Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2020

Published 11 November 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-11-11.881
Languages
English, Hindi

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध

2;बपकरू18द्ध ;बपकरू4र्द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू23द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू24द्ध

;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू28द्ध1;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अअअअध्ध्ध्धििििसूचनाासूचनाासूचनाासूचना 13 जनवरी13 जनवरी13 जनवरी13 जनवरी 2020202020202020ऽ

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 2291229122912291— श्री रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, माधोपुर, अंचल-माधोपुर, थाना-बरौली, जिला-गोपालगंज पर्षद्‌ के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-210 है।

इस न्यास की सूचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-625 दिनांक-05.07.2013 यथा संषोधित ज्ञापांक-648 दिनांक-10.07.2013 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक-28.02.2013 से पॉच वर्षो के लिए विस्तारित किया गया था, जो समाप्त हो गया है।

न्यास समिति की बैठक दिनांक-20.02.2018 द्वारा नवीन न्यास समिति गठन हेतु पर्षद को भेजे गए प्रस्ताव के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज से मंतव्य तथा थानाध्यक्ष, बरौली से चरित्र सत्यापन की माँग की गई है, जो अप्राप्त है।

उपरोक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्ति के क्षय एवं दुरूपयोग को रोकने एवं न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतित होता है।

अतः मै अखिलेष कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, माधोपुर, जिला-गोपालगंज , जिला-गोपालगंज , जिला-गोपालगंज , जिला-गोपालगंज की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन प्रयोग करते हुए श्री श्री श्री श्री रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, माधोपुर रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, माधोपुर रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, माधोपुर तथा सम्यक्‌ विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक नवीन न्यास समिति गठित की जाती है।

योजनायोजनायोजनायोजना

1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''''''''श्री श्री श्री श्री रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, रामजानकी वैष्णव वैरागी मठ, माधोपुरमाधोपुरमाधोपुरमाधोपुर'''''''' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''''''''श्री श्री श्री श्री रामजानकी रामजानकी रामजानकी रामजानकी वैष्णव वैरावैष्णव वैरावैष्णव वैरावैष्णव वैरागी मठ, माधोपुरगी मठ, माधोपुरगी मठ, माधोपुरगी मठ, माधोपुर'''''''' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चित करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे। 6. न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय न्यास समिति/पदाधिकारी /सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगाअगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगाअगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगाअगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। । । । अगर काअगर काअगर काअगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई ेई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई ेई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई ेई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के साथ ही न्यास समिति के साथ ही न्यास समिति के साथ ही न्यास समिति के करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें।से कराकर पर्षद को सूचित करेगें।से कराकर पर्षद को सूचित करेगें।से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसइसइसइसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी। 8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद्‌ द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेन्द्र क्रान्तिकारी पे0 विजय प्रसाद

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-बरौली जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - अध्यक्ष (2) श्री अवधेषचन्द उपाध्याय पे0 स्व0 लक्ष्मी कान्त उपाध्याय, ग्रामपो0-वंजारी ब्रह्‌म स्थान, गोपालगंज, र्वाडं नं0-12, थानाजिला-गोपालगंज। - उपाध्यक्ष (3) श्री रामाषीष साह पे0 श्री बाबूलाल साह,

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-ओ0 पी0 माधोपुर बरौली, जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - सचिव (4) श्री रामप्रवेष राम पे0 स्व0 यमुना राम,

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-ओ0 पी0 माधोपुर बरौली, जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - कोषाध्यक्ष (5) श्री गौतम प्रसाद वल्द स्व0 इन्द्राषन भगत,

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-ओ0 पी0 माधोपुर बरौली, जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - सदस्य (6) श्री प्रभुनारयण गुप्ता पे0 स्व0 नन्द प्रसाद

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-ओ0 पी0 माधोपुर बरौली, जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - सदस्य (7) श्री शम्भुषरण शरण गिरि पे0 स्व0 गौतम गिरि

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-ओ0 पी0 माधोपुर बरौली, जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - सदस्य (8) श्री राजेन्द्र प्रसाद पे0 श्री बाँके लाल प्रसाद

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-ओ0 पी0 माधोपुर बरौली, जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - सदस्य3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध (9) श्री अर्जून प्रसाद पे0 स्व0 रामदास साह

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-ओ0 पी0 माधोपुर बरौली, जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - सदस्य (10) श्री लक्ष्मी साह पे0 स्व0 नथुनी साह

ग्रामपो0-माधोपुर, थाना-ओ0 पी0 माधोपुर बरौली, जिला-गोपालगंज, पिन-841413 - सदस्य (11) श्री सुभाष सिह पे0 स्व0 रामबड़ाई सिंह

ग्राम-खुलासा, पो0-माधोपुर, थाना-जामों बाजार, जिला-सिवान। - सदस्य NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम ( राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री श्री श्री श्री रामजानकी वैष्णव वैरागी रामजानकी वैष्णव वैरागी रामजानकी वैष्णव वैरागी रामजानकी वैष्णव वैरागी राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम ( राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम ( ) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा। मठ, मामठ, मामठ, मामठ, माधोपुरधोपुरधोपुरधोपुर ) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा। ) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा। ) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा। इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से अस्थाई रूप से एक वर्ष का होगा। चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसे स्थाई करते हुए न्यास समिति के कार्यकाल वृद्धि का निर्णय लिया जायेगा।

श्री बृजराज दास वैरागी को उक्त मंदिर में पुजारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा न्यास समिति के सचिव को निर्देष दिया जाता है कि कार्यालय के सम्पर्क कर विगत वर्षो की आय-व्यय की विवरणी एवं शुल्क दाखिल करें।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।

———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः571़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-11-11.881/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-11-11.881.