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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2020

Published 11 November 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-11-11.887
Languages
English, Hindi

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 5 मई5 मई5 मई5 मई 2020202020202020ऽ

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 148— महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर पर्षद्‌ के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-1981 है।

इस न्यास के सूचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 874, दिनांक 24.09.2014 के द्वारा एक न्यास समिति गठित की गयी थी, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

नवीन न्यास समिति गठन हेतु विभिन्न स्रोतो से नामों की सूची पर्षद को प्राप्त हुए है। उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक नवीन न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतित होेता है।

अतः मैं अखिलेष कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर की सम्पत्तियों की महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक्‌ विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजनायोजनायोजनायोजना

1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर ''महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर ''महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर ''महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर न्यास योजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर न्यास योजना पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर न्यास योजना पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर न्यास योजना ''महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, ''महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, ''महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर न्यास समिति'' जिला-मुजफ्फरपुर न्यास समिति'' होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं जिला-मुजफ्फरपुर न्यास समिति'' जिला-मुजफ्फरपुर न्यास समिति'' संचालन का अधिकार निहित होगा।2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे। 6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं योग करने का अधिकार नहीं योग करने का अधिकार नहीं योग करने का अधिकार नहीं रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूप रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूप रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूप होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास साथ ही न्यास साथ ही न्यास साथ ही न्यास कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न् समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न् समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न् न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। 7.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेगें। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी। 8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद्‌ द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

1. पुलिस अधीक्षक, नगर, मुजफ्फरपुर - अध्यक्ष 2. श्री अनील कुमार सिन्हा, से0नि0, बैंक मैनेजर एवं लॉ आफिसर - सचिव 3. श्री षिव कुमार जैसवाल, बैंक मैनेजर - कोषाध्यक्ष - सदस्य 4. श्री मनोज कुमार गुप्ता 5. श्रीमति पूनम सिन्हा - सदस्य 6. श्री अवधेष सिंह, (अ0 प्रा0 प्रोफेसर) - सदस्य 7. श्री विपिन कुमार शर्मा, (अ0 प्रा0 प्रिसिंपल) - सदस्य - सदस्य 8. श्री सतीष कुमार रजक - सदस्य 9. श्री विमल कुमार जैन 10. श्री संजय कुमार - सदस्य NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (महामाया स्थान राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (महामाया स्थान संतोषी संतोषी संतोषी संतोषी राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (महामाया स्थान राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (महामाया स्थान माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण माता मंदिर पुरानी धर्मषाला चौक, जिला-मुजफ्फरपुर) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा।अथवा संषोधन नहीं होगा।अथवा संषोधन नहीं होगा।अथवा संषोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थाई रूप से किया जाता है, पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात्‌ इसको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-11-11.887/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-11-11.887.