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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2020

Published 11 November 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-11-11.882
Languages
English, Hindi

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 7 मार्च7 मार्च7 मार्च7 मार्च 2020202020202020ऽ

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 3154— श्री श्री श्री श्री रामेष्वररामेष्वररामेष्वररामेष्वरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सर जो सार्वजनिक न्यास है और पर्षद में इसका निबंधन सं0-4079 है।

उक्त न्यास के सुचारू व्यवस्था एवं सम्यक्‌ विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन दिनांक 27.07.2012 को 05 वर्षें के लिए किया गया था, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। पर्षद के पत्र दिनांक 27.11.2017 द्वारा नवीन न्यास समिति के गठन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर से 11 व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर पत्र दिनांक 28.07.2018, दिनांक 31.08.2018 एवं दिनांक 02.04.2019 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर को स्मारित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर ने अपने पत्र दिनांक 19.09.2019 द्वारा 11 व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव समिति के गठन हेतु उपलब्ध कराया। न्यास समिति के सचिव श्री रामस्वरूप अग्रवाल द्वारा भी एक सूची पर्षद को समर्पित की गयी थी तथा समिति के अध्यक्ष श्री नागेन्द्रनाथ पाण्डेय ने भी 11 व्यक्तियों की एक सूची भेजी थी। इन सभी नामों को थाना प्रभारी, बक्सर को चरित्र-सत्यापन के लिए भेजा गया, जिनका रिर्पोट दिनांक 13.01.2020 को पर्षद को प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि पत्र में वर्णित नामों के विरूद्ध अभिलेख में कोई भी षिकायत दर्ज नहीं पाया और इन लोगों का चरित्र अच्छा है।

उपरोक्त परिस्थिति में तथा पुर्व न्यास समिति के द्वारा अपने कार्यकाल में किये कार्यों पर विचारोपरांत श्री रामेष्वरनाथ मंदिर न्यासश्री रामेष्वरनाथ मंदिर न्यासश्री रामेष्वरनाथ मंदिर न्यासश्री रामेष्वरनाथ मंदिर न्यास के सुचारू देखरेख तथा इसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा और सुव्यवस्था हेतु एक न्यास समिति गठित की जाती है

अतः मैं, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिकधार्मिकधार्मिकधार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को 43 (द) के तहत अध्यक्ष को 43 (द) के तहत अध्यक्ष को 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त हैप्राप्त हैप्राप्त हैप्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''श्री रामेष्वश्री रामेष्वश्री रामेष्वश्री रामेष्वररररनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सर'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध यायायायोेेेजनाजनाजनाजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम नाथ मंदिर न्यास योजना, रामरेखा घाट, बक्सर'' होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन ''श्री रामेष्वरश्री रामेष्वरश्री रामेष्वरश्री रामेष्वरनाथ मंदिर न्यास योजना, रामरेखा घाट, बक्सर नाथ मंदिर न्यास योजना, रामरेखा घाट, बक्सर नाथ मंदिर न्यास योजना, रामरेखा घाट, बक्सर नाथ मंदिर न्यास समिति, रामरेखा घाट, बक्सर'' के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री रामेष्वरश्री रामेष्वरश्री रामेष्वरश्री रामेष्वरनाथ मंदिर न्यास समिति, रामरेखा घाट, बक्सर नाथ मंदिर न्यास समिति, रामरेखा घाट, बक्सर नाथ मंदिर न्यास समिति, रामरेखा घाट, बक्सर होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा। 2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्‌ संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकालकर खर्च किया जायेगा।

4. न्यास के खाते का संचलान दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी। 11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्‌र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित कीजाती है। बोर्ड का गठन के पश्चात स्थायी पर विचार किया जायेगाः- - अध्यक्ष - उपाध्यक्ष - सचिव- कोषाध्यक्ष - सदस्य - सदस्य - सदस्य (1) प्रॉ0 नागेन्द्रनाथ पाण्डेय पिता- स्व0 राम प्रसाद पाण्डेय, विष्वामित्र प्रेस के निकट, पी0पी0 रोड, वार्ड नं0- 26 (2) श्री विनय कुमार पिता- श्री आनन्द प्रसाद, आर0 के0 ज्वेलर्स, पी0पी0 रोड, बक्सर, मो0- 9434866004 (3) श्री रामस्वरूप अग्रवाल पिता- स्व0 किषोरी राल अग्रवाल, ताड़का नाला, पी0पी0 रोड, बक्सर, मो0- 9572699617 (4) श्री वसन्त कुमार एकाण्ट एण्ड टैक्सेषन, गंगा भोग कटरा, गोलम्बर, बक्सर (5) श्री नन्द कुमार तिवारी महाराजा पेट्रोल पंप के निकट, बक्सर, मो0- 9431083411 (6) श्री सुरेष संगम पिता- स्व0 ब्रदी जायसवाल, सराय फाटक, पुराना चौक, बक्सर, मो0- 9431084187 (7) श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ विन्ध्याचल सिंह पिता- स्व0 भूली सिंह, मुसाफिरगंज, बक्सर, मो0- 9431027186 3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध (8) श्री यषवन्त सिंह

- सदस्य

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- सदस्य

- सदस्य हाइ स्कूल के पीछे, ताड़का नाला, बक्सर। (9) श्री मंजीत साहु साहु मार्केट, पी0पी0 रोड, बक्सर, बिहार। (10) श्री जगदीष प्रसाद जायसवाल पी0 पी0 रोड, बक्सर। (11) श्री हरिषंकर गुप्ता सत्यदेव मिल के सामने, नालबंद टोली, बक्सर, बिहार।

उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख मेंराजस्व अभिलेख मेंराजस्व अभिलेख मेंराजस्व अभिलेख में संबंधित भूमिसंबंधित भूमिसंबंधित भूमिसंबंधित भूमि श्री रामेष्वरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरश्री रामेष्वरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरश्री रामेष्वरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सरश्री रामेष्वरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सर'' के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।।।। के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा

नोटः-नोटः-नोटः-नोटः- न्यास समितिन्यास समितिन्यास समितिन्यास समिति////पदाधिकारीपदाधिकारीपदाधिकारीपदाधिकारी////सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य,,,, न्यास की कोई भी न्यास की कोई भी न्यास की कोई भी न्यास की कोई भी सम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्ति////भूमिभूमिभूमिभूमि का का का का हस्तान्तरणहस्तान्तरणहस्तान्तरणहस्तान्तरण////बदलैनबदलैनबदलैनबदलैन//// आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। विक्रविक्रविक्रविक्रयययय////पट्‌टापट्‌टापट्‌टापट्‌टा////लीजलीजलीजलीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा अगर वे ऐसा अगर वे ऐसा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगाकरते हैं तो शुन्य वो अवैध होगाकरते हैं तो शुन्य वो अवैध होगाकरते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथातथातथातथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मतन्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मतन्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मतन्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।कार्रवाई की जा सकती है।कार्रवाई की जा सकती है।कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-11-11.882/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-11-11.882.