(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
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(स(cid:28)(cid:26) पटन(cid:4) (cid:30)14) पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र(cid:31) 19 अ(cid:7)तूबर 2020 सं॰ 8/आरोप-01-56/2015-8809/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 25 सितम्बर 2020 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1(cid:18) [Çत३बर 2(cid:23)2(cid:23) संचालन पदाधिकारी (यथा संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच पटना प्रमंडल, पटना) के पत्रांक-1276 दिनांक 19.09.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल 05 आरोपों में आरोप सं॰-1 को छोड़कर शेष अन्य सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-14067 दिनांक 15.10.2019 द्वारा प्रमाणित आरोपों पर श्री सिन्हा से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री सिन्हा का लिखित अभिकथन (दिनांक 20.11.2019) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा आरोप पत्र का गठन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल बताते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया। श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र (प्रपत्र 'क'), संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) में विहित प्रावधानों के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध पेंशन से 10 प्रतिशत राशि 05 वर्षो तक रोक का दंड विनिश्चित किया गया।
उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2671 दिनांक 19.02.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 07.09.2020 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री सिन्हा के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव (पेंशन से 10 प्रतिशत राशि 05 वर्षो तक रोक का दंड) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त मंतव्य/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1377 दिनांक 17.09.2020 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विजय नारायण सिन्हा, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-112/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेेंशन नियमावली 1950 के नियम-43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि 05 वर्षो तक रोक का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, हिमांशु कुमार राय,