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;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू28द्ध3;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 8 सितम्बर8 सितम्बर8 सितम्बर8 सितम्बर 2020202020202020ऽ
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1138— श्रीश्रीश्रीश्री मनसापुरन हनुमान मंदिर, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर मनसापुरन हनुमान मंदिर, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, , , , जिला- जिला- जिला- जिला- पटनापटनापटनापटना,,,, बिहार राज्य धार्मिक मनसापुरन हनुमान मंदिर, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर मनसापुरन हनुमान मंदिर, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर
न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 4120/2011 है।
इस न्यास की व्यवस्था हेतु 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन दिनांक 27.05.2011 को किया गया था। न्यास समिति द्वारा अपने कार्यकाल में पर्षद को मंदिर से प्राप्त आय-व्यय, बजट एवं पर्षद शुल्क आदि का कोई विवरण पर्षद को प्रेषित नहीं किया गया। उपरोक्त समिति का एक पत्र दिनांक 10 मई, 2016 को न्यास समिति के पुर्नगठन हेतु प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ सदस्योें के शहर छोड़ने तथा बैठक आदि में उपस्थित नहीं होने की बात कही गयी। न्यास समिति द्वारा समिति गठन हेतु पुनः एक प्रस्ताव दिनांक 15.01.2016 को प्रेषित किया गया। पर्षद ने अपने पत्र दिनांक 18.08.2016 द्वारा अंचलाधिकारी से ग्यारह व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव मांगा। इसी बीच पुजारी, परमहंस तिवारी एक पत्र दिनांक 18.11.2019 पर्षद को उपलब्ध कराया गया। इसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यरत न्यास समिति के कई सदस्य मोहल्ले में नहीं रहते हैं तथा मंदिर के विकास में कोई रूचि नहीं लेते हैं। नियमित पूजा-पाठ एवं राग-भोग प्रार्थी द्वारा समाज के सहयोग से किया जाता है। नवीन न्यास समिति के गठन हेतु पुजारी ने 13 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिया है। न्यास समिति गठन हेतु प्राप्त दोनोें सूची को चरित्र-सत्यापन हेतु संबंधित थाना को पत्र प्रेषित किया गया। उपरोक्त सभी परिस्थितियां स्पष्ट करती है कि श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर का विकास नहीं होने का प्रमुख कारण न्यास समिति के अधिकांष सदस्यों का स्थानीय नहीं होना है।
उपरोक्त परिस्थिति में न्यास समिति गठन हेतु प्राप्त दोनों सूचियों में प्रस्तावित नामों में से उक्त मंदिर की देखभाल तथा जीर्णोद्धार नवीन न्यास समिति का गठन निर्णय लिया जाता है।
अतः मैं, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त हैको प्राप्त हैको प्राप्त हैको प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना'''''''' के श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध यायायायोेेेजनाजनाजनाजना
1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री श्री श्री श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर न्यास योजना, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना'' मनसापुरन हनुमान मंदिर न्यास योजना, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना'' होगा और इसके मनसापुरन हनुमान मंदिर न्यास योजना, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना'' मनसापुरन हनुमान मंदिर न्यास योजना, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना'' कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर न्यास श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर न्यास श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर न्यास श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर न्यास समिति, मसमिति, मसमिति, मसमिति, मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला-ो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला-ो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला-ो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला-पटना''पटना''पटना''पटना'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 5. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी। 11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
17. अध्यक्ष की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की परिस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन, उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-ः-ः-ः- उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है (1) श्री बी0 के0 सिंह, कौटिल्य नगर, उत्तरी शास्त्रीनगर, पटना- 23 - अध्यक्ष (2) श्री चितरंजन प्रसाद सिन्हा, कौटिल्य नगर, पुष्पायतन, उत्तरी शास्त्रीनगर, पटना- 23 - उपाध्यक्ष (3) श्री परमहंस तिवरी, मनसापुरन हनुमान मंदिर, शास्त्रीनगर, पटना- 23 - सचिव (4) श्री गोबर्द्धन लाल, रघुनाथ अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड, शास्त्रीनगर, पटना- 23 - कोषाध्यक्ष (5) श्री राम विनय शर्मा, कौटिल्य नगर, उत्तरी शास्त्रीनगर, पटना- 23 - सदस्य (6) श्रीमति बबीता राणा राज, कौटिल्य नगर, उत्तरी शास्त्रीनगर, पटना- 23 - सदस्य (7) श्री राम निवास पाण्डेय, मनसापुरन हनुमान मंदिर, शास्त्रीनगर, पटना- 23 - सदस्य, सह-सहा0 पुजारी (8) श्री अजय कुमार, क्वाटर नं0-176/800, शास्त्रीनगर, पटना- 23 - सदस्य (9) श्री पियुष रंजन, क्वार्टर नं0- 177/800, शास्त्रीनगर, पटना- 23 - सदस्य (10) श्री जयहिन्द यादव, क्वार्टर नं0- 121/800, शास्त्रीनगर, पटना- 23 - सदस्य (11) श्री मनोज कुमार गुप्ता, क्वार्टर नं0- 180/800, शास्त्रीनगर, पटना- 23 - सदस्य उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख मेंराजस्व अभिलेख मेंराजस्व अभिलेख मेंराजस्व अभिलेख में संबंधित भूमिसंबंधित भूमिसंबंधित भूमिसंबंधित भूमि ''श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर, श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर, श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर, श्री मनसापुरन हनुमान मंदिर,
के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।।।। मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना'''''''' के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना मो0पो0था0- शास्त्रीनगर, जिला- पटना3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध नोटः-नोटः-नोटः-नोटः- न्यास समितिन्यास समितिन्यास समितिन्यास समिति////पदाधिकारीपदाधिकारीपदाधिकारीपदाधिकारी////सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य,,,, न्यास की कोई भी न्यास की कोई भी न्यास की कोई भी न्यास की कोई भी सम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्तिसम्पत्ति////भूमिभूमिभूमिभूमि का का का का हस्तान्तरणहस्तान्तरणहस्तान्तरणहस्तान्तरण////बदलैनबदलैनबदलैनबदलैन//// विक्रविक्रविक्रविक्रयययय////पट्टा/लीजपट्टा/लीजपट्टा/लीजपट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथातथातथातथा न्यास समिति के विरूद्ध न्यास समिति के विरूद्ध न्यास समिति के विरूद्ध न्यास समिति के विरूद्ध अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।
———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः571़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in