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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2020

Published 11 November 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-11-11.871
Languages
English, Hindi

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2;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू20र्द्ध 1;बपकरू25द्ध42 ;बपकरू27द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू28द्ध

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचअधिसूचअधिसूचअधिसूचनानानाना 1 जून1 जून1 जून1 जून 2020202020202020

सं॰ 281—श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-511 है। सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-511 है।

उक्त मन्दिर के संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा मन्दिर की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने तथा बिक्री करने उक्त मन्दिर के संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा मन्दिर की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने तथा बिक्री करने उक्त मन्दिर के संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा मन्दिर की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने तथा बिक्री करने की षिकायत प्राप्त होने पर षिकायतकर्त्ता, ग्रामीण तथा मन्दिर पर अवैध रूप से कब्जा करने और भूमि बिक्री का प्रयास षिकायत प्राप्त होने पर षिकायतकर्त्ता, ग्रामीण तथा मन्दिर पर अवैध रूप से कब्जा करने और भूमि बिक्री का प्रयास षिकायत प्राप्त होने पर षिकायतकर्त्ता, ग्रामीण तथा मन्दिर पर अवैध रूप से कब्जा करने और भूमि बिक्री का प्रयास करने वाले रामभूषण सिंह को सुनने के पश्चात्‌ रामभूषण सिंह का दावा आधारहीन तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में करने वाले रामभूषण सिंह को सुनने के पश्चात्‌ रामभूषण सिंह का दावा आधारहीन तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में करने वाले रामभूषण सिंह को सुनने के पश्चात्‌ रामभूषण सिंह का दावा आधारहीन तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में ा तथा राजस्व अभिलेखों के इन्द्राज जो श्री राम जानकी मन्दिर के नाम से है, 2018 को निरस्त किया गया तथा राजस्व अभिलेखों के इन्द्राज जो श्री राम जानकी मन्दिर के नाम से है, दिनांक-08.11.2018 को निरस्त किया गय को मान्य करते हुए मन्दिर की किसी भू-भाग पर अवैध कब्जा/हस्तान्तरण पर रोक लगायी गयी और नयी न्यास को मान्य करते हुए मन्दिर की किसी भू-भाग पर अवैध कब्जा/हस्तान्तरण पर रोक लगायी गयी और नयी न्यास को मान्य करते हुए मन्दिर की किसी भू-भाग पर अवैध कब्जा/हस्तान्तरण पर रोक लगायी गयी और नयी न्यास समिति के गठन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी से नामों की मांग की गयी। इसके आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी ने समिति के गठन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी से नामों की मांग की गयी। इसके आलोक में अनुमण्डल समिति के गठन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी से नामों की मांग की गयी। इसके आलोक में अनुमण्डल 2019 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष, विद्यापतिनगर की उपस्थिति में एक अपने पत्र दिनांक-25.04.2019 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष, विद्यापतिनगर की उपस्थिति में एक 2019 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष, विद्यापतिनगर की उपस्थिति में एक आमसभा का आयोजन कर 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव भेजा। उक्त नामों का चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु आमसभा का आयोजन कर 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव भेजा। उक्त नामों का चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु आमसभा का आयोजन कर 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव भेजा। उक्त नामों का चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित थाना को प्रस्तावित सूची भेज 2020 में 11 नामों में से 04 संबंधित थाना को प्रस्तावित सूची भेजी गयी और थाना द्वारा अपने पत्र दिनांक-21.01.2020 में 11 नामों में से 04 व्यक्तियों क्रमषः (1) गणेष गिरि के विरूद्ध विद्यापतिनगर थाना काण्ड संख्या-22/99, (2) सत्येन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्ध व्यक्तियों क्रमषः (1) गणेष गिरि के विरूद्ध विद्यापतिनगर थाना काण्ड संख्या-22/99, (2) सत्येन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्ध व्यक्तियों क्रमषः (1) गणेष गिरि के विरूद्ध विद्यापतिनगर थाना काण्ड संख्या-22/99, (2) सत्येन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्ध थाना काण्ड संख्या-48/16, (3) जयजय राम सिंह के विरूद्ध थाना काण्ड संख्या-06/05 तथा (4) देवनीति सिंह के थाना काण्ड संख्या-48/16, (3) जयजय राम सिंह के विरूद्ध थाना काण्ड संख्या-06/05 तथा थाना काण्ड संख्या-48/16, (3) जयजय राम सिंह के विरूद्ध थाना काण्ड संख्या-06/05 तथा विरूद्ध थाना काण्ड संख्या-149/19 थाने में दर्ज होने तथा इन्हें नामजद अभियुक्त के रूप में रिपोर्ट भेजी है। विरूद्ध थाना काण्ड संख्या-149/19 थाने में दर्ज होने तथा इन्हें नामजद अभियुक्त के रूप में रिपोर्ट भेजी है। विरूद्ध थाना काण्ड संख्या-149/19 थाने में दर्ज होने तथा इन्हें नामजद अभियुक्त के रूप में रिपोर्ट भेजी है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचारोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा भेजे गये 11 नामों में से चरित्र उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचारोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा भेजे गये 11 नामों में से चरित्र उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचारोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा भेजे गये 11 नामों में से चरित्र ो संज्ञान में लेते हुए उक्त मन्दिर की सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक्‌ विकास हेतु 2020 को संज्ञान में लेते हुए उक्त मन्दिर की सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक्‌ विकास हेतु सत्यापन रिपोर्ट दिनांक-21.01.2020 क बिहार धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन बिहार धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन बिहार धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है। हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं अखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैन

हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक अखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि संख्या-43 (द) के तहत अध्यक्ष न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि संख्या-43 (द) के तहत अध्यक्ष न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि संख्या-43 (द) के तहत अध्यक्ष ''श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर'' के सुचारू प्रबंधन, को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर'' ''श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर'' ''श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर'' को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर'' ''श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर'' ''श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर'' ''श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर''2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजनायोजनायोजनायोजना

1. अधिनियम की धारा, 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम '' श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर,ताजपुर, जिला-समस्तीपुर,ताजपुर, जिला-समस्तीपुर,ताजपुर, जिला-समस्तीपुर, न्यास योजनान्यास योजनान्यास योजनान्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम '' श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर न्यास समिति श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर न्यास समिति'' श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर न्यास समिति श्री राम जानकी मन्दिर, साहिट ताजपुर, जिला-समस्तीपुर न्यास समिति होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिष्चित करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा। 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद्‌ को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। (1) न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का नोटः नोटः नोटः नोटः (1) न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का (1) न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का (1) न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/बिक्रय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का हस्तान्तरण/बदलैन/बिक्रय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का हस्तान्तरण/बदलैन/बिक्रय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का हस्तान्तरण/बदलैन/बिक्रय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते है तो वह शुन्य वो अवैध होगा। दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते है तो वह शुन्य वो अवैध होगा। दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते है तो वह शुन्य वो अवैध होगा। दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते है तो वह शुन्य वो अवैध होगा। राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता श्री राम (2) (2) (2) (2) राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता श्री राम राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता श्री राम राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता श्री राम जानकी के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामांतरण अथवा संषोधन नहीं जानकी के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामांतरण अथवा संषोधन नहीं जानकी के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामांतरण अथवा संषोधन नहीं जानकी के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामांतरण अथवा संषोधन नहीं होगा।होगा।होगा।होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) (1) (1) (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, दलसिंहसराय - अध्यक्ष ((((2222) ) ) ) श्री मनी प्रसाद सिंह, पिता-स्व0 युगल प्रसाद ंिसह - सचिव ((((3333) ) ) ) श्री चौधरी पासवान, पिता-स्व0 हरण पासवान - उपाध्यक्ष ((((4444) ) ) ) श्री अंजनी कुमार सिंह, पिता-स्व0 त्रिवेणी प्रसाद सिंह - कोषाध्यक्ष ((((5555) ) ) ) श्री ललकु सदा, पिता- स्व0 रामेष्वर सदा - सदस्य ((((6666) ) ) ) श्री अमन कुमार सिंह, पिता- श्री सुधीर कुमार सिंह - सदस्य ((((7777)))) श्री हरेराम महतो, पिता-स्व0 रामाषीष महतो - सदस्य ((((8888) ) ) ) श्री शैलेन्द कुमार ंिसह, पिता-स्व0 राजकुमार सिंह - सदस्य सभी ग्राम- साहिट ताजपुर, पो0-विद्यापतिनगर, समस्तीपुर3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू30द्ध 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध उक्त न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से अगले आदेष तक किया जाता है तथा पर्षद की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात्‌ स्थायी किए जाने पर विचार किया जायेगा।

आदेष से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।

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ख्ँरु ;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध ;द्ध;बपकरू4द्धरु

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्धरु ;बपकरू4द्ध द्वा;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध म;बपकरू9द्ध ;;बपकरू1द्धद्धघ्

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध 8;बपकरू15द्ध1.5;बपकरू15द्ध1़1;बपकरू10द्ध.;बपकरू10द्ध1;बपकरू10द्ध;बपकरू10द्धघ्

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-11-11.871/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-11-11.871.