Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 October 2020

Published 05 October 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-10-05.710
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:467)नबंधन सं(cid:201)या

असाधारण अंक

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

(cid:464)बहार सरकार

(cid:292)कािशत

13 आि(cid:435)न 1942 (श0)

(सं0 पटना 710) पटना

पटना सोमवार 5 अ(cid:200)तूबर 2020

———

सं॰ 7/स्था0-04-18/2019

7/स्था0-04-18/2019-सा0प्र0 —30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (90) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 02.12 अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा 12.2019 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी—त जीवन रु0 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी रु0 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः- यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः- साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः-

1 101651 तन्वी तेजस्विता 40 08.04.1989 महिला 01

4. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिना

2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के 5. बिहार असैनिक सेवा

यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की 2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भ् बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी। बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भ् भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी 3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी। वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03 अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। बिहार असैनिक सेवा बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा में विभागीय अधिसूचना (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना (न्याय शाखा) (भर्त्ती) संख्या-7/स्था0-1-4- 05/2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17 2017 के द्वारा किये गये प्रावधान के संख्या-7/स्था0-1-4- 05/2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 अ(cid:200)तूबर 2020 पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।'' 6. अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न

किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।

7. नियुक्ति पत्र में अंकित नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

8. उक्त नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र में प्रतिवेदित उनके विरूद्ध न्यायालय में लंबित मुकदमा रहने के आलोक मेें भविष्य में उक्त मुकदमें के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। उक्त मुकदमें के फलाफल से इस विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

9.. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप-सचिव।

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 710-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-10-05.710/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-10-05.710.