसल नष्ट होने पर | 25,000/-प्रति हेक्टेयर |
हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी,सुबोध कुमार चौधरी,सुबोध कुमार चौधरी,सुबोध कुमार चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव।