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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
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2;बपकरू18द्ध ;बपकरू4र्द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू23द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू24द्ध
;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू29द्ध5;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 9 जुलाई 20209 जुलाई 20209 जुलाई 20209 जुलाई 2020ऽ
सं॰ 685सं॰ 685सं॰ 685सं॰ 685—श्रश्रश्रश्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम-ी ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम-ी ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम-ी ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम-वासुदेवपुर, टोलवासुदेवपुर, टोलवासुदेवपुर, टोलवासुदेवपुर, टोला-ा-ा-ा-बथनाहा, था0-बथनाहा, था0-बथनाहा, था0-बथनाहा, था0-पुरैनी, जिला-पुरैनी, जिला-पुरैनी, जिला-पुरैनी, जिला-मधेपुरामधेपुरामधेपुरामधेपुरा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 1994 है।
इस न्यास से संबंधित CWJC No.- 1731/2016 (मोहन राम दास उर्फ महेन्द्र दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2016 को पारित आदेष के आलोक में सेवायत के बिन्दु पर पर्षद में सुनवाई की गई। पर्षद द्वारा सभी पक्षों को सुनने के उपरांत एक विस्तृत आदेष दिनांक 17.08.2017 द्वारा 05 सदस्यीय न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें अनुमंंडल पदाधिकारी को अध्यक्ष तथा याचि मोहन राम दास तथा विपक्षी आनन्दी दास को सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। आदेष में यह भी निर्देष दिया गया कि आनन्दी दास वृद्ध हो गए हैं, यदि वे चाहें तो विपक्षी सं0- 05 अषोक दास को सदस्य के रूप में तथा दो शेष सदस्य की नियुक्ति उक्त तीन सदस्यों द्वारा बैठक कर करेगी, परंतु चुने जाने वाले दो सदस्य पर्षद द्वारा चुने गए परिवार के नहीं होंगे। उक्त निर्देष के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में तथा दो सदस्यों के साथ बैठक दिनांक 05.06.2018 को की गई, जिसमें सहमति से दो सदस्यों के साथ बैठक दिनांक 05.06.2018 को की गई, जिसमें सहमति से दो सदस्यों श्री रजनीष कुमार एवं श्री राधेष्याम दास को क्रमषःः सचिव एवं कोषाध्यक्ष बनाते हुए नामित किया गया तथा अनुमंडल पदधिकारी ने अपने पत्र द्वारा 05 सदस्याें की समिति गठित कर किए जाने की सूचना दी। पर्षद द्वारा उक्त पत्र के आलोक में सभी चारों व्यक्तियों के चरित्र-सत्यापन हेतु संबंधित थानाध्यक्ष से रिर्पोट की मांग की गई। थाना द्वारा सत्यापन रिर्पोट अपने पत्र दिनांक 24.11.19, जो पर्षद को दिनांक 10.12.19 को प्राप्त करायी।
अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्र/रिर्पोट दिनांक 06.06.2018 के प्रस्ताव सं0- 03 में लिखा गया कि आनन्दी दास स्वयं काम करना चाहते हैं, परंतु प्रस्ताव सं0- 05 में जो 05 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया, इसमें आनन्दी दास के स्थान पर उनके पुत्र अषोक दास को सेवायत सदस्य बनाया। उक्त स्थिति को स्पष्ट करने हेतु पर्षद2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध द्वारा दिनांक 25.01.2020 को अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है जो अबतक अप्राप्त है, जिससे स्पष्ट होता है 5वें सदस्य के रूप में आनन्दी दास के पुत्र अषोक दास को उनकी सहमति से रखा गया है।
अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा'' बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा'' बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा'' योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री श्री श्री श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास योजना, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास योजना, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास योजना, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास योजना, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरामधेपुरामधेपुरामधेपुरा'' होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री ठाकुर श्री ठाकुर श्री ठाकुर श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास समिति, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा गोपाल जी महाराज न्यास समिति, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा'' गोपाल जी महाराज न्यास समिति, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा गोपाल जी महाराज न्यास समिति, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा। 2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकालकर खर्च किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचलान दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी। 11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पर्षदीय आदेष दिनांक 17.08.2017 के आलोक में निम्नलिखित सदस्यों का नाम भेजा हे, उसे स्वीकार करते हुए 05सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया जाता है, जो ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम- वासुदेवपुर बथनाहा तथा उसे संबंधित लगभग 29 बीघा जमीन की देखरेख एवं आय के उद्देष्य से पट्टे आदि पर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा में लिए-दिए जाने का अधिकार के साथ मान्यता दी जाती हैः-
(1) अनुमंडल पदािधकारी, उदाकिषुनगंज (मधेपुरा) - पदेन अध्यक्ष (2) श्री रजनीष कुमार मुखिया - सचिव ग्राम पंचायत- कुरसडी, प्रखंड- पुरैनी, जिला- मधेपुरा।
(3) श्री राधेष्याम दास, सरपंच - कोषाध्यक्ष ग्राम पंचायत- कुरसडी, प्रखंड- पुरैनी, जिला- मधेपुरा।
(4) श्री मोहन राम दास
- सदस्य ग्राम- बथनाहा, पो0- कुरसडी, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा।
(5) श्री अषोक दास
- सदस्य ग्राम- बथनाहा, पो0- कुरसडी, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा।
उपरोक्त न्यास समिति में संरक्षक के रूप में श्री कृष्ण मोहन शर्मा तथा श्री रंजनीकांत ठाकुर नामित किया जाता है, जिनके निर्देषन मेें यह न्यास समिति कार्य करेगी। उक्त नामों का चरित्र-सत्यापन संबंधित थाना से प्राप्त होने के उपरांत समिति को स्थायी किए जाने का विचार किया जाएगा।
राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि ''श्रश्रश्रश्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ी ठाकुर गोपाल जी महाराज, उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि ी ठाकुर गोपाल जी महाराज, ी ठाकुर गोपाल जी महाराज, राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया ग्राग्राग्राग्राम-म-म-म-वासुदेवपुर, टोलवासुदेवपुर, टोलवासुदेवपुर, टोलवासुदेवपुर, टोला-ा-ा-ा-बथनाहा, था0-बथनाहा, था0-बथनाहा, था0-बथनाहा, था0-पुरैनी, जिला-पुरैनी, जिला-पुरैनी, जिला-पुरैनी, जिला-मधेपुरामधेपुरामधेपुरामधेपुरा'' के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।जायेगा।जायेगा।जायेगा।
नोटः-नोटः-नोटः-नोटः- न्यास समितिन्यास समितिन्यास समितिन्यास समिति////पदाधिकारीपदाधिकारीपदाधिकारीपदाधिकारी////सदस्य, न्यास की कोई भी सदस्य, न्यास की कोई भी सदस्य, न्यास की कोई भी सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्ति////भूमिभूमिभूमिभूमि का का का का हस्तान्तरणहस्तान्तरणहस्तान्तरणहस्तान्तरण////बदलैनबदलैनबदलैनबदलैन/ / / / विक्रविक्रविक्रविक्रयययय////पट्टापट्टापट्टापट्टा////लीजलीजलीजलीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैन,,,, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।
———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः571़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in