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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2020

Published 11 November 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-11-11.873
Languages
English, Hindi

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 24 दिसम्बर24 दिसम्बर24 दिसम्बर24 दिसम्बर 2020202019191919ऽ

सं॰ 2096सं॰ 2096सं॰ 2096सं॰ 2096—श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, ग्राम-मुसापुर, अंचल-सरायरंजन, जिला-समस्तीपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2399 है। इस न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं समुचित विकास हेतु अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1085, दिनांक-10. 09.2013 द्वारा न्यास समिति का गठन 05 वर्ष के लिए किया गया था। इसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ पत्र दिनांक-17.12.2018 द्वारा न्यास समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए दिनांक-10.09.2013 में वर्णित योजना के अनुरूप विस्तारित किया। उक्त एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी है। दिनांक-24.10.2019 को एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि अध्यक्ष के रूप में एस0 डी0 पी0 ओ0, दलसिंगसराय या अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर को रखा जाए तथा उपाध्यक्ष डॉ0 दयाल शरण गुप्ता के देहान्त के बाद उनके जगह पर श्री भोला प्रसाद सिंह पिता-राम कृपाल सिंह को रखा जाए, जो समिति की बैठक दिनांक-01.03.2019 में प्रस्ताव लिया गया है और आगे उल्लेख किया है कि न्यास समिति के एक अन्य सदस्य सुखदेव गिरि की भी मृत्यु हो चुकी है।

संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, समस्तीपुर की सम्पत्ति के संबंध में महंत द्वारा निजी सम्पत्ति की घोषणा हेतु एवं अन्य प्रकार से विभिन्न न्यायालयों में 03 वाद दाखिल कर रखा है, जिसमें मन्दिर की तरफ से न्यास समिति के सदस्यों द्वारा बराबर पैरवी की जाती है।

न्यास समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष की गई बैठक की फोटोप्रतियाँ, ऑडिट रिपोर्ट तथा पर्षद शुल्क भी जमा किया गया है। ग्रामीणों द्वारा भी वर्त्तमान न्यास समिति के सदस्यों के विरूद्ध कोई आरोप या षिकायत नहीं प्राप्त हुई है तथा मन्दिर के विकास में किए गए कार्यो की सूची भी दाखिल की गई है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में नयी न्यास समिति का गठन करते हुए न्यास समिति में अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर को अध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी, सरायरंजन को उपाध्यक्ष तथा भोला प्रसाद को अस्थायी रूप से सदस्य के रूप में मान्यता देते हुए न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।अतः मैं अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि संख्या-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, जिला-समस्तीपुर तथा इसी सम्पत्ति के समुचित प्रबंधन, प्रषासन एवं संचालन निम्नलिखित योजना के तहत का निरूपण तथा इसको मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किया जाता है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध योजनायोजनायोजनायोजना 1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, ''श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, ''श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, ''श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, जिला-समस्तीपुर न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास जिला-समस्तीपुर न्यास योजना'' जिला-समस्तीपुर न्यास योजना'' जिला-समस्तीपुर न्यास योजना'' ''श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, जिला-समस्तीपुर न्यास समिति'' होगी जिसमें समिति का नाम ''श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, जिला-समस्तीपुर न्यास समिति'' ''श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, जिला-समस्तीपुर न्यास समिति'' ''श्री नीलकंठ महादेव मन्दिर, मुसापुर, जिला-समस्तीपुर न्यास समिति'' न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा। 2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिष्चित करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा। 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद्‌ को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी। न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ 9. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ बिक्रयबिक्रयबिक्रयबिक्रय////पट्‌टा/पट्‌टा/पट्‌टा/पट्‌टा/लीज (तीन वर्ष से अधिक) आदि पर देने या किसी लीज (तीन वर्ष से अधिक) आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का प्रकार से न्यास सम्पत्ति का प्रकार से न्यास सम्पत्ति का प्रकार से न्यास सम्पत्ति का लीज (तीन वर्ष से अधिक) आदि पर देने या किसी लीज (तीन वर्ष से अधिक) आदि पर देने या किसी दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, अगर वे ऐसा करते हैं तो वह शुन्य एवं अवैध होगा। दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, अगर वे ऐसा करते हैं तो वह शुन्य एवं अवैध होगा। दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, अगर वे ऐसा करते हैं तो वह शुन्य एवं अवैध होगा। दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, अगर वे ऐसा करते हैं तो वह शुन्य एवं अवैध होगा। 10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। 12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :- (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर - अध्यक्ष (पदेन) (2) अंचलाधिकारी, सरायरंजन, समस्तीपुर - उपाध्यक्ष - सचिव (3) श्री अरविन्द गिरी, - कोषाध्यक्ष (4) श्री राजीव रंजन - सदस्य (5) श्री रामानुज पंडित - सदस्य (6) श्री मधुसूदन चौबे - सदस्य (7) श्री श्यामनन्दन चौधरी - सदस्य (8) श्रीमती मंजु देवी (9) श्री राम नगीना सिंह - सदस्य (10) श्री भोला प्रसाद सिंह, पिता- रामकृपाल सिंह - सदस्य

उक्त न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से अगले आदेष तक किया जाता है तथा पर्षद की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात्‌ स्थायी किए जाने पर विचार किया जायेगा।

ायों का इन्द्राज मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता नीलकंठ महादेव राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता नीलकंठ महादेव नोटः नोटः नोटः नोटः राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्त्ि राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्त्ि ायों का इन्द्राज मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता नीलकंठ महादेव ायों का इन्द्राज मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता नीलकंठ महादेव राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्त्ि के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामांतरण अथवा संषोधन नहीं होगा। के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामांतरण अथवा संषोधन नहीं होगा। के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामांतरण अथवा संषोधन नहीं होगा। के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामांतरण अथवा संषोधन नहीं होगा।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैन,,,, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः571़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

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