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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 September 2020

Published 30 September 2020

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-09-30.34
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-8 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 9-9 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 10-10 पूरक

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पूरक-क 11-12बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020 2 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। —————

पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचना

9 सितम्बर 2020

सं0 एन0एच0-20/स्था0(का0क्षे0)-02-135/2001(खंड-1)-5180(5)--सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गजट अधिसूचना सं0-695 (अ0) दिनांक-14.02.2020 द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित पथ जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिघोषित करने के उपरांत गजट अधिसूचना सं0-886 (अ0) दिनांक-18.02.2019 द्वारा विकास एवं रख-रखाव करने हेतु बिहार राज्य सरकार को सौंपा गया है, का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत किया जा रहा हैः-

क्रं0सं0 नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1) (2) (3)
551 133ई बिहार राज्य में भागलपुर के निकट रारा-33 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर ढाका मोड़ जोड़ते हुए और बलझोर (हंसडिहा रोड) के निकट बिहार/झारखण्ड सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
552 122बी बिहार राज्य में हाजीपुर के निकट रारा-22 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर महनार, मोहिउद्दीन नगर को जोड़ते हुए बछवाड़ा के निकट रारा-122 के साथ अपने जंक्षन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
553 333सी बिहार राज्य में चकाई के निकट रारा-333 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर और सरवन (खड़गडीहा रोड) के निकट बिहार/झारखण्ड सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
532 227एफ बिहार राज्य में चकिया (चोरमा चौक) के निकट रारा-227 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर पकड़ीदयाल, ढाका, फुलवरिया घाट को जोड़ते हुए इंडो/नेपाल सीमा के निकट बैरगनिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
555 327एडी बिहार राज्य में सरायगढ़ के निकट रारा-327ए के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर लालगंज को जोड़ते हुए और गणपतगंज के निकट रारा-131 के साथ अपने जंक्षन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
76 322 बिहार राज्य में हाजीपुर के निकट रारा-22 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर मुषरीघरारी, समस्तीपुर, दरभंगा को जोड़ते हुए बेला नवादा के निकट पर रारा-27 के साथ अपने जंक्षन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग का मुसरीघरारी से समस्तीपुर होकर दरभंगा तक का पथांष।
557 131बी बिहार राज्य में नौगछिया के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर और भागलपुर के निकट रारा-33 के साथ अपने जंक्षन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
क्रमांक रा0उ0प0सं0 (नई सं0) पथांश का विवरण
1 133ई बिहार राज्य में भागलपुर के निकट रारा-33 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर ढाका मोड़ जोड़ते हुए और बलझोर (हंसडिहा रोड) के निकट बिहार/ झारखण्ड सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
2 122बी बिहार राज्य में हाजीपुर के निकट रारा-22 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर महानर, मोहिउद्दीननगर को जोड़ते हुए बछवारा के निकट रारा-122 के साथ अपने जंक्षन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
3 333सी बिहार राज्य में चकई के निकट रारा-333 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर और सरवन (खड़गडीहा रोड) के निकट बिहार/झारखण्ड सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
4 227एफ बिहार राज्य में चकिया (चोरमा चौक) के निकट रारा-227 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर पकड़ी दयाल, ढाका, फुलवरिया घाट को जोड़ते हुए इंडो/नेपाल सीमा के निकट बैरगनिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
5 327एडी बिहार राज्य में सरायगढ़ के निकट रारा-327ए के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर लालगंज को जोड़ते हुए और गणपतगंज के निकट रारा-131 के साथ अपने जंक्षन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
6 322 बिहार राज्य में हाजीपुर के निकट रारा-22 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर मुषरीघरारी, समस्तीपुर, दरभंगा को जोड़ते हुए बेला नवादा के निकट पर रारा-27 के साथ अपने जंक्षन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग का मुसरीघरारी से समस्तीपुर होकर दरभंगा तक का पथांष।
7 131बी बिहार राज्य में नौगछिया के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्षन से प्रारंभ होकर और भागलपुर के निकट रारा-33 के साथ अपने जंक्षन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
3 बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020

3. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। 4. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्राधिकार के अधीन पड़ने वाले उपरोक्त राजमार्ग के पथांश को राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरित कर देगें।

