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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 October 2020

Published 16 October 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-10-16.809
Languages
English, Hindi

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श्री हरिषंकर प्रसाद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 432/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना सम्प्रति अपर समार्हाा-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 3759 दिनांक 11.05.2015के माध्यम से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप-पत्र विभाग को प्रेषित किया गया। श्री प्रसाद के विरूद्ध जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना के पद पर पदस्थापन अवधि में निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाने, जनहित-निगमहित के विरूद्ध कार्य करने, मनमाने तरीके से कार्य करने, अपने कार्यों के निर्वहन में षिथिलता बरतने तथा अनियमितता बरतने आदि संबंधी आरोप प्रतिवेदित है, जैसा कि आरोप-पत्र में वर्णित है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों पर श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक 8256 दिनांक 09.06.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। श्री प्रसाद द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया। परन्तुश्री प्रसाद के पत्रांक 30(मु0) दिनांक 18.09.2013 द्वारा पूर्व में जिला पदाधिकारी, पटना को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था, जैसा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों से पता चलता है, जिसमें जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सम्यक्‌ विचारोपरांत अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10200 दिनांक 15.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1741 दिनांक 01.11.2018 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक 15191 दिनांक 22.11.2018 द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद को बचाव बयान/अभ्यावेदन समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद ने अपना (पत्रांक 42 दिनांक 29.01.2019)बचाव बयान/अभ्यावेदन समर्पित किया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1(cid:18) [Çत३बर 2(cid:23)2(cid:23) श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवंश्री प्रसाद से प्राप्त बचाव अभ्यावेदन की अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बचाव अभ्यावेदन को अस्वी—त करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत्‌ **¼i½ dkyeku osru esa nks fuEurj çØe ij lap;kRed çHkko ls voufr ,oa ¼ii½ एक वर्ष के लिए प्रोन्नति पर रोक'' का दंड विनिष्चित किया गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध विनिश्चित उक्त दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 10616 दिनांक 02.08.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष/मंतव्य की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2598 दिनांक 09.01.2020 द्वारा अपना मंतव्य/परामर्श विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें स्पष्ट कारणों का उल्लेख किये बिना अनुषासनिक प्राधिकार द्वाराविनिष्चित दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त किया गया, अस्तु अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा विनिष्चित दण्ड प्रस्तावको पूर्ववत्‌ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री हरिषंकर प्रसाद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 432/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना सम्प्रति अपर समार्हाा-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-

¼i½ कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर संचयात्मक प्रभाव से अवनति। कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर संचयात्मक प्रभाव से अवनति। कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर संचयात्मक प्रभाव से अवनति। कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर संचयात्मक प्रभाव से अवनति। ¼ii½ एक वर्ष के लिए प्रोन्नति पर रोक।एक वर्ष के लिए प्रोन्नति पर रोक।एक वर्ष के लिए प्रोन्नति पर रोक।एक वर्ष के लिए प्रोन्नति पर रोक।

आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री हरिषंकर प्रसाद (बि0 प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री हरिषंकर प्रसाद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 432/11, प्र0से0), कोटि क्रमांक 432/11, प्र0से0), कोटि क्रमांक 432/11, प्र0से0), कोटि क्रमांक 432/11, प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री हरिषंकर प्रसाद (बि0 प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री हरिषंकर प्रसाद (बि0 तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना सम्प्रति अपर समार्हाा-सह-जिला लोक तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना सम्प्रति अपर समार्हाा-सह-जिला लोक तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना सम्प्रति अपर समार्हाा-सह-जिला लोक तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना सम्प्रति अपर समार्हाा-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज एवं सभी संबंधितों को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज एवं सभी संबंधितों को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज एवं सभी संबंधितों को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज एवं सभी संबंधितों को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।के लिए भेज दी जाय।के लिए भेज दी जाय।के लिए भेज दी जाय।

बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र राजेन्द्र राजेन्द्र राजेन्द्र रामरामरामराम,,,, सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-10-16.809/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-10-16.809.