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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2020

Published 11 November 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-11-11.885
Languages
English, Hindi

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;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू28द्ध5;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 7 सितम्बर7 सितम्बर7 सितम्बर7 सितम्बर 2020202020202020ऽ

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1120— पतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रपतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रपतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रपतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला-म, जिला-म, जिला-म, जिला-पटनापटनापटनापटना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-1571 है।

इस न्यास के पूर्व महंत श्री राम दयाल साह का निधन दिनांक 04 मार्च, 2018 को हो गयी। पर्षद को अंचलाधिकारी, विक्रम का पत्रांक- 991, दिनांक 02.07.2019 प्राप्त हुआ। अंचलाधिकारी, विक्रम द्वारा प्रतिवेदन में न्यास के प्रबंधन हेतु आम सभा बुला कर समिति का चयन करते हुए, अनुमोदन करने का अनुरोध किया गया। अंचलाधिकारी, विक्रम से प्राप्त सूची में वर्णित नामों के चरित्र-सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक-3270, दिनांक 18.03.2020 द्वारा थानाध्यक्ष, रानीतालाब को पत्र प्रेषित किया गया, जिसका प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। मठ की सुरक्षा हेतु न्यास समिति का प्रस्ताव अंचलाधिकारी, विक्रम द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। प्रस्तावित नामों का चरित्र-सत्यापन विचाराधीन चला आ रहा है।

अतः वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रस्तावित नामों की न्यास समिति अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए गठित करने का निर्णय लिया जाता है। सत्यापन रिर्पोट प्राप्त होने पर पूर्णकालिक के बिंदु पर विचार किया जायेगा। अतः मैं, अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त हैको प्राप्त हैको प्राप्त हैको प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''पतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला- पटना पतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला- पटना'' के सुचारू प्रबंधन, पतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला- पटना पतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला- पटना सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजनायोजनायोजनायोजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''पतुत कबीरपंथी मठ न्यास योजनपतुत कबीरपंथी मठ न्यास योजनपतुत कबीरपंथी मठ न्यास योजनपतुत कबीरपंथी मठ न्यास योजना, ग्रामपो0-पतुत, विक्रम, जिला-ा, ग्रामपो0-पतुत, विक्रम, जिला-ा, ग्रामपो0-पतुत, विक्रम, जिला-ा, ग्रामपो0-पतुत, विक्रम, जिला-पपपपटनाटनाटनाटना'' होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''पतुत कबीरपंथी मठ न्यास समिति, पतुत कबीरपंथी मठ न्यास समिति, पतुत कबीरपंथी मठ न्यास समिति, पतुत कबीरपंथी मठ न्यास समिति,2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला-ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला-ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला-ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला-पटनापटनापटनापटना'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्‌ संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा । महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्‌र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा। उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की अस्थायी न्यास समिति गठित की जाती हैः-

(1) श्री सत्यनारायण मोची पिता- स्व0 रूप लाल मोची, ग्राम-पतुत - अध्यक्ष (2) श्री उदय दास पिता- स्व0 वृज नंदन साह, ग्राम- पतुत - सचिव (3) श्री मिथिलेष सिंह पिता- रामचन्द्र शर्मा, ग्राम- पतुत - कोषाध्यक्ष (4) श्री राम छपित यादव पिता- स्व0 जनार्दन यादव, ग्राम- पतुत - सदस्य (5) श्री सुभाष पासवान पिता- स्व0 गंगादयाल पासवान, ग्राम- पतुत - सदस्य (6) श्री धीरज कुंमार पिता- स्व0 अखिलेष शर्मा, ग्राम- पतुत - सदस्य (7) श्री अरूण दास पिता- काषी मिस्त्री, ग्राम- पतुत - सदस्य (8) श्री विेरेन्द्र पासवान पिता- राम कृपाल पासवान, ग्राम- पतुत - सदस्य (9) श्री रामध्यान मोची पिता- उपेन्द्र मोची, ग्राम- पतुत - सदस्य (10) श्री जगनदास चौधरी पिता- स्व0 भुअर चौधरी, ग्राम- पतुत - सदस्य-सह-कार्यकारी महंत3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध उक्त आदेष के आलोक मेें राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि ''पतुत कबीरपंथी मठ, ग्रामपो0- पतुत, विक्रम, जिला- पटना'' के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ हस्तान्तरण/बदलैन/ हस्तान्तरण/बदलैन/ हस्तान्तरण/बदलैन/ नोटः-नोटः-नोटः-नोटः- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का े न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का य/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का विक्रविक्रविक्रविक्रय/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार स े न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का े न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का य/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार स य/पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार स अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-11-11.885/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-11-11.885.