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2;बपकरू18द्ध ;बपकरू4र्द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू23द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू24द्ध
;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 7 7 7 7 फरवरी 2020फरवरी 2020फरवरी 2020फरवरी 2020ऽ
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 2712271227122712—श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मश्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मश्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मश्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, जिला- सुपौलली, जिला- सुपौलली, जिला- सुपौलली, जिला- सुपौल पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 4163 है।
इस न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सुव्यवस्था के लिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के तहत एक योजना का निरूपण करते हुए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक- 838, दिनांक 18.09.14 द्वारा ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन पाँच वर्षों के लिए किया गया था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है तथा कुछ सदस्यों द्वारा अपना त्याग-पत्र भी दे दिया गया है। नवीन न्यास समिति के गठन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली ने अपने पत्र दिनांक 13.08.19 द्वारा 11 नामों का प्रस्ताव उपलब्ध कराया। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.19 द्वारा 11 नामों की दूसरी सूची भेजी गई। कार्यरत न्यास समिति द्वारा पिछले वर्ष की आय-व्यय विवरणी एवं पर्षद शुल्क दाखिल नहीं किया गया था, जिसके कारण पर्षद के पत्र दिनांक 28.09.19 द्वारा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेष दिया गया, जिसके आलोक में अध्यक्ष द्वारा दिनांक 31.10.2019 को पिछले वर्ष की आय-व्यय विवरणी तथा पर्षद शुल्क, पर्षद में दिनांक 06.12.19 को प्राप्त कराया, जिसमें अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक की आय क्रमषः 1,06,525/- रू0, 1,09,725/-रू0, 1,10,775/- रू0, 1,12,325/- रू0 दिखलाया गया है। तदनुसार पर्षद शुल्क जमा किया गया है। पर्षद द्वारा पृच्छा किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान में धर्मषाला के ग्राउण्ड फ्लोर पर मात्र 4 दुकानें हैं जो बहुत पुराने दर से किराया देते हैं, जिससे मात्र 3400/- रू0 प्रतिमाह किराया की आय है तथा धर्मषाला की स्थिति बहुत दयनीय है, जिससे कभी कभार कोई यात्री यहां रूकते हैं या छोटा-मोटा आयोजन होता है जिससे धर्मषाला की आय 18000/- रू0 मात्र प्रतिवर्ष होती है और आय-व्यय विवरण में उल्लेख किया गया है कि 100/- रू0 प्रतिदिन अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है तथा शेष सदस्यों द्वारा 100/- रू0 प्रतिमाह चंदे के रूप में दिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आय नहीं है। पर्षद को उपरोक्त धर्मषाला के जीर्णोद्धार तथा विकास के संबंध में आर्किटेक्ट बात्सल्य एसोसिएट द्वारा तैयार दो मंजिला नक्षा उपलब्ध कराते हुए आष्वस्त कराया है कि प्रस्तावित नक्षे के अनुसार निर्माण हो जाने पर उक्त संस्था की आय अच्छी हो जाएगी, जिससे जन उपयोगी कार्य भी भविष्य में किया जाएगा।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध उपरोक्त सभी परिस्थितियों एवं अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली द्वारा भेजे गए प्रस्तावित नामों की सूची दिनांक 02.09.2019 तथा दिनांक 13.08.2019 पर विचार करते हुए उक्त धर्मषाला के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक नयी न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।
अतः मैं, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्षअखिलेष कुमार जैन, अध्यक्षअखिलेष कुमार जैन, अध्यक्षअखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धधधधार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष ार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष ार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष ार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त हैको प्राप्त हैको प्राप्त हैको प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, जिला- सुपौल श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, जिला- सुपौल'' के सुचारू श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, जिला- सुपौल श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, जिला- सुपौल प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मष्श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मष्श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मष्श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला न्यास योजना, निर्मली, जिला-ााला न्यास योजना, निर्मली, जिला-ााला न्यास योजना, निर्मली, जिला-ााला न्यास योजना, निर्मली, जिला-सुपौलसुपौलसुपौलसुपौल'' होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला न्यास समिति, निर्मली, जिला- सुपौलधर्मषाला न्यास समिति, निर्मली, जिला- सुपौलधर्मषाला न्यास समिति, निर्मली, जिला- सुपौलधर्मषाला न्यास समिति, निर्मली, जिला- सुपौल'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी। 3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा। 4. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
5. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी। 6. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।
7. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
9. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
10. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
11. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
12. कार्यरत न्यास समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित जीर्णोद्धार संबंधी नक्षे के संबंध में पर्षद द्वारा अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि प्रति तीन माह में जीर्णोद्धार/विकास का फोटोग्राफ, खर्च राषि तथा आय के स्रोत की जानकारी पर्षद को देते रहेंगे।
13. जो राषि चंदे या किसी माध्यम से आती है, उसे धर्मषाला के बैंक खाते में जमा किया जाएगा और एक लाख और इससे अधिक की राषि का भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जाएगा। उपरोक्त सभी राषि का मानिकराम वैद्यनाथ धर्मषाला के नाम से खोले गए बैंक खाता में जमा किया जाएगा व निकासी कम-से-कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर से होगा, जिसमें अध्यक्ष/सचिव तथा दुसरे सदस्य कोषाध्यक्ष होगा। मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, जिला- सुपौलजला- सुपौलजला- सुपौलजला- सुपौल'''''''' राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि श्री ''मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, ि 14. राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि श्री मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, ि मानिक राम वैद्यनाथ बजाज धर्मषाला, निर्मली, ि राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि श्री राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि श्री के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन/संषोधन नहीं किया जायेगा।।।। के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन/संषोधन नहीं किया जायेगा के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन/संषोधन नहीं किया जायेगा के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन/संषोधन नहीं किया जायेगा
उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- (1) श्री सूर्य नारायण कामत पिता- स्व0 सीताय कामत - अध्यक्ष पता-वार्ड नं0-2, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452 (2) श्री सुनील कुमार पंसारी पिता- श्री मथुरा प्रसाद पंसारी - उपाध्यक्ष पता-वार्ड नं0-10, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452 (3) श्री अभिषेक कुमार पंसारी पिता- श्री विष्णु कुमार पंसारी - सचिव पता-वार्ड नं0-11, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452 (4) श्री नीतीन चोपड़ा पिता- श्री विनोद चोपड़़ा - कोषाध्यक्ष पता-वार्ड नं0-11, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452.
3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध(5) श्री अमोद कुमार सिंह पिता- श्री महेष्वर प्रसाद सिंह - सदस्य पता-वार्ड नं0-12, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452. (6) श्री धीरेन्द्र कुमार राय पिता- स्व0 विषवम्भर राय - सदस्य पता-वार्ड नं0-7, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452. (7) श्री गौतम शेखर पिता- श्री अषोक शेखर - सदस्य पता-वार्ड नं0-6, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452. (8) श्री नीतु कुमारी पति- श्री अनिल कुमार - सदस्य पता-वार्ड नं0-11, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452. (9) श्री नीतीन पंसारी पिता- श्री मुरली मनोहर पंसारी - सदस्य पता-वार्ड नं0-11, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452 (10) श्री अजय कुमार चौधरी पिता- श्री विनोद कुमार चौधरी - सदस्य पता-वार्ड नं0-11, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452. (11) श्री आलोक कुमार नाहर पिता- श्री संपतमल नाहर - सदस्य पता-वार्ड नं0-4, पो0था0अं0-निर्मली, जिला-सुपौल-847452.
उपरोक्त न्यास समिति अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए बनायी जाती है, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर तथा सत्यापन के पश्चात स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।
न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ हस्तान्तरण/बदलैन/ हस्तान्तरण/बदलैन/ हस्तान्तरण/बदलैन/ नोटनोटनोटनोट :-ः-ः-ः- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का विक्रविक्रविक्रविक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का य/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का य/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का य/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वेअधिकार नहीं होगा। अगर वेअधिकार नहीं होगा। अगर वेअधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैनअखिलेष कुमार जैन,,,, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।
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ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध
;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः571़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in