असाधारण अंक
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
(cid:464)बहार सरकार
(cid:292)कािशत
13 आि(cid:435)न 1942 (श0)
(सं0 पटना 710) पटना
पटना सोमवार 5 अ(cid:200)तूबर 2020
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सं॰ 7/स्था0-04-18/2019
7/स्था0-04-18/2019-सा0प्र0 —30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (90) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 02.12 अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा 12.2019 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी—त जीवन रु0 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी रु0 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः- यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः- साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः-
| 1 | 101651 | तन्वी तेजस्विता | 40 | 08.04.1989 | महिला | 01 |
4. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिना
2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के 5. बिहार असैनिक सेवा
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 अ(cid:200)तूबर 2020 पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।'' 6. अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नकिये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।
7. नियुक्ति पत्र में अंकित नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।
8. उक्त नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र में प्रतिवेदित उनके विरूद्ध न्यायालय में लंबित मुकदमा रहने के आलोक मेें भविष्य में उक्त मुकदमें के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। उक्त मुकदमें के फलाफल से इस विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।
9.. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप-सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 710-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in