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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 October 2020

Published 05 October 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-10-05.677
Languages
English, Hindi

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सं॰ 7/स्था01-9-01/2011-16729/सा0प्र0—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-89424 दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में सुश्री खैरून निशा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना सिटी, पटना को विभागीय परिपत्र संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरूद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्त्तों के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है।

2. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-89424 दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री प्रतीक त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मसौढ़ी, पटना को विभागीय परिपत्र संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरूद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्त्तों के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है।3. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-89424 दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री सिद्धार्थ शेखर सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, मसौढ़ी, पटना को विभागीय परिपत्र संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरूद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्त्तों के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है। के आलोक में श्री जीशान मेंहदी, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया को विभागीय परिपत्र संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरूद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्त्तों के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) 5. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-89424 दिनांक 25.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री पंकज कुमार पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सुपौल को विभागीय परिपत्र संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरूद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक मुश्त वसूली की शर्त्तों के अधीन सेवा से विमुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 677%571+10%ड(cid:3)(ट)(प(cid:3)(? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-10-05.677/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-10-05.677.