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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 October 2020

Published 12 October 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-10-12.787
Languages
English, Hindi

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आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राशि से संस्थागत कार्याें (शैक्षणिक गतिविधियाँ, वार्षिक रख-रखाव अनुबंध, गतिविधियाँ, वार्षिक रख-रखाव अनुबंध, गतिविधियाँ, वार्षिक रख-रखाव अनुबंध, गतिविधियाँ, वार्षिक रख-रखाव अनुबंध, विषय :- विषय :- विषय :- विषय :- आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राशि से संस्थागत कार्याें (शैक्षणिक आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राशि से संस्थागत कार्याें (शैक्षणिक आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राशि से संस्थागत कार्याें (शैक्षणिक विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ-सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण इत्यादि) हेतु अध्यापक शिक्षा अध्यापक शिक्षा अध्यापक शिक्षा अध्यापक शिक्षा विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ-सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण इत्यादि) हेतु विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ-सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण इत्यादि) हेतु विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ-सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण इत्यादि) हेतु संस्थान, संस्थान, संस्थान, संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष रू॰ 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष रू॰ 12.... जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष रू॰ 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष रू॰ 12 00 लाख (बारह लाख) तथा00 लाख (बारह लाख) तथा00 लाख (बारह लाख) तथा00 लाख (बारह लाख) तथा प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष रू॰ 6 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष रू॰ 6....00 लाख (छः लाख) 00 लाख (छः लाख) 00 लाख (छः लाख) 00 लाख (छः लाख) प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष रू॰ 6 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष रू॰ 6 व्यय करने के अधिकार की स्वीकृति देने एवं छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, व्यय करने के अधिकार की स्वीकृति देने एवं छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, व्यय करने के अधिकार की स्वीकृति देने एवं छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, व्यय करने के अधिकार की स्वीकृति देने एवं छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, परीक्षा, संस्थान संचालन आदि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत करने त करने त करने त करने परीक्षा, संस्थान संचालन आदि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृ परीक्षा, संस्थान संचालन आदि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृ परीक्षा, संस्थान संचालन आदि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृ के संबंध में।के संबंध में।के संबंध में।के संबंध में। laŒ 12/प्रषिक्षण-89/2007-111111111111—राज्य में षिक्षा के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अध्यापक षिक्षा संस्थानों, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों, प्राथमिक षिक्षक षिक्षा महाविद्यालयों एवं प्रखंड षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानों में भव्य भवन एवं पर्याप्त आधारभूत संरचना का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया है। संस्थानों में प्रषिक्षण का कार्य नियमित रूप से संचालित है तथा कुछ संस्थानों में संचालन प्रक्रियाधीन है। पूर्व में इन संस्थानों में सीमित संरचना थी और तद्‌नुरूप रख-रखाव में व्यय की आवष्यकता कम रहने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद की दिनांक-14.02. 2012 की बैठक के निर्णयानुसार संस्थान को आंतरिक संसाधन से मात्र रू॰ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रू॰) की राषि की व्यय की अनुमति दी गई है। वर्त्तमान में भव्य भवन एवं विस्तृत परिसर के रख-रखाव, शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन (षैक्षणिक भ्रमण, कार्यषाला, सेमीनार, आंतरिक मूल्यांकन, एक्सन रिसर्च इत्यादि), विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (कम्प्यूटर, जनरेटर, वायोमैट्रिक एटेन्डेंस मषीन इत्यादि) के वार्षिक रख-रखाव, अनुबंध एवं आवष्यकतानुसार क्रय, भवन के रख-रखाव एवं मरम्मति, किचेन उपकरणों, फर्नीचर, छात्रावास, बिजली के तार एवं उपकरणों की मरम्मति, साफ-सफाई, विद्युत विपत्र का भुगतान, बागवानी, पुस्तकालय प्रयोगषाला सामग्री का क्रय, भवन का सफेदीकरण इत्यादि के लिए संस्थान के प्राचार्य को समुचित राषि की स्वीकृति एवं व्यय के अधिकार देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।दिनांक-06.05.2020 को मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक के निर्णयानुसार नांमाकन, छात्र-षुल्क, संस्थान संचालन इत्यादि से संबंधित मार्गदर्षिका निर्गत करने हेतु षिक्षा विभाग को अधिकृत किया जाता है। साथ ही अध्यापक षिक्षा संस्थान, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक षिक्षक षिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को प्रतिवर्ष रू॰ 12.00 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 [Çत३बर 2(cid:22)2(cid:22) लाख (बारह लाख) तथा प्रखंड षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान के प्राचार्याें को प्रतिवर्ष रू॰ 6.00 लाख (छः लाख) व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है। इससे अधिक व्यय होने पर प्राचार्य को षिक्षा विभाग से अनुमति लेना आवष्यक होगा। संस्थान में आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राषि से संस्थागत कार्याें (षैक्षिक गतिविधियाँ, वार्षिक रख-रखाव, अनुबंध, विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ-सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण आदि) हेतु अध्यापक षिक्षा संस्थान, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक षिक्षक षिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्य को प्रतिवर्ष रू॰ 12.00 लाख (बारह लाख) तथा प्रखंड षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को प्रतिवर्ष रू॰ 6.00 लाख (छः लाख) व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है।

प्राचार्य के द्वारा व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के आलोक में किया जायगा तथा विभाग के स्तर से इसके संबंध में विस्तृत दिषा निर्देष निर्गत किया जायगा।

डी॰एल॰एड॰, बी॰एड॰ तथा एम॰एड॰ कोर्स में नामांकन, अर्हता, पाठ्‌यक्रम, परीक्षा इत्यादि से संबंधित आदेष विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा। डी॰एल॰एड॰, बी॰एड॰ तथा एम॰एड॰ कोर्स में नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्कों का पुनर्निर्धारण तथा आवष्यकतानुसार समय-समय पर शुल्क की दर को संषोधित करने का अधिकार षिक्षा विभाग को होगा। साथ ही संस्थान संचालन, परीक्षा आदि से संबंधित मार्गदर्षिका निर्गत करने हेतु षिक्षा विभाग को अधिकृत किया जाता है।

आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं पदाधिकारियों को प्रेष्ि जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की ात की ात की ात की जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं पदाधिकारियों को प्रेष्ि जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं पदाधिकारियों को प्रेष्ि जाए।जाए।जाए।जाए।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-10-12.787/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-10-12.787.