5. उल्लिखित पथों में चालू योजनाओं का कार्यान्वयन चालू कार्य पूरा होने तक पथ निर्माण विभाग के संबंधित प्रमंडल/अंचल/उपभाग द्वारा संपादित किया जाएगा तथा प्रगतिशील कार्य पूर्णतः समाप्त होने के तुरन्त बाद इन्हें राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग से संबंधित प्रमंडल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

6. उल्लिखित पथों से संबंधित पूर्व का कोई भी दायित्व राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग का नहीं होगा।

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, विषेष सचिव।

------ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) ------ अधिसूचना 22 सितम्बर 2020

सं0 IX-10-01/2020-2931--निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेगूसराय जिलान्तर्गत मंझौल अनुमण्डल में स्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय, मंझौल स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नये अवर निबंधन कार्यालय, मंझौल का क्षेत्राधिकार चेरियाबरियारपुर, खोदावन्दपुर एवं छौड़ाही अंचल तक सीमित रहेगा तथा अवर निबंधन कार्यालय, बखरी का क्षेत्राधिकार बखरी, नावाकोठी एवं गढ़पुरा अंचल तक सीमित रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

------ गन्ना उद्योग विभाग ------ अधिसूचना 24 सितम्बर 2020

सं॰ 01/स्था0-राज0-206/2019/ग॰उ॰वि॰-1030--बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 60वी॰ से 62वी॰ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ईख सेवा में नियुक्ति हेतु अनुषंसित श्री आर्यमन, पिता-स्व0 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा मृृत्युंजय कुमार फ्लैट सं0-सी-102, सुन्दरम वाटिका अपार्टमेंट, थाना-रुपसपुर (नहर रोड) पो0-सरायनगर, पटना, बिहार-801506/संयुक्त मेधा क्रमांक-285, अनुक्रमांक-167453/आरक्षण कोटि-01 (अनारक्षित वर्ग) को अधोलिखित शर्तो के अधीन पे मेट्रिक्स लेवल-9 (मो0 53,100-1,67,800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ)4 बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020 औपबंधिक रुप से बिहार ईख सेवा अंतर्गत ईख पदाधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से परीक्ष्यमान ईख पदाधिकारी के रुप में नियुक्त करते हुए इन्हें प्रषिक्षण हेतु अगले आदेष तक ईख पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री आर्यमन नवनियुक्त ईख पदाधिकारी क्षेत्रीय प्रषिक्षण के दौरान दो सप्ताह का कोषागार प्रषिक्षण कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी के अधीन प्राप्त करेंगे।

3. श्री आर्यमन, ईख पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रषिक्षण प्राप्त करेंगे।

4. श्री आर्यमन, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी क्षेत्रीय/जिला स्तरीय प्रषिक्षण श्री जय प्रकाष नरायण सिंह, ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अधीन प्राप्त करेंगे।

5. श्री आर्यमन, ईख पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए ही एस0आर0आई0, पूसा में छः माह का प्रषिक्षण और बिहार लोक प्रषासन एवं प्रषिक्षण संस्थान, पटना में तीन माह का प्रषिक्षण प्राप्त करेंगे। इस हेतु अलग से आदेष निर्गत किया जायेगा।

6. श्री आर्यमन द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इनकी सेवा तत्काल के प्रभाव से रद्‌द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्व आवष्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

7. श्री आर्यमन पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षो की होगी। 8. श्री आर्यमन सामान्य प्रषासन विभाग (पूर्व में कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेंगे।

9. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर श्री आर्यमन, पिता-स्व0 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा मृृत्युंजय कुमार फ्लैट सं0-सी-102, सुन्दरम वाटिका अपार्टमेंट, थाना-रुपसपुर (नहर रोड) पो0-सरायनगर, पटना, बिहार-801506 निष्चित रूपसे योगदान देना सुनिष्चित करेगें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि योगदान करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः रद्‌द समझी जायेगी।

10. प्रस्ताव पर मा0 मंत्री एवं प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, डा॰ जवाहर लाल सिन्हा, संयुक्त सचिव।

------ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ अधिसूचनाएं 14 सितम्बर 2020

