निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,
पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ
अनुमति मिल चुकी है। ---
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान,
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
नियम आदि। ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और पूरक-क 4-42 बिहार गजट, 28 vDrwcj 2020 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
————— परिवहन विभाग -----
अधिसूचना
20 अक्तूबर 2020
सं0 02/शमन-07(A)/2015, परि0-7686--यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2782, दिनांक-14. 05.2020 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक 23.04.2020 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-5363/गो0, दिनांक 26.09.2020 द्वारा अगले छः माह तक विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-5363/गो0, दिनांक 26.09.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में समीक्षोपरांत पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनके वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 23.10.2020 की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।
| क्र0 सं0 | पदाधिकारियों का नाम | कार्य क्षेत्र |
| 1. | सभी परिचारी यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
| 2. | परिचारी प्रवर यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
| 3. | पुलिस निरीक्षक, यातायात | पटना नगर क्षेत्र |
| 4. | सभी पुलिस अवर निरीक्षक यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी षमन की राषि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा। 3 बिहार गजट, 28 vDrwcj 2020
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————
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सं0 1221--मैं मनोज कुमार पुत्र स्व0 केदारनाथ निवास-बासमती भवन, गोला रोड, बेली रोड, वरुण कॉलोनी, दानापुर पटना शपथपत्र सं0 10003 तारीख 15.10.2020 द्वारा यह घोषणा करता हूॅं कि श्रिती (Shriti) मेरी पुत्री है। अब यह श्रिती राज (Shriti Raj) के नाम से जानी एवं पहचानी जायेगी।
मनोज कुमार। 4 बिहार गजट, 28 vDrwcj 2020
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 27/आरोप-01-91/2019-सा0प्र0-9414
सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 9 अक्तूबर 2020 श्री मुकेश र्दा शर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 481/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 77 महिषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सम्प्रति उप निदेशक (खाद्य), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरूद्ध सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2355 दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकरी-सह-जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15857 दिनांक 05.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उल्लेखनीय है कि श्री शर्मा दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृा हो चुके हैं। अतः श्री मुकेश र्दा शर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 481/11, तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 77 महिषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृति की तिथि के उपरांत दिनांक-01.03.2020 से बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है। आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।