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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 October 2020

Published 19 October 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-10-19.815
Languages
English, Hindi

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(स(cid:28)(cid:26) पटन(cid:4) (cid:30)15) पटन(cid:4) स!मव(cid:4)र 19 अ(cid:7)तूबर 2020 सं॰ 8/आरोप-01-21/2014-8810/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 25 सितम्बर 2020

के विरूद्ध सी0ए0जी0 की कंडिका-4.1.3 के अनुपालन में जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-76-1 दिनांक 08.06. 2011 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध अपने कार्यकाल में कभी भी अग्रीम समायोजित करने हेतु किसी संबंधित कार्यकर्त्ता अथवा प्रखंड कर्मियों को नोटिस निर्गत नहीं करने, अग्रीम के रूप में लंबित राशियों का सालाना भौतिक सत्यापन नहीं करने तथा श्री कुमार द्वारा ढिलाई बरते जाने के कारण राशि के गबन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कार्यकर्त्ता तथ प्रखंड कर्मियों को सहयोग दिये जाने का आरोप प्रतिवेदित है, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2 जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 8533 दिनांक 29.07.2011 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण/पूरक स्पष्टीकरण (पत्रांक156 दिनांक 29.08.2014/पत्रांक 122 दिनांक 24.12.2014) समर्पित किया। श्री कुुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 14289 दिनांक 16.10.2014 तथा प़त्रांक 801 दिनांक 16.01.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा से मंतव्य की मांग की गयी। कतिपय स्मारों के बावजूद भी जिला पदाधिकारी, सहरसा से मंतव्य अप्राप्त रहा।3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि यह मामला सी0ए0जी0 की कंडिका-4.1.3 महिषी प्रखंड के अंतर्गत सरकारी राशि के गबन एवं दुर्विनियोग से संबंधित है। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप पत्र पुनर्गठित कर श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच कराये जाने की आवश्यकता पायी गयी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1(cid:18) [Çत३बर 2(cid:23)2(cid:23) 4. अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री सुजीत कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-830/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी सम्प्रति उप निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पटना के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त कोसी प्रमंडल, सहरसा होेगें एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे। 5. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, हिमांशु कुमार राय,

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-10-19.815/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-10-19.815.