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;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध द्वारा ;बपकरू22द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध
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;बपकरू22द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध ;बपकरू14द्ध ?;बपकरू23द्ध;बपकरू27द्ध 1;बपकरू28द्ध42 ;बपकरू31द्ध;बपकरू10द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध51;बपकरू4द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू23द्धष् 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध
सं0-14/विविध-07/2020सं0-14/विविध-07/2020सं0-14/विविध-07/2020सं0-14/विविध-07/2020-1544 (14)-1544 (14)-1544 (14)-1544 (14) स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभागविभागविभागविभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 28282828 सितम्बर 2020सितम्बर 2020सितम्बर 2020सितम्बर 2020
प चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त प्रतिनियुक्त प्रतिनियुक्त प्रतिनियुक्त लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उप चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उ लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उ लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उ लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उ लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उ लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उ लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद् के आम/उ मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) सरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कसरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कसरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कसरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कर्मियों एवं अन्य कर्मियों (यथा र्मियों एवं अन्य कर्मियों (यथा र्मियों एवं अन्य कर्मियों (यथा र्मियों एवं अन्य कर्मियों (यथा मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि) सरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कसरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कसरकारी कर्मियों/गैर सरकारी कसरकारी कर्मियों/गैर सरकारी क होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा मक घटना या दुर्घटना में घायल मक घटना या दुर्घटना में घायल मक घटना या दुर्घटना में घायल मक घटना या दुर्घटना में घायल होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा का हिंसात्का हिंसात्का हिंसात्का हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल मक घटना या दुर्घटना में घायल मक घटना या दुर्घटना में घायल मक घटना या दुर्घटना में घायल होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा होने अथवा अचानक बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।प्रतिपूर्ति के संबंध में।प्रतिपूर्ति के संबंध में।प्रतिपूर्ति के संबंध में। प्रतिपूर्ति के संबंध में।प्रतिपूर्ति के संबंध में।प्रतिपूर्ति के संबंध में।प्रतिपूर्ति के संबंध में।
स्वास्थ्य विभागीय संकल्प 2442(14) दिनांक-24.11.2004 के द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा आम चुनाव के 2004 के द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा आम चुनाव के स्वास्थ्य विभागीय संकल्प 2442(14) दिनांक-24 होने की स्थिति में अधिकतम् एक लाख रूपये की चिकित्सा दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के घायल होने की स्थिति में अधिकतम् एक लाख रूपये की चिकित्सा दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के घायल प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
2. निर्वाचन कर्तव्य के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में चिकित्सीय व्यय हेतु निर्धारित उक्त निर्वाचन कर्तव्य के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में चिकित्सीय व्यय हेतु निर्धारित उक्त निर्वाचन कर्तव्य के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में चिकित्सीय व्यय हेतु निर्धारित उक्त री कर्मी के अलावे अन्य अधिकतम सीमा को हटाया/खत्म किया जाना साथ ही निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मी के अलावे अन्य अधिकतम सीमा को हटाया/खत्म किया जाना साथ ही निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सरका कर्मी यथा मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि जो निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त होते हैं, को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति कर्मी यथा मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि जो निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त होते हैं, को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति कर्मी यथा मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि जो निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त होते हैं, को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति
(Category) के सरकारी सेवकों के अनुसार दिया जाना राज्य सरकार के समक्ष के सरकारी सेवकों के अनुसार दिया जाना राज्य सरकार के समक्ष संबंधी सुविधा उनके समतुल्य श्रेणी (Category) विचाराधीन था।
3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् प्रावधान किये जाते हैं :-
के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् प्रावधान किये जाते हैं :-
2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2 ;बपकरू23द्धष् 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध वास्तविक राशि की गणना एवं इसकी प्रतिपूर्ति की अनुशंसा संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।(ii) उक्त अनुशंसा के आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं होगी, परंतु संबंधित कर्मी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा पर की गई व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति अन्य किसी विभाग/कार्यालय/संस्था आदि से प्राप्त नहीं की गई है तथा संबंधित जिला पदाधिकारी सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत्यादेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जायेगा एवं स्वीकृत्यादेश में सन्निहित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि की निकासी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी और उनके द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।
(iii) निर्वाचन कर्तव्य जो भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-218/6/2009/EPS/ दिनांक-17.02.2009 में परिभाषित है ''A Person is to be treated on election duty as soon as he leaves residence/office to report for any election related duty including training and until he reaches back his residence/office after performance of his election related duty. If any mishap takes place during this period, it should be treated as having occurred on election duty subject to condition that there should be a casual connection between occurrence of death/injury and the election duty.'' के आलोक में निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मियों से तात्पर्य प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों एवं अन्य गैर सरकारी कर्मियों यथा -मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, चालक आदि जो निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त है, से होगा।
(iv) सरकारी कर्मियों का अपने मूल पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के पश्चात् उनके लिये लागू चिकित्सीय प्रतिपूर्ति से संबंधित नियम प्रभावी होंगे।
(v) निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को लोकसभा चुनाव के लिए भारत सरकार द्वारा तथा विधान सभा/विधान परिषद् चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा एवं लोकसभा एवं विधान सभा का चुनाव एक साथ होने की स्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की देयता 50ः50 के अनुपात में नियमानुसार देय होगी। लोकसभा चुनाव के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति मांग सं0-06, मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, लघु शीर्ष-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोकसभा निर्वाचन के विषय शीर्ष 13 01कार्यालय व्यय एवं विधानसभा/विधान परिषद् चुनाव के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, लघु शीर्ष-106-राज्य /संघ राज्य के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-राज्य विधान सभा निर्वाचन/उपशीर्ष 0002-राज्य विधान परिषद् निर्वाचन के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय से नियमानुसार भुगतेय होगी। 4. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-2442(14), दिनांक 24.11.2004 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। 5. यह संकल्प निर्गत होने वाली तिथि से प्रभावी माना जाएगा। संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक मेेेें ं ं ं आदेश्आदेश्आदेश्आदेशः- ाः- ाः- ाः- आदेश दिया जाता है आदेश दिया जाता है आदेश दिया जाता है आदेश दिया जाता है कििििककक इसइसइसइस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक म संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक म संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक म रण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। सर्वसाधसर्वसाधसर्वसाधसर्वसाधरण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। रण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। रण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राम ईश्वर,राम ईश्वर,राम ईश्वर,राम ईश्वर, सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।सरकार के संयुक्त सचिव।