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संसंसंसं.... 576/3/ईवीएम/2020/एसडीआर/खण्ड-576/3/ईवीएम/2020/एसडीआर/खण्ड-576/3/ईवीएम/2020/एसडीआर/खण्ड-576/3/ईवीएम/2020/एसडीआर/खण्ड-I ।।।।---- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मषीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिश्ट करें; और
2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मषीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेष दिया जाए; और
3. यतः आयोग ने निर्वाचन आयोग के दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के प्रेस नोट संख्या bZlhvkbZ@izsŒuksŒ@64@2020 ds rgr घोशित, बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थ्तिियों पर विचार किया है, और आयोग संतुष्ट है कि बिहार के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्टॉनिक वोटिंग मषीनों तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक इलेक्टॉनिक वोटिंग मषीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रषिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्टॉनिक वोटिंग मषीनों (ई॰वी॰एम॰) एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।
4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए दिनांक 01.10.2020, 09.10.2020 और 13.10.2020 को अधिसूचित की गयी/अधिसूचित की जाने वाली बिहार के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिश्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विशय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेषों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मषीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।
- निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेषन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदाराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्टॉनिक वोटिंग मषीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकार्ड करने के लिए उपर्युक्त मषीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्द्वारा अनुमोदित करता है। ↩