सं0 भा0व0से0 (मु0) 03/2017-2550/प0व0--श्री सुधीर कुमार, भा0व0से0(2004) को माननीय कैट द्वारा ओ0ए0 संख्या-550/2016 में दिनांक-04.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चयन सूची वर्ष 2011 के विरूद्ध भारतीय वन सेवा में पुनर्नियुक्त किये जाने एवं इनके आवंटन वर्ष एवं वरीयता को पुननिर्धारित किये जाने के फलस्वरूप भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक कोटि में इनसे कनीय श्री सुनील कुमार भा0व0से0 (2004) को दी गई प्रोन्नति की तिथि 12.10.2018 से वैचारिक रूप में तथा वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-13A, रू0 131,100-216,600) का पदभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

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24 सितम्बर 2020

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2713/प0व0--श्री सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0(2001), निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार- वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेश तक वन संरक्षक, गया अंचल गया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2714/प0व0--श्री एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0(2003), वन संरक्षक, गया अंचल गया को स्थानांतरित करते सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।5 बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020 श्री एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0 के पदस्थापन अवधि तक सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌, पटना के पद को वन संरक्षक कोटि के समकक्ष घोषित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2715/प0व0--श्री सुधीर कुमार, भा0व0से0(2004) वन संरक्षक (मुख्यालय) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,पटना अतिरिक्त प्रभार-वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक हरियाली मिशन दक्षिण बिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2716/प0व0--श्री आलोक कुमार, भा0व0से0(2007), सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌, पटना को स्थानांतरित करते हुए वाह्‌य पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

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14 सितम्बर 2020

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2551/प0व0--श्री एन0 जवाहर बाबू, भा0व0से0(91) वन संरक्षक, कार्य योजना अनुसंधान एवं विस्तार बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए लीव रिजर्व, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2552/प0व0--श्री कमलजीत सिंह, भा0व0से0 (2004) वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, कार्य योजना अनुसंधान एवं विस्तार बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री सिंह वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2553/प0व0--श्री सुधीर कुमार, भा0व0से0(2004) वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना को वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक (मुख्यालय) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार ,पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, दक्षिण बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2554/प0व0--श्री शशिकांत कुमार, भा0व0से0(2013) वन प्रमंडल पदाधिकारी, पार्क प्रमंडल, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार वन प्रमंडल पदाधिकारी, पार्क प्रमंडल, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2555/प0व0--श्री भारत चिन्तापल्ली, भा0व0से0(2018) जो सम्प्रति ऑन जॉब प्रशिक्षण में हैं को ऑन जॉब प्रशिक्षण के उपरांत संलग्न पदाधिकारी के रूप में जमुई वन प्रमंडल, जमुई में पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2556/प0व0--श्री पियुष वर्णवाल, भा0व0से0(2018) जो सम्प्रति ऑन जॉब प्रशिक्षण में हैं को ऑन जॉब प्रशिक्षण के उपरांत संलग्न पदाधिकारी के रूप में मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर में पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 15/2019-2557/प0व0--श्री तेजस जायसवाल, भा0व0से0(2018) जो सम्प्रति ऑन जॉब प्रशिक्षण में हैं को ऑन जॉब प्रशिक्षण के उपरांत संलग्न पदाधिकारी के रूप में रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

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30 जून 2020

सं0 2/बि०व०से०(स्था०)-10/2020-2095/प०व०ज०प०--बिहार वन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों द्वारा विभागीय परीक्षा से विमुक्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रषासन विभाग के पत्रांक 4674, दिनांक 15.05.1992 तथा अधिसूचना संख्या-3127, दिनांक 06.03.2018 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित आवेदन की तिथि से विभागीय परीक्षा से विमुक्ति का आदेष दिया जाता है।

क्र0 पदाधिकारी का नाम/पदस्थापन आवेदन की तिथि
1 श्री ब्रज किषोर, तत्कालिन सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर (दिनांक 31.05.2020 को सेवानिवृत्त) 08.05.2020
2 श्री रमेन्द्र कुमार सिन्हा, उप निदेषक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना 17.03.2020
3 श्री गोपाल झा, सहायक वन संरक्षक, रोहतास वन प्रमंडल 17.03.2020
4 श्री रविन्द्र कुमार रवि, सहायक वन संरक्षक, बेगूसराय वन प्रमंडल 17.03.2020
5 श्री सुबोध कुमार गुप्ता, सहायक वन संरक्षक, पटना 19.03.2020
बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020 6

