निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
पूरक
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पूरक-क 3-52 बिहार गजट, 4 uoEcj 2020 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
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Home Department
(Police Branch)
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NOTIFICATION
The 28th October 2020
No. 7/CCA-1026/2001 H(P)-7616--Consequent upon superannuation of Hon'ble Mr. Justice Mr. Dinesh Kumar Singh, Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :
1. Bihar Control of Crimes Act, 1981 2. National Security Act, 1980 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :
1 Hon'ble Mr. Justice Shri Hemant Kumar Srivastava Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Shri Aditya Narayan Chaturvedi (Retd.) Member 3 Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retd.) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification
By the order of the Governor of Bihar, Girish Mohan Thakur, Under Secretary.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 27—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in3 बिहार गजट, 4 uoEcj 2020
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 2/आरोप-01-03/2020-सा0प्र0-9092
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
30 सितम्बर 2020
श्री जैनेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 582/11, विषिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना के विरूद्ध कार्यों के प्रति गंभीरतापूर्वक रूची नहीं लेने, विभागीय निदेषों एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेष की घोर अवहेलना करने, जन प्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाये गये समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करने, कार्यों के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं र्काव्यहीनता बरतने तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेष, 2016 में निहित प्रावधानों का उल्लंधन करने संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 455 दिनांक 25.01.2020 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध करया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र गठित किया गया।
विभागीय पत्रंक 2980 दिनांक 26.02.2020 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों पर स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक 306/अनु0 दिनांक 20.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।
अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी (जो उक्त मामले के जानकार हों) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को निदेष दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी (जो उक्त मामले के जानकार हों) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। नियुक्ति की सूचना संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को देंगे।4 बिहार गजट, 4 uoEcj 2020 श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।
------- सं0 पुर॰-02/2020-21--281/रा0 मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग ------- संकल्प 7 अगस्त 2020 हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना, वर्ष 2020-21 के अधीन प्रकाशन अनुदान के निमित्त विभिन्न लेखकों की पांडुलिपियों के मूल्यांकन तथा प्रकाशन अनुदान की अनुशंसा के लिए निम्नरूप में एक समिति गठित की जाती हैः- 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव - अध्यक्ष
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
2. श्री जियालाल आर्य, - सदस्य 23, आई.ए.एस. कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना-800001 मो0-7979771265 3. डॉ0 किशोर सिन्हा, - सदस्य 5-डी., तेजनारायण कॉम्प्लेक्स, न्यू अगमकुआँ थाना के निकट, नंदलाल छपरा, बाइपास रोड, पटना-800026
मो0-9973129720 4. निदेशक, राजभाषा - सदस्य सचिव
2. यह समिति प्रकाशन अनुदान हेतु प्राप्त पांडुलिपियों का चयन गुणवत्ता के आधार पर करते हुए अपनी अनुशंसा सरकार को देगी।
3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों को भेजा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ० महेन्द्र पाल, निदेशक।
------- सं0 पुर0-03/2015-340/रा0 मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग ------- संकल्प 22 सितम्बर 2020 विषयः-मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की हिन्दी साहित्य सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्णायक मंडल का गठन।
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की हिन्दी साहित्य सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा पुरस्कार नियमावली, 2005 के अधीन निम्न रूप से निर्णायक मंडल का गठन किया जाता है :-
(क) अध्यक्ष- श्री माधव कौशिक, मकान नं.-1110, सेक्टर-41बी, चंडीगढ़-160036 फोन-0172-2636992, 09888535393 (ख) सदस्यगणः- (1) प्रधान सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग।5 बिहार गजट, 4 uoEcj 2020 (2) श्रीमती नासिरा शर्मा, डी-37/754, छतरपुर पहाड़ी, नई दिल्ली-110074 (3) डॉ॰ कमल किशोर गोयनका, ए/98, अशोक विहार, फेज-I, दिल्ली-110052, मो॰-09811052469 (4) डॉ॰ अनामिका, डी॰-115, द्वितीय तल, मंदिर मार्ग, साकेत, नई दिल्ली-110017, मो॰-9810737469 (5) श्री विनोद बंधु, स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान, बुद्ध मार्ग, पटना-800001 (6) डॉ॰ शांति जैन, 401, गिरि अपार्टमेण्ट, पूर्वी लोहानीपुर, पृथ्वीराज पथ, पटना-800003, मो॰-9934271562, 9835261917 (ग) संयोजकः- निदेशक,
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग।
2. निर्णायक मंडल का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए दो वर्षों का होगा। 3. निर्णायक मंडल का कोरम अध्यक्ष सहित चार होगा।
4. आदेशः-आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति अध्यक्ष और सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, प्रधान सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 27—571+25-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in