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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 October 2020

Published 12 October 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-10-12.789
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 िनबंधन सं(cid:201)या

असाधारण अंक

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

(cid:464)बहार सरकार

(cid:292)कािशत

20 आि(cid:435)न 1942 (श0)

(सं0 पटना 789) पटना

पटना सोमवार 12 अ(cid:200)तूबर 2020

निर्वाचन विभाग

———

अधिसूचना

12 अक्तूबर 2020

सं॰ : एम1-004/2020-39—बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर एग्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर एग्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर एग्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-576/एग्जिट/2020/एसडीआर/खंड-1 दिनांक 03 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 576/एग्जिट/2020/एसडीआर/खंड-1 दिनांक 03.10.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती है।राज्यपाल के आदेष सेे, थलेष कुमार साहु, बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी -सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। प्रेस :- कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें। :- कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें। प्रेप्रेस :- कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 अ(cid:200)तूबर 2020 भारत निर्वाचन आयोग ——— अधिसूचना निर्वाचन सदन, अषोक रोड़, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 03 अक्टूबर, 2020, 11 अष्विन, 1942 शक

सं. 576/एग्जिट/2020/एसडीआर/खंड-1—यतः आयोग द्‌वारा दिनांक 25 सितंबर, 2020 के प्रेस नोट सं.

ईसीआई/पीएन/64/2020 के द्‌वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के कार्यक्रम की घोशणा की गई थी; और

2. और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्‌वारा इस संबंध में यथाअधिसूचित अवधि के दौरान कोई भी एग्जिट पोल आयोजित करने और ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाषित करने एवं उनका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा;

3. अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधो के द्दश्टिगत दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 (बुधवार) को पूर्वाह्नन 07.00 बजे से 07 नवंबर, 2020 (षनिवार) को अपराह्नन 06.30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्‌वारा इसके परिणाम के प्रकाषन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4. यह भी स्पश्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्षन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से, नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिश्ठ प्रधान सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 789-571+50-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-10-12.789/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-10-12.789.