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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 October 2020

Published 16 October 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-10-16.808
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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(स(cid:27)(cid:25) पटन(cid:4) (cid:29)(cid:25)(cid:29)) पटन(cid:4)(cid:30) श१ व(cid:4)र(cid:30) 16 अ(cid:7)तूबर 2020 सं॰ 2/आरोप-01-19/2015-17742/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 31 दिसम्बर 2019

श्री अविनाश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1055/11, तत्कालीन वरीय उप समार्हाा, रोहतास, सासाराम (सम्प्रति भूमि सुधार उप समार्हाा, औरंगाबाद सदर) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के पत्रांक 818 दिनांक 11.04.2015 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। प्राप्त आरोप-पत्र में श्री सिंह के विरूद्ध मुख्य रूप से अपने पदस्थापन काल में खरीफ विपणन मौसम 2012-13 मेें राज्य खाद्य निगम के करगहर क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्ति के दौरान घोर लापरवाही के कारण धान का गबन होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप-पत्र में वर्णित है।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से प्राप्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 9678 दिनांक 13.07.2016 एवं स्मार पत्र द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परंतु श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।3333. तत्पष्चात्‌ श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं साक्ष्यों की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच की आवष्यकता पायी गयी। 4. अतएव सम्यक्‌्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि श्री अविनाश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1055/11, तत्कालीन वरीय उप समार्हाा, रोहतास, सासाराम (सम्प्रति भूमि सुधार उप समार्हाा, औरंगाबाद सदर) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के प्रावधानों के तहत्‌ करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होगें। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1(cid:18) [Çत३बर 2(cid:23)2(cid:23) 5. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिषुन राय,सरकार के अवर सचिव। ———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6) ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 808%571+10%ड(cid:3)(ट)(प(cid:3)(? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-10-16.808/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-10-16.808.