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वाणिज्य कर विभाग

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अधिसूचनाएं

23 सितम्बर 2020

सं0 6/वि॰पत्रा॰-24-12/2020(खण्ड-1)ः-1761--वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 स 0 ं पदाधिकारी का नाम/बैच ग ह जिला ृ वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन कार्यालय का नाम
1 2 3 4 5
1 डॉ0 मदन कुमार चौधरी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त/40वीं वैषाली कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, अ क ं क्षण, पटना पूर्वी े प्रमंडल।
2 श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, राज्य-कर उपायुक्त/ 48वीं0 से 52वीं0 भोजपुर राज्य-कर उपायुक्त, अ केक्षण, पटना पूर्वी ं प्रमंडल राज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

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23 सितम्बर 2020

सं0 6/वि॰पत्रा॰-24-12/2020(खण्ड-1)ः-1762--वाणिज्य कर विभाग के परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त, सुश्री शालिनी प्रिया (60वीं0 से 62वीं बैच), प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

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23 सितम्बर 2020

सं0 कौन/भी-123/2016-174/सी--बिहार वित्त सेवा की पदाधिकारी श्रीमती विमला कुमारी द्वारा वाणिज्य-कर उपायुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पदस्थापन काल में सर्वश्री पवन उपाध्याय, वैट टिन-10592131095 के पक्ष में, विवरणियों की दाखिला एवं स्वीकृत कर भुगतान में डिफॉल्टर होने के बावजूद, कर शोधन प्रमाण पत्र (Tax clearance certificate) FORM C-IV ज्ञापांक-03/2016-17 दिनांक 05.05.2016 निर्गत/जारी किया गया।

उक्त के संबंध में श्रीमती विमला कुमारी के विरूद्ध विभाग में परिवाद पत्र प्राप्त हुआ। उक्त परिवाद पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए श्रीमती विमला कुमारी से परिवाद पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के आलोक में विभागीय पत्रांक-317/सी दिनांक-09.09.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिसके अनुपालन में श्रीमती विमला कुमारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक-973 दिनांक 17.09.2016 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया। प्रेषित स्पष्टीकरण में श्रीमती विमला कुमारी द्वारा मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि कार्यालय के कम्प्यूटर में पाये गये आँकड़ों तथा कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अनुषंसा के आधार पर ही सर्वश्री पवन उपाध्याय, वैट टिन-10592131095 को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। लेकिन व्यवसायी के विरूद्ध बकाया का मामला संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलम्ब वसूली की कार्रवाई की गयी।

श्रीमती विमला कुमारी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्र एवं श्रीमती विमला कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), पटना पष्चिमी प्रमंडल, पटना से परिवाद में उठाये गये बिन्दुओं के आलोक में पूर्ण जाँच करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), पटना पष्चिमी प्रमंडल, पटना द्वारा पत्रांक-771 दिनांक-29.12.2016 के माध्यम से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि जब व्यवसायी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन दाखिल किया, उस समय (दिनांक-25.04.2016) तक कोई विवरणी7 बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020 अंचल कार्यालय में दाखिल नहीं की गयी थी। व्यवसायी द्वारा अंचल में दिनांक-23.08.2016 को विवरणी दाखिल की गयी। स्पष्ट है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि तक व्यवसायी द्वारा विवरणी दाखिल नहीं की गयी थी, फिर भी अंचल द्वारा व्यवसायी को C-IV निर्गत किया गया। अंचल द्वारा व्यौहारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में लापरवाही हुई है। स्पष्ट है कि बिना अभिलेख का अनुश्रवण किये सफाया प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि तक व्यवसायी के यहाँ दाखिल विवरणी के अनुसार बकाया था।

उक्त मामले के संबंध में श्रीमती विमला कुमारी के विरूद्ध विभागीय लोक षिकायत निवारण पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के यहाँ दायर परिवाद में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने दिनांक 27.12.2017 को पारित अपने अंतिम आदेष में श्रीमती विमला कुमारी के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित पाया एवं प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग बिहार, पटना से श्रीमती विमला कुमारी के विरूद्ध आवष्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में श्रीमती विमला कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में श्रीमती विमला कुमारी द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। श्रीमती विमला कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त स्वीकर योग्य नहीं पाया गया तथा श्रीमती विमला कुमारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुषासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

