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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2020

Published 11 November 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-11-11.864
Languages
English, Hindi

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचअधिसूचअधिसूचअधिसूचनानानाना 24 अगस्त24 अगस्त24 अगस्त24 अगस्त 2020202020202020

सं॰ 935—श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण पर्षद्‌ श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण पर्षद्‌ श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण पर्षद्‌ के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2631 है। के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2631 है।

न्यास के सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, तथा सुप्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1830 दिनांक-08.09. न्यास के सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, तथा सुप्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1830 दिनांक-08 न्यास के सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, तथा सुप्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1830 दिनांक-08 2015 द्वारा 9 सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया गया। जिसका कार्यकाल अगले माह समाप्त होने वाला है। 2015 द्वारा 9 सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया गया। जिसका कार्यकाल अगले माह समाप्त होने वाला है। 2015 द्वारा 9 सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया गया। जिसका कार्यकाल अगले माह समाप्त होने वाला है। श्री संजय प्रसाद यादव, सचिव न्यास समिति द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक- श्री संजय प्रसाद यादव, सचिव न्यास समिति द्वारा एक आवेदन पत्र दिना 18.08.2020 के साथ, बैठक 2020 का कार्यवृत तथा मंदिर का फोटोग्राफ पर्षद में दाखिल किया है। सचिव द्वारा अपने आवेदन पत्र में दिनांक-14.08.2020 का कार्यवृत तथा मंदिर का फोटोग्राफ पर्षद में दाखिल किया है। सचिव द्वारा अपने आवेदन पत्र में 2020 का कार्यवृत तथा मंदिर का फोटोग्राफ पर्षद में दाखिल किया है। सचिव द्वारा अपने आवेदन पत्र में न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त होने और मंदिर के विकास के लिए अनेको कार्य किये जाने की सूचना दी है। न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त होने और मंदिर के विकास के लिए अनेको कार्य किये जाने की सूचना दी है। न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त होने और मंदिर के विकास के लिए अनेको कार्य किये जाने की सूचना दी है। 2020 को न्यास समिति की बैठक में 5 इन्होंने लिखा है कि न्यास समिति के अध्यक्ष की मृत्यु उपरान्त दिनांक-14 है कि न्यास समिति के अध्यक्ष की मृत्यु उपरान्त दिनांक-14.08.2020 को न्यास समिति की बैठक में 5 नये सदस्यों को जोड़ते हुए न्यास समिति के पुर्णगठित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। नये सदस्यों को जोड़ते हुए न्यास समिति के पुर्णगठित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है।

न्यास समिति द्वारा न्यास में विकास के कार्य करते हुए न्यास की आय में निरन्तर वृद्धि दर्ज की है तथा न्यास समिति द्वारा न्यास में विकास के कार्य करते हुए न्यास की आय में निरन्तर वृद्धि दर्ज की न्यास समिति द्वारा न्यास में विकास के कार्य करते हुए न्यास की आय में निरन्तर वृद्धि दर्ज की ससमय पर्षद शुल्क भी जमा किया गया है। ससमय पर्षद शुल्क भी जमा किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मठ के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मठ के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मठ के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक नवीन न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतित होेता है।

मति का गठन आवष्यक प्रतित होेता है।

अतः मैं अखिलेष कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक अतः मैं अखिलेष कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक अतः मैं अखिलेष कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री श्री श्री श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण की सम्पत्तियों की रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ। लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध योजनायोजनायोजनायोजना

1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, ''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, ''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, ''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास योजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास योजना पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास योजना पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास योजना एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा ''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा ''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा ''श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम-दीपऊ, पो0-टलवा पोपोपोपोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास समिति होगी'' खर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास समिति होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल खर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास समिति होगी'' खर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण न्यास समिति होगी'' सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे। न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, 6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसाहोगा अगर वे एैसाहोगा अगर वे एैसाहोगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास साथ ही न्यास साथ ही न्यास साथ ही न्यास कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। न्यास न्यास न्यास न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। 7.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी। 8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद्‌ द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-़

(1) श्री मनोज पाण्डेय पिता स्व0 राजेन्द्र पाण्डेय - अध्यक्ष (2) श्री रामअयोध्या प्रसाद पिता स्व0 कमल राय - सचिव (3) श्री संजय प्रसाद यादव पिता स्व0 कोलई राय - कोषाध्यक्ष (4) श्री कृष्णा पासवान पिता स्व0 गोबिन पासवान - सदस्य (5) श्री रामजिवन महतो पिता भरत महतो - सदस्य (6) श्री बिन्दुष्वरी राम पिता स्व0 प्रसाद राम - सदस्य (7) श्री शुरेस महतो पिता रामभजु महतो - सदस्य (8) श्री जानकी साह पिता स्व0 सन्तु साह - सदस्य (9) श्री राजेष धागड़ पिता स्व0 बिरा घागड़ - सदस्य3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध (10) श्री कृष्णा पाण्डेय पिता बिरबहादुर पाण्डेय - सदस्य

सभी का पता :-ग्राम-दिपऊ, पो0-टलवा पोखर, थाना-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री रामजानकी मंदिर, राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री रामजानकी मंदिर, राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री रामजानकी मंदिर, राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री रामजानकी मंदिर, दीपऊ, जिला-पूर्वी चम्पारण) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा।ा।ा।ा। दीपऊ, जिला-पूर्वी चम्पारण) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होग दीपऊ, जिला-पूर्वी चम्पारण) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होग दीपऊ, जिला-पूर्वी चम्पारण) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होग न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक-08.09.2020 से एक वर्षो का अस्थाई रूप से होगा। चरित्र सत्यापान एवं पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात्‌ यदि समिति का कार्य कलाप उत्कृष्ट रहा तो इस न्यास समिति के अवधि का विस्तार किया जायेगा।

आदेष से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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ख्ँरु ;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध ;द्ध;बपकरू4द्धरु

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;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध 8;बपकरू15द्ध4.5ध्1़1;बपकरू10द्ध.;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध;बपकरू10द्धघ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-11-11.864/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-11-11.864.