(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:27)(cid:25) पटन(cid:4) (cid:29)(cid:25)(cid:29)) पटन(cid:4)(cid:30) श१ व(cid:4)र(cid:30) 16 अ(cid:7)तूबर 2020 सं॰ 2/आरोप-01-19/2015-17742/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 31 दिसम्बर 2019
श्री अविनाश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1055/11, तत्कालीन वरीय उप समार्हाा, रोहतास, सासाराम (सम्प्रति भूमि सुधार उप समार्हाा, औरंगाबाद सदर) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के पत्रांक 818 दिनांक 11.04.2015 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। प्राप्त आरोप-पत्र में श्री सिंह के विरूद्ध मुख्य रूप से अपने पदस्थापन काल में खरीफ विपणन मौसम 2012-13 मेें राज्य खाद्य निगम के करगहर क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्ति के दौरान घोर लापरवाही के कारण धान का गबन होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप-पत्र में वर्णित है।
2. जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से प्राप्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 9678 दिनांक 13.07.2016 एवं स्मार पत्र द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परंतु श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1(cid:18) [Çत३बर 2(cid:23)2(cid:23) 5. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिषुन राय,