तद्‌नुसार श्रीमती विमला कुमारी के विरूद्ध वाणिज्य-कर उपायुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पदस्थापन काल में सर्वश्री पवन उपाध्याय, वैट टिन-10592131095 के पक्ष में, विवरणियों की दाखिला एवं स्वीकृत कर भुगतान में डिफॉल्टर होने के बावजूद, कर शोधन प्रमाण पत्र (Tax clearance certificate) FORM C-IV ज्ञापांक-03/2016-17 दिनांक 05.05.2016 निर्गत/जारी करने के आरोप के लिये आरोप पत्र गठित किया गया।

गठित आरोप पत्र के संबंध में श्रीमती विमला कुमारी से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी। श्रीमती विमला कुमारी द्वारा पत्रांक-43, दिनांक-04.06.2020 के माध्यम से लिखित बचाव अभिकथन विभाग को समर्पित किया गया। अपने बचाव अभिकथन में श्रीमती विमला कुमारी द्वारा मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व उनके द्वारा बकाया की विधिवत जाँच की गयी तथा श्री पवन उपाध्याय के विरूद्ध कोई बकाया नहीं पाया गया। इस प्रकार व्यवसायी के विरूद्ध कोई बकाया नहीं रहने पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

श्रीमती विमला कुमारी से प्राप्त उक्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्रीमती विमला कुमारी, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त-सह-अंचल प्रभारी, पटना दक्षिणी अंचल, पटना द्वारा मेसर्स पवन उपाध्याय, वैट टिन-10592131095 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियमों की अनदेखी की गयी, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

फलस्वरूप श्रीमती विमला कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के तहत ''निन्दन'' का लघुदण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्रीमती विमला कुमारी, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्वी प्रमंडल, पटना को वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये ''निन्दन'' का दण्ड संसूचित किया जाता है तथा इसकी प्रविष्टि वर्ष 2016-2017 के उनके चारित्री में की जायेगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

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23 सितम्बर 2020

सं0 6/वि0पत्रा0-24-08/2018-1778/वा0कर-बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-9 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-8 के अन्तर्गत वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के सदस्य (लेखा) की नियुक्ति हेतु एक योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए चयन समिति का गठन निम्नवत्‌ किया जाता है :-

1. सदस्य राजस्व पर्षद, -अध्यक्ष बिहार, पटना

2. प्रधान सचिव, -सदस्य

वित्त विभाग, बिहार, पटना

3. प्रधान सचिव, -सदस्य

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

4. राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, -सदस्य

बिहार, पटना

5. सचिव, -सदस्य

विधि विभाग, बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020 8

निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

24 सितम्बर 2020

सं0 ई2-2-039/2018-24--श्री अबु परवेज हैदर हैदरी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय का आवष्यक कार्य हेतु अपने घर प्रस्थान करने तथा लॉकडाउन की घोशणा के कारण वहाँ फँसे रहने के फलस्वरूप दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 11.04.2020 तक कुल 20 दिनों के उपार्जित अवकाष, दिनांक 12.04.2020 से 26.04.2020 तक कुल 15 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाष तथा दिनांक 27.04.2020 से 31.05.2020 तक कुल 35 दिनों के असाधारण अवकाष की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 232, 233, 236, 240 एवं 248 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।

---- शिक्षा विभाग ----- अधिसूचना 24 सितम्बर 2020 सं0 15/एम 1-52/2013 (अंश)-1590--बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 4 के अधीन बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद में निम्नांकित व्यक्तियों का मनोनयन उपाध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिनियम की धारा 6 में वर्णित कालावधि के लिए किया जाता है :-

01. प्रो0 (डॉ0) कामेश्वर झा, से0नि0 प्राचार्य, राजनीतिशास्त्र, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा एवं से0नि0 प्रधानाचार्य, एम0आर0एम0 कॉलेज, दरभंगा ः- उपाध्यक्ष
02. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना ः- सदस्य
03. कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर ः- सदस्य
04 कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बोधगया ः- सदस्य

