असाधारण अंक
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
(cid:464)बहार सरकार
(cid:292)कािशत
9 आि(cid:435)न 1942 (श0)
(सं0 पटना 672) पटना
पटना वृह(cid:232)पितवार 1 अ(cid:200)तूबर 2020
सं॰ वि0(27)-पे0को0-78/2005-607
वित्त विभाग
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संकल्प
1 अक्तूबर 2020
विषयः& लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुन
सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में
ाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में । प्रतिनियुक्त कर्मियों को देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।
सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाये गये सरकारी/गैर-सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाये गये सरकारी/गैर- घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुग्रह अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । वित्त विभागीय संकल्प सं0-2796 दिनांक
विभागीय संकल्प सं0-2796 दिनांक 01.04.2009 के कंडिका-3 में सक्षम पदाधि
2009 के कंडिका-3 में सक्षम पदाधिकारी द्वारा लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाये गये सभी व्यक्ति, जैसे कि कोई लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाये गये सभी व्यक्ति, जैसे कि कोई लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाये गये सभी व्यक्ति, जैसे कि कोई पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, नियम अंतर्गत अधिकृत चालक (चुनाव के लिए अधिगृहित वाहनों के निजी चालक/मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत अधिकृत चालक (चुनाव के लिए अधिगृहित वाहनों के निजी चालक/मोटर वाहन अधि व्यक्ति), पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य को निर्वाचन कार्य में व्यक्ति), पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य को निर्वाचन कार्य में व्यक्ति), पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी माना गया है ।
वित्त विभागीय संकल्प सं0-558 दिनांक
ा विभागीय संकल्प सं0-558 दिनांक 06.06.2019 की कंडिका-3(a)(iii) के अनुसार उग्रवादी ) के अनुसार उग्रवादी हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम विस्फोट, शसस्त्र आक्रमण आदि में या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम विस्फोट, शसस्त्र आक्रमण आदि में हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम विस्फोट, शसस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये देय होगा । मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये देय होगा ।
(2) भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र सं0-218/6/2020/EPS दिनांक (2) भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र सं0-218/6/2020/ दिनांक 22.07.2020 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1 अ(cid:200)तूबर 2020 भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र सं0-218/6/2020/EPS दिनांक-14.09.2020 के अनुसार The polling staffs deployed during all process of EVM/VVPAT preparation will be treated as polling personnel under Para 2(a) of the commission's letter no. 218/6/2019-EPS, dated 10.04.2019 and the payment of ex-gratia compensation will be applicable mutatis mutandis to these polling personnel.
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र सं0-218/6/2020/EPS दिनांक 22.07.2020 के अनुसार If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial element like, road mines, bomb blasts, armed attacks etc. on Death due to COVID-19, the amount of Compensation would be Rs. 30 Lakhs.
3. उपर्युक्त कंडिका-2 में अंकित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि-
(i) निर्वाचन प्रक्रिया के क्रम में प्रतिनियुक्त EVM/VVPAT से संबंधित सभी इंजिनियर/कर्मी को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी माने जायेंगे ।
(ii) निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की COVID-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उन्हें 30 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा।
(iii) वित्त विभागीय संकल्प सं0-2796 दिनांक 01.04.2009 एवं संकल्प सं0-558 दिनांक 06.06.2019 के प्रावधान इस संशोधन के साथ प्रभावी रहेंगे । 4. उपर्युक्त प्रावधान विधान सभा आम चुनाव 2020 से प्रभावी होगा । आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,