;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू1द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध द्वारा ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
2;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू20र्द्ध 1;बपकरू25द्ध42 ;बपकरू27द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू28द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध1;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचअधिसूचअधिसूचअधिसूचनानानाना 15 जनवरी15 जनवरी15 जनवरी15 जनवरी 2020202020202020
सं॰ 2325—पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर अंचल के ग्राम- नरौली स्थित माँ जगदम्बा मन्दिर पर्षद के पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर अंचल के ग्राम- नरौली स्थित माँ जगदम्बा मन्दिर बख्तियारपुर अंचल के ग्राम- नरौली स्थित माँ जगदम्बा मन्दिर बख्तियारपुर अंचल के ग्राम- नरौली स्थित माँ जगदम्बा मन्दिर बख्तियारपुर अंचल के ग्राम- नरौली स्थित माँ जगदम्बा मन्दिर बख्तियारपुर अंचल के ग्राम- नरौली स्थित माँ जगदम्बा मन्दिर बख्तियारपुर अंचल के ग्राम- नरौली स्थित माँ जगदम्बा मन्दिर बख्तियारपुर अंचल के ग्राम- नरौली स्थित माँ जगदम्बा मन्दिर अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 3966/2009 है। अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 3966/2009 है। उपर्युक्त विषयक न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1411, उपर्युक्त विषयक न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय उपर्युक्त विषयक न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय
दि0-15/10/2012 द्वारा अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया 15/10/2012 द्वारा अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया 15/10/2012 द्वारा अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति गठन के पश्चात न्यास ने काफी विकास किया। बाद के कालखंडोें न्प्यास समिति के सदस्यों एवं था। न्यास समिति गठन के पश्चात न्यास ने काफी विकास किया। बाद के कालखंडोें न्प्यास समिति के सदस्यों एवं था। न्यास समिति गठन के पश्चात न्यास ने काफी विकास किया। बाद के कालखंडोें न्प्यास समिति के सदस्यों एवं न को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये। प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में पर्षद में स्थानीय लोगों में मंदिर के प्रबंधन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये। प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में पर्षद में स्थानीय लोगों में मंदिर के प्रबंध सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। इस बीच पर्षद को प्राप्त हुई दोनों सूचियों का चरित्र-सत्यापन हेतु संबंधित सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। इस बीच पर्षद को प्राप्त हुई दोनों सूचियों का चरित्र-सत्यापन हेतु संबंधित सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। इस बीच पर्षद को प्राप्त हुई दोनों सूचियों का चरित्र-सत्यापन हेतु संबंधित थाना को पत्र प्रेषित किया गया। दोनों सूचियों का चरित्र-सत्यापन ड ी0आर0 नं0- 260/19, दि0- 07/03/19 एवं थाना को पत्र प्रेषित किया गया। दोनों सूचियों का चरित्र-सत्यापन डी0आर0 नं0- 260/19, दि0- 07/03/19 एवं सालिमपुर थाना का ज्ञापांक- 1390/19, दि0- 19/11/19 द्वारा पर्षद को प्राप्त हुआ। उपरोक्त दोनों सूचियों में से सालिमपुर थाना का ज्ञापांक- 1390/19, दि0- 19/11/19 द्वारा पर्षद को प्राप्त हुआ। उपरोक्त दोनों सूचियों में से सालिमपुर थाना का ज्ञापांक- 1390/19, दि0- 19/11/19 द्वारा पर्षद को प्राप्त हुआ। उपरोक्त दोनों सूचियों में से सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में 9 सदस्यीय न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया जाता है। सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में 9 सदस्यीय न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया जाता है। सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में 9 सदस्यीय न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया जाता है।
माँ जगदम्बा मन्दिर, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटना , का प्रयोग करते हुए ''माँ जगदम्बा मन्दिर, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- माँ जगदम्बा मन्दिर, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- माँ जगदम्बा मन्दिर, ग्राम- नरौली, करौटा, था0-
अतः मैं, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक अतः मैं, अखिलेष कुमार जैन, धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष सालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटना'' के को प्राप्त हैको प्राप्त हैको प्राप्त हैको प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए '' सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ। लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।
योजनायोजनायोजनायोजना बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''माँ माँ माँ माँ बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजन बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजन जगदम्बा मन्दिर न्यास योजना, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटना'' होगा और इसके कार्यान्वयन '' होगा और इसके कार्यान्वयन जगदम्बा मन्दिर न्यास योजना, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटना जगदम्बा मन्दिर न्यास योजना, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटना जगदम्बा मन्दिर न्यास योजना, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटना जगदम्बा मन्दिर न्यास योजना, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटना जगदम्बा मन्दिर न्यास योजना, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटना जगदम्बा मन्दिर न्यास योजना, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटना जगदम्बा मन्दिर न्यास योजना, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, जिला- पटना एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''माँ जगदम्बा मन्दिर न्यास समिति, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- माँ जगदम्बा मन्दिर न्यास समिति, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- माँ जगदम्बा मन्दिर न्यास समिति, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- माँ जगदम्बा मन्दिर न्यास समिति, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम '' माँ जगदम्बा मन्दिर न्यास समिति, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- माँ जगदम्बा मन्दिर न्यास समिति, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- माँ जगदम्बा मन्दिर न्यास समिति, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- माँ जगदम्बा मन्दिर न्यास समिति, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार '' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार सालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटनासालिमपुर, जिला- पटना'' होगी, जिसमें न् रहेगा।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध 2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकालकर खर्च किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचलान दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा । महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे । बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- (1) अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना -पदेन अध्यक्ष (2) श्री अनिल सिंह, पिता- श्री श्रीधर प्रसाद सिंह -उपाध्यक्ष (3) श्री अरविन्द कुमार सिंह, पिता- स्व0 सरयुग सिंह -सचिव (4) श्री ओम प्रकाष पिता- स्व0 नरेन्द्र प्रसाद सिंह -कोषाध्यक्ष (5) श्री शषि रंजन कुमार पिता- स्व0 एतवारी मोची -सदस्य (6) श्री अषोक कुमार सिंह -सदस्य (7) श्री भुपेन्द्र पासवान पिता- स्व0 महेन्द्र पासवान -सदस्य (8) श्री मृत्युंजय कुमार पिता- स्व0 हरेन्द्र प्रसाद सिंह -सदस्य (9) श्री राजेष्वर सिंह पिता- स्व0 रामप्रसाद सिंह -सदस्य सभी- ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, बख्तियारपुर, जिला- पटना। उपर्युक्त योजना का कार्यकाल 05 वर्षों के लिए होगा। न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किया जाता है। पर्षद के गठन के पश्चात इसके स्थायी किए जाने पर विचार किया जायेगा।3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में माँ जगदम्बा स्थान, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में माँ जगदम्बा स्थान, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में माँ जगदम्बा स्थान, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में माँ जगदम्बा स्थान, ग्राम- नरौली, करौटा, था0- सालिमपुर, पटना के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।।।। पटना के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा पटना के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा पटना के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा
न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति / भूमिसम्पत्ति / भूमिसम्पत्ति / भूमिसम्पत्ति / भूमि का का का का हस्तान्तरण / हस्तान्तरण / हस्तान्तरण / हस्तान्तरण / नोटः-नोटः-नोटः-नोटः- न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य न्यास की कोई भी न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य न्यास की कोई भी न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य न्यास की कोई भी बदलैन / विक्रबदलैन / विक्रबदलैन / विक्रबदलैन / विक्रय / पट्टा/लीजय / पट्टा/लीजय / पट्टा/लीजय / पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
आदेष से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।