2. उपाध्यक्ष/सदस्यों को वेतनमान/मानदेय के भुगतान एवं सुविधाओं आदि के संदर्भ में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

---- कार्यालय आदेश 14 जुलाई 2020 सं0 15/एम1-36/2013(अंश)/1200--विभागीय अधिसूचना संख्या-1124 दिनांक 03.07.2020 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री श्रीकान्त को निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के पद पर पत्र निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियुक्त किया जाता है।

आदेश से, सतीष चन्द्र झा, विषेष सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 22—571+50-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in9 बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————

शिक्षा विभाग ------ शुद्धि-पत्र 4 अगस्त 2020 सं0 15/ए 2-04/2020/1294--विभागीय अधिसूचना संख्या-875 दिनांक 21.05.2020 द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में स्थापित शैक्षणिक केन्द्र ''Centre for Journalism and Mass Communication" में निदेशक के पद पर श्री इफ्तेखार अहमद, पूर्व निदेशक, AJK Mass Communication, Research Centre, Jamia Millia Islamia, New Delhi को इस शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक के पद पर 03 (तीन) वर्षाें के कार्यकाल के लिए नियुक्ति की गयी है। उक्त अधिसूचना में ''Centre for Journalism and Mass Communication" के स्थान पर ''School of Journalism & Mass Communication'' संशोधित समझा जाय। शेष यथावत्‌ रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 30 सितम्बर 2020 10

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————

सूचना ------

No. 1136— I ASHWINI KUMAR, Son of Late Sri Chandra Shekhar Thakur, Permanent Address-Vill. Post- Bhatkundi, PS- Banka, Dist- Banka, Bihar 813109 have Changed my Name to ASHWINI THAKUR vide affidavit No. 3656, Dated 19/03/2020 at Patna.

ASHWINI KUMAR.

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सं0 1141--मैं गरिमा उर्फ कुमारी गरिमा, पुत्री-श्री राम बहादुर, ग्राम-धरहारा, पो0-पालीगंज, थाना-पालीगंज, जिला-पटना, बिहार, पिन-801110 यह घोषणा कराती हूँ कि मेरी 10th और 12th के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम कुमारी गरिमा है परन्तु मेरी स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर के शैक्षणिक दस्तावेज, जो कि इलाहाबाद युनिर्वसिटी, प्रयागराज से निर्गत है साथ ही सभी सरकारी दस्वावेज में मेरा नाम गरिमा है। मैं कार्यपालक दंडाधिकारी, पालीगंज, पटना के समक्ष दायर शपथ पत्र संख्या-1545 दिनांक 04.08.2020 द्वारा घोषणा करती हूँ कि गरिमा एवं कुमारी गरिमा एक ही व्यक्ति का नाम है जो कि मैं स्वंय हूँ तथा भविष्य में मैं सर्वत्र गरिमा के नाम से जानी और पहचानी जाऊँगी।

गरिमा उर्फ कुमारी गरिमा। No. 1141—I, Garima alias Kumari Garima D/o Ram Bahadur R/o Vill-Dharhara, Post- Paliganj, PS-Paliganj, Distt.- Patna, Bihar, Pin 801110 do hereby declare that in 10th and 12th educational records my name is Kumari Garima but in educational records of Graduation and Master Degree issued by University of Allahabad, Prayagraj and all government documents my name is Garima. I further declare that Garima and Kumari Garima is the name of one and same person that is myself vide affidavit no. 1545 dated 04.08.2020 shown before Executive Magistrate, Paliganj, Patna. Now I shall be known as Garima for all future purposes.

Garima alias Kumari Garima.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 15/एम 1-76/2020-1574 शिक्षा विभाग ------ संकल्प 22 सितम्बर 2020 विषयः-आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में "Centre of Philosophy" की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु तत्काल निदेशक एवं समन्वयक के एक-एक पद अर्थात कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। बिहार राज्यान्तर्गत ज्ञान एवं दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में एक स्वायतशासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। 2. सम्यक्‌ समीक्षोपरांत राज्य के विद्यार्थियों के हित को दृष्टिपथ में रखते हुए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में दर्शन की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु एक "Centre of Philosophy" के रूप में एक स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 3. साथ ही इस केन्द्र के संचालन हेतु हेतु निदेशक एवं समन्वयक के एक-एक पद अर्थात कुल दो पदों के सृजन की निम्नवत्‌ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0 केन्द्र का नाम पदनाम संख्या वेतनमान
01 Centre of Philosophy निदेशक 01 2,10,000/- नियत एवं इस पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्ते।
समन्यवक 01 वेतन स्तर - 09

