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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2020

Published 11 November 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-11-11.877
Languages
English, Hindi

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 24 अक्तूबर 201924 अक्तूबर 201924 अक्तूबर 201924 अक्तूबर 2019ऽ

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1246124612461246—समस्तीपुर जिलान्तर्गत श्री श्री 1008 माँ श्मषाश्री श्री 1008 माँ श्मषाश्री श्री 1008 माँ श्मषाश्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली मंदिर, ग्राम- हसनपुर, पो0- हसनपुर नी काली मंदिर, ग्राम- हसनपुर, पो0- हसनपुर नी काली मंदिर, ग्राम- हसनपुर, पो0- हसनपुर नी काली मंदिर, ग्राम- हसनपुर, पो0- हसनपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला- समस्तीपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला- समस्तीपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला- समस्तीपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला- समस्तीपुर निबंधन सं0- 4494/2019 है।

इस न्यास के संबंध में पर्षद में की गयी सुनवाई के उपरांत इस न्यास को सार्वजनिक धार्मिक न्यास घोषित किया गया है। तदोपरान्त न्यास के सम्यक्‌ विकास एवं सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन के लिए अंचलाधिकारी, समस्तीपुर से पर्षदीय पत्रांक-4192, दिनांक 16.03.16 द्वारा न्यास से संबंधित चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा, स्वरूप वो निर्माण काल एवं 11 व्यक्तियों की सूची न्यास समिति के गठन हेतु उपलबध कराने को कहा गया, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-215, दिनांक 15.02.18 द्वारा जनसभा द्वारा प्रस्तावित नामों में से श्री राम पदारथ गुप्ता, श्री दिनेष कुमार गुप्ता एवं श्री दुर्गेष राय के स्थान पर श्री राम बालक राय, श्रीमती पूमन राय, श्री रामाकान्त राय एवं श्री जितेन्द्र कुमार का नाम जोड़ते हुए अपनी रिर्पोट पर्षद को उपलब्ध कराया।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिकधार्मिकधार्मिकधार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त हैहैहैहै, का प्रयोग करते हुए 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त ''श्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली मंदिर, ग्राम- हसनपुर, पो- हसनपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला- समस्तीपुर श्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली मंदिर, ग्राम- हसनपुर, पो- हसनपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला- समस्तीपुर'' श्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली मंदिर, ग्राम- हसनपुर, पो- हसनपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला- समस्तीपुर श्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली मंदिर, ग्राम- हसनपुर, पो- हसनपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला- समस्तीपुर के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध योजनायोजनायोजनायोजना 1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री श्री 1008 माँ श्मषानश्री श्री 1008 माँ श्मषानश्री श्री 1008 माँ श्मषानश्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली मंदिर ी काली मंदिर ी काली मंदिर ी काली मंदिर न्यास योजना, ग्राम-न्यास योजना, ग्राम-न्यास योजना, ग्राम-न्यास योजना, ग्राम-हसनपुर, पो-हसनपुर, पो-हसनपुर, पो-हसनपुर, पो-हसनपुर हसनपुर हसनपुर हसनपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला-जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला-जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला-जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला-समस्तीपुरसमस्तीपुरसमस्तीपुरसमस्तीपुर'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली श्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली श्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली श्री श्री 1008 माँ श्मषानी काली मंदिरमंदिरमंदिरमंदिर न्यासन्यासन्यासन्यास समिति, ग्राम-समिति, ग्राम-समिति, ग्राम-समिति, ग्राम-हसनपुर, पो-हसनपुर, पो-हसनपुर, पो-हसनपुर, पो-हसनपुर हसनपुर हसनपुर हसनपुर जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला-जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला-जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला-जितवारपुर, पेपर मिल रोड, जिला-समस्तीपुरसमस्तीपुरसमस्तीपुरसमस्तीपुर'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत, पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी। 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। 11. न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रहस्तान्तरण/बदलैन/विक्रहस्तान्तरण/बदलैन/विक्रहस्तान्तरण/बदलैन/विक्रयययय//// 12. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। होगा। होगा। होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा।अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा।अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा।अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः-

(1) श्री राम बालक राय - अध्यक्ष (2) श्री विमल कुमार सिन्हा - न्यासी सह सचिव (3) श्री दीपक कुमार - कोषाध्यक्ष (4) श्री मनोज कुमार राय - सदस्य (5) श्री मिथिलेष प्रसाद - सदस्य (6) श्री रामाकान्त राय - सदस्य (7) श्री जितेन्द्र कमार - सदस्य (8) श्री सत्य नारायण शर्मा - सदस्य (9) श्री प्रदीप कुमार - सदस्य (10) श्री प्रेम कुमार गुप्ता - सदस्य (11) श्रीमती पुनम राय - सदस्य

यह योजना तत्‌काल प्रभावी होगा एवं इसका कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पांच वर्षों का होगा।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैन,,,, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-11-11.877/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-11-11.877.