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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध द्वारा ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
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2;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू20र्द्ध 1;बपकरू26द्ध42 ;बपकरू27द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू28द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध54;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचअधिसूचअधिसूचअधिसूचनानानाना 5555 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2020202019191919
प्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, जिला-समस्तीपुर रामजानकीरामजानकीरामजानकीरामजानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम-रहीमपुरठाकुरबाड़ी, ग्राम-रहीमपुरठाकुरबाड़ी, ग्राम-रहीमपुरठाकुरबाड़ी, ग्राम-रहीमपुर प्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, जिला-समस्तीपुर प्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, जिला-समस्तीपुर प्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, जिला-समस्तीपुर प्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, जिला-समस्तीपुर प्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, जिला-समस्तीपुर प्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, जिला-समस्तीपुर प्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, जिला-समस्तीपुर सं॰ 1404—श्रीश्रीश्रीश्री रामजानकीरामजानकीरामजानकीरामजानकी पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक
इस न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं
निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-605 है। के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु न्यास समिति गठन के अंचलाधिकारी, विद्यापति नगर से नाम भेजने का आग्रह किया र द्वारा 11 नामों की सूची पत्रांक-198, दिनांक 04/02/19 द्वारा अंचलाधिकारी, विद्यापतिनगर द्वारा प्रस्तावित नामों की समिति 6 माह के लिए गठित की गई पर्षदीय पत्रांक-1996, दिनांक 20/02/19 द्वारा चरित्र-सत्यापन
चरित्र-सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 14/10/19 पर्षद को दिनांक 16/10/19 को समिति गठन हेतु अंचलाधिकारी, विद्यापतिनगर द्वारा प्रस्तावित
दिनांक 30/11/18 द्वारा अंचलाधिकारी, विद्यापति अचंलाधिकारी, विद्यापतिनगर द्वारा 11 नामों की सूची पत्रांक-198, दिनांक दिनांक 14/03/19 द्वारा अंचलाधिकारी, विद्यापतिनगर द्वारा और थानाध्यक्ष, घटहो से पर्षदीय पत्रांक-1996, दिनांक थानाध्यक्ष, घटहो का चरित्र-सत्यापन जिसमें प्रतिवेदित है कि न्यास समिति थाना अभिलेख में कोई षिकायत दर्ज
दर्ज नहीं है। स्थानीय जांच में भी किसी के विरूद्ध कोई षिकायत
उपरोक्त परिस्थिति में
गठन के वास्ते पर्षदीय पत्रांक-1152, गया था जिसके आलोक में 04/02/19 द्वारा भेजी गई। पर्षदीय आदेष समिति 6 माह के लिए गठित की गई प्रतिवेदन की मांग की गयी। 16/10/19 को प्राप्त हुआ प्रस्तावित नामों में किसी के विरूद्ध षिकायत नहीं पाया गया है। बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का उक्त मंदिर के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना गठन आवष्यक प्रतीत होता है।
कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक
जो बिहारबिहारबिहारबिहार हिन्दूहिन्दूहिन्दूहिन्दू धार्मिकधार्मिकधार्मिकधार्मिक न्यासन्यासन्यासन्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहतअधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहतअधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहतअधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत हुए ''श्रीश्रीश्रीश्री रामजानकीरामजानकीरामजानकीरामजानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम-रहीमपुरठाकुरबाड़ी, ग्राम-रहीमपुरठाकुरबाड़ी, ग्राम-रहीमपुरठाकुरबाड़ी, ग्राम-रहीमपुर प्यारे, पो0-बनघारप्यारे, पो0-बनघारप्यारे, पो0-बनघारप्यारे, पो0-बनघार
'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे
अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहतअधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहतअधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहतअधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत ''अध्यक्ष''''अध्यक्ष''''अध्यक्ष''''अध्यक्ष'' प्यारे, पो0-बनघारप्यारे, पो0-बनघारप्यारे, पो0-बनघारप्यारे, पो0-बनघारा, था0- घटहो, ा, था0- घटहो, ा, था0- घटहो, ा, था0- घटहो, विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण अतः मैं, अखिलेष कुमार न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो कोकोकोको प्राप्तप्राप्तप्राप्तप्राप्त हैहैहैहै, का प्रयोग करते जिला-समस्तीपुरजिला-समस्तीपुरजिला-समस्तीपुरजिला-समस्तीपुर'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास
देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि ''यदि कोई है तो'' उनकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ /भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ /भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ /भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ 12. न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति बिक्रय/बिक्रय/बिक्रय/बिक्रय/पट्टापट्टापट्टापट्टा/लीज आदि/लीज आदि/लीज आदि/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अधिकार नहीं होगाअधिकार नहीं होगाअधिकार नहीं होगाअधिकार नहीं होगा।।।। अगरअगरअगरअगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।
पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः-
(1) श्री कुना सहनी पे0 स्व0 विलट सहनी, रहीमपुर प्यारे, वार्ड नं0-07, बनघारा- अध्यक्ष (2) श्री केदारनाथ साह पे0-बुन्दीसाह, बनधारा, वार्ड नं0-04, बनघारा- उपाध्यक्ष (3) श्री राजकुमार दास, पे0 राम दास, रहीमपुर प्यारे, वार्ड नं0-05, बनघारा- सचिव (4) श्री रामधारी सहनी, पे0 स्व0 रामपुकार सहनी, रहीमपुर प्यारे, वार्ड नं0-07, बनघारा- सदस्य (5) श्री दिलीप कुमार वर्मा, पे0 स्व0 बांके प्रसाद, रहीमपुर प्यारे, वार्ड नं0-05, बनघारा- सदस्य (6) श्री मदन दास, पे0 चलितर दास, रहीमपुर प्यारे, वार्ड नं0-5, बनघारा- सदस्य (7) श्री रामनन्दन राय पे0 स्व0 मुन्नीलाल राय, मनियारपुर, वार्ड नं0-8, बनघारा- सदस्य (8) श्री संतोष रजक, पे0 महेन्द्र बैठा, मनियारपुर, वार्ड नं0-14, बनघारा- सदस्य (9) श्री हरेन्द्र ठाकुर, पे0-विषुनदेव ठाकुर, मनियारपुर, वार्ड नं0-12, बनघारा- सदस्य (10) श्री देब ुरजक, पे0 स्व0 टूना रजक, मनियारपुर, वार्ड नं0-09, बनघारा- सदस्य (11) श्री अर्जुन पंडित पे0 पं0 रामाषीष पंडित, रहीमपुर प्यारे, वार्ड नं0-06, बनघारा- सदस्य यह योजना तत्काल प्रभावी होगा एवं इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा।
आदेष से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।