समन्यवक 01 वेतन स्तर - 09 4. इन पदों के सृजन में कुल रू0 42,23,076/- (बयालीस लाख तेईस हजार छिहतर) मात्र प्रति वर्ष व्यय भार संभावित है। 5. इस शैक्षणिक केन्द्र में निदेशक की नियुक्ति हेतु गठित होने वाली सर्च कमिटी निम्नवत्‌ होगी :- (क). विकास आयुक्त, बिहार ः- अध्यक्ष (ख). प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना ः- सदस्य (ग). राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित दो विषय विशेषज्ञ ः- सदस्य (घ). प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार ः- संयोजक सदस्य 6. यह स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्र आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा इसका परीक्षा संचालन किया जाएगा। 7. इस शैक्षणिक केन्द्र के लिए निदेशक के पद पर सर्च कमिटी द्वारा अनुशंसित पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। सर्च कमिटी में लब्ध प्रतिष्ठित दो विषय विशेषज्ञों को शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जाएगा। इस केन्द्र के लिए समन्वयक की नियुक्ति हेतु अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। 8. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद्‌ की सहमति प्राप्त है। आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

ंबिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, विशेष सचिव।बिहार गजट, 30 सितम्बर 2020 12 सं0 15/पी 5-09/2016 अंश-1573

------ संकल्प 22 सितम्बर 2020 विषयः-आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में "Centre for Astronomy" तथा "Centre for Stem Cell Technology" की स्थापना एवं दोनो केन्द्राें के संचालन के निमित निदेशक के एक-एक पद तथा समन्वयक के एक-एक पद अर्थात कुल 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्यान्तर्गत राज्य के विद्यार्थियों को Astronomy एवं Stem Cell Technology की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में 02 स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। 2. सम्यक्‌ समीक्षोपरांत राज्य के विद्यार्थियों के हित को दृष्टिपथ में रखते हुए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में Astronomy एवं Stem Cell Technology की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु दो उत्कृष्ट स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्रों क्रमशः Centre for Astronomy तथा Centre for Stem Cell Technology की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 3. इन केन्द्रों की शीघ्र स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशक के एक-एक पद एवं समन्वयक के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति निम्नवत्‌ प्रदान की जाती है :-

क्र0 केन्द्र का नाम पदनाम संख्या वेतनमान
01 Centre for Astronomy निदेशक 01 2,10,000/- नियत एवं इस पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्ते।
समन्यवक 01 वेतन स्तर - 09
02 Centre for Stem Cell Technology निदेशक 01 2,10,000/- नियत एवं इस पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्ते।
समन्यवक 01 वेतन स्तर - 09
कुल 04

4. इन पदों के सृजन में कुल रू0 84,46,152/- (चौरासी लाख छियालीस हजार एक सौ बावन) मात्र प्रति वर्ष व्यय भार संभावित है। 5. इन शैक्षणिक केन्द्रों के निमित निदेशक की नियुक्ति हेतु गठित होने वाली सर्च कमिटी निम्नवत्‌ होगी :- (क). विकास आयुक्त, बिहार ः- अध्यक्ष (ख). प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना ः- सदस्य (ग). प्रत्येक शैक्षणिक केन्द्र के निदेशक हेतु राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित दो विषय विशेषज्ञ ः- सदस्य (घ). प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार ः- संयोजक सदस्य 6. ये दोनों स्वायतशासी शैक्षणिक केन्द्र आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा इनकी परीक्षा संचालित की जाएगी। 7. इन शैक्षणिक केन्द्रों के निदेशक के पद पर सर्च कमिटी द्वारा अनुशंसित पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। सर्च कमिटी में लब्ध प्रतिष्ठित दो विषय विशेषज्ञों को शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जाएगा। इन केन्द्रों में समन्वयक की नियुक्ति हेतु अलग से दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। 8. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद्‌ की सहमति प्राप्त है। आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

ंबिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त । बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-09-30.34/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-